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ज्वैलर्स के लिए BIS हॉलमार्किंग लाइसेंस

अनिवार्य

भारत में हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के आभूषण बेचने के लिए अनिवार्य BIS लाइसेंस

वैधता: 5 साल (नवीकरणीय)

ज्वैलर्स के लिए BIS हॉलमार्किंग लाइसेंस क्या है?

भारत में जून 2021 से Bureau of Indian Standards Act 2016 के तहत सोने और चांदी के आभूषणों की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो गई है। हॉलमार्क वाले सामान बेचना या पेश करना चाहने वाले प्रत्येक ज्वैलर को एक BIS ज्वैलर लाइसेंस प्राप्त करना होगा। बिना हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण या नकली हॉलमार्क वाले सामान बेचने पर आपराधिक दायित्व (criminal liability) बनता है। हम ज्वैलर्स को BIS पोर्टल आवेदन, दस्तावेज़ीकरण और निरीक्षण प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं।

भारत में हॉलमार्किंग योजना को Bureau of Indian Standards द्वारा BIS (Hallmarking) Regulations 2018 के तहत प्रशासित किया जाता है, जिसे Bureau of Indian Standards Act 2016 के तहत अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार ने BIS Act की धारा 16 के तहत जारी एक अधिसूचना के माध्यम से 23 जून 2021 से सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी थी। बाद में चांदी की हॉलमार्किंग भी इसमें शामिल कर ली गई। यह योजना पूरे भारत में सोने और चांदी के सामानों के निर्माण और बिक्री में लगे ज्वैलर्स पर लागू होती है। हॉलमार्क वाले आभूषण बेचना चाहने वाले ज्वैलर को manakonline.in पर BIS पोर्टल पर पंजीकरण करके एक BIS पंजीकरण प्रमाणपत्र (Certificate of Registration) प्राप्त करना होगा, जिसे सामान्यतः ज्वैलर लाइसेंस कहा जाता है। यह लाइसेंस प्रत्येक परिसर के लिए विशिष्ट होता है और प्रत्येक खुदरा शोरूम, कारखाने या कार्यशाला के लिए अलग से प्राप्त किया जाना चाहिए जहाँ से हॉलमार्क वाले सामान बेचे जाते हैं या बिक्री के लिए पेश किए जाते हैं। BIS लाइसेंस नंबर और HUID (Hallmark Unique Identification) सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। हॉलमार्क वाले आभूषण के प्रत्येक टुकड़े को Assaying and Hallmarking (AHC) केंद्र पर एक अद्वितीय छह-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक HUID नंबर प्राप्त होता है, जो उपभोक्ताओं और नियामकों को उस सामान को विशिष्ट ज्वैलर और परीक्षण केंद्र तक ट्रैक करने की अनुमति देता है। ज्वैलर लाइसेंस के आवेदन के लिए मूल व्यावसायिक दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें इकाई पंजीकरण प्रमाण (entity registration proof), PAN, परिसर का पता प्रमाण, GST पंजीकरण और यदि कोई हो तो मौजूदा आभूषण स्टॉक का नमूना शामिल है। BIS एक सत्यापन करता है और परिसर का निरीक्षण भी कर सकता है। लाइसेंस शुल्क नाममात्र का होता है। लाइसेंस पांच साल के लिए वैध है और समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत किया जाना चाहिए। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, ज्वैलर को इसे बेचने से पहले BIS-मान्यता प्राप्त Assaying and Hallmarking Centre पर प्रत्येक सामान पर मुहर लगानी होगी। अनिवार्य आदेश में शामिल श्रेणियों में बिना हॉलमार्क वाले सामान को स्टोर करना या बेचना एक अपराध है।

ज्वैलर्स के लिए BIS हॉलमार्किंग लाइसेंस किसे चाहिए?

भारत में हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के आभूषणों की बिक्री या पेशकश में लगे सभी ज्वैलर्स, जिनमें खुदरा विक्रेता, निर्माता, थोक व्यापारी और निर्यातक शामिल हैं। वर्तमान में अनिवार्य हॉलमार्किंग अधिसूचना के तहत 256 चिन्हित जिलों में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य।

इसमें क्या शामिल है

  • हॉलमार्क वाले सोने और चांदी के आभूषण बेचने का कानूनी अधिकार
  • उपभोक्ताओं और BIS निगरानी के लिए HUID-सक्षम पता लगाने की क्षमता
  • जब्ती और आपराधिक अभियोजन (criminal prosecution) से बचाता है
  • आभूषणों की सरकारी खरीद में भागीदारी के लिए एक पूर्व शर्त
  • BIS-चिह्नित सामानों के माध्यम से उपभोक्ता विश्वास
  • प्रत्येक सामान के लिए डिजिटल ट्रेल स्टॉक ऑडिट और चोरी का पता लगाने को सरल बनाता है

⚠️ गैर-अनुपालन के लिए जुर्माना

अधिसूचित श्रेणियों में बिना हॉलमार्क वाले सामान बेचने पर BIS Act 2016 की धारा 29 के तहत दो साल तक की कैद और पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या माल के मूल्य का दोगुना, जो भी अधिक हो, लगाया जा सकता है।

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यह कैसे काम करता है

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    पोर्टल पंजीकरण और आवेदन जमा करना

    manakonline.in पर पंजीकरण करें और इकाई (entity) और परिसर के विवरण के साथ ज्वैलर लाइसेंस आवेदन जमा करें, सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

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    BIS सत्यापन और निरीक्षण

    BIS आवेदन की समीक्षा करता है और व्यावसायिक पते और परिचालन स्थिति को सत्यापित करने के लिए परिसर का निरीक्षण कर सकता है।

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    लाइसेंस प्रदान करना और HUID ऑनबोर्डिंग

    अनुमोदन के बाद, BIS ज्वैलर पंजीकरण प्रमाणपत्र (Jeweller Certificate of Registration) जारी करता है। इसके बाद ज्वैलर हॉलमार्किंग के लिए अपने सामान को पास के BIS-मान्यता प्राप्त AHC केंद्र में भेज सकता है।

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    चल रही अनुपालन

    ज्वैलर्स को BIS पोर्टल पर स्टॉक आवाजाही (stock movements) दर्ज करनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बिक्री योग्य सामानों पर एक वैध HUID हॉलमार्क हो। पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

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आवश्यक दस्तावेज़

जिन वस्तुओं पर आवश्यक अंकित है वे अनिवार्य हैं; अन्य स्थिति के अनुसार हैं।

व्यावसायिक दस्तावेज़

  • इकाई पंजीकरण प्रमाण (निगमन प्रमाणपत्र / साझेदारी विलेख / दुकान अधिनियम)आवश्यक
  • इकाई का PANआवश्यक
  • GST पंजीकरण प्रमाणपत्रआवश्यक
  • प्रत्येक परिसर का पता प्रमाणआवश्यक
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शुल्क एवं मूल्य

सरकारी शुल्क

BIS ज्वैलर लाइसेंस आवेदन शुल्क

प्रति परिसर; आवेदन के समय manakonline.in पोर्टल पर देय

5000

व्यावसायिक शुल्क

आवेदन तैयार करना और BIS पोर्टल सहायता

आपके विशिष्ट मामले की समीक्षा पर उद्धृत

अलग-अलग
कुल (लगभग)05000

* सरकारी शुल्क भिन्न हो सकते हैं। पेशेवर शुल्क पर GST लागू है। समीक्षा के बाद अंतिम मूल्य की पुष्टि की जाती है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या सभी सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य है?

अनिवार्य हॉलमार्किंग में वर्तमान में 14, 18 और 22 कैरट के सोने के सामान शामिल हैं। 2023 तक सभी 256 अधिसूचित जिलों में यह अनिवार्य है। हीरे और सोने की सेटिंग में अन्य जड़े हुए आभूषण भी इसमें शामिल हैं।

HUID क्या है?

HUID या Hallmark Unique Identification एक छह-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड है जिसे AHC केंद्र पर हॉलमार्क वाले आभूषण के प्रत्येक टुकड़े पर उत्कीर्ण किया जाता है। यह उपभोक्ताओं को BIS Care ऐप पर HUID दर्ज करके प्रामाणिकता (authenticity) को सत्यापित करने की अनुमति देता है।

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