TDS ब्याज और लेट फ़ीस कैलकुलेटर

देर से जमा TDS पर ब्याज (1.5% प्रति माह) और देर से TDS रिटर्न पर ₹200/दिन की फ़ीस निकालें, जो TDS की रकम से कभी अधिक नहीं होती।

केवल अनुमान — यह वित्तीय, कर या कानूनी सलाह नहीं है। आंकड़े राज्य, पूंजी और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं।

How to use this calculator

TDS की रकम, उसे काटने और चुकाने की तारीख़ें, और TDS रिटर्न कितनी देर से फ़ाइल हुआ, यह भरें। आपको ब्याज और लेट फ़ीस अलग-अलग मिलेंगे।

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    TDS की रकम भरें. कुल TDS जो काटा गया पर देय तारीख़ तक सरकार को जमा नहीं हुआ।
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    कटौती की तारीख़ और भुगतान की तारीख़ भरें. अगर आपने देय तारीख़ (अगले महीने की 7, या March के लिए 30 April) के बाद भुगतान किया, तो ब्याज कटौती की तारीख़ से चलता है। देरी जिस भी कैलेंडर महीने को छुए वह पूरा महीना गिना जाता है।
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    भरें कि TDS रिटर्न कितना देर से था. तिमाही रिटर्न की देय तारीख़ से उसे फ़ाइल करने के दिन तक के दिन। समय पर हो तो 0।
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    अपना कुल पढ़ें. देर से भुगतान का ब्याज, देर से फ़ाइलिंग की फ़ीस (TDS रकम पर सीमित) और कुल देय रकम देखें।

TDS देर से जमा करने के जुर्माने

TDS की दो अलग समय-सीमाएँ हैं, और हर एक की अपनी लागत है: टैक्स देर से चुकाने पर ब्याज लगता है, और तिमाही TDS रिटर्न देर से फ़ाइल करने पर दैनिक फ़ीस। एक देरी दूसरे का शुल्क नहीं लगाती।

देर से फ़ाइलिंग की फ़ीस (Section 234E)
TDS स्टेटमेंट (रिटर्न) देर से फ़ाइल करने पर ₹200 प्रति दिन। लेट फ़ीस उस तिमाही की कुल TDS रकम से अधिक नहीं हो सकती।
ब्याज (Section 201(1A))
काटे गए पर देर से चुकाए TDS पर 1.5% प्रति माह (महीने का हिस्सा पूरा महीना गिना जाता है), कटौती की तारीख़ से भुगतान की तारीख़ तक। अगर जहाँ टैक्स काटना चाहिए था वहाँ बिल्कुल नहीं काटा गया, तो दर 1% प्रति माह है।
अतिरिक्त जुर्माना (Section 271H)
फ़ीस के अलावा, टैक्स अधिकारी उस TDS रिटर्न पर ₹10,000 से ₹1,00,000 तक का जुर्माना लगा सकता है जो अनुमत समय के भीतर फ़ाइल नहीं हुआ। अगर TDS, ब्याज और फ़ीस चुका दी जाए और रिटर्न उसकी देय तारीख़ के एक साल के भीतर फ़ाइल हो जाए तो यह नहीं लगाया जाता।

TDS जमा और रिटर्न की देय तारीख़ें

हर बिज़नेस को TDS की ये मुख्य समय-सीमाएँ याद रखनी चाहिए:

  • TDS जमा: पिछले महीने में कटे TDS के लिए हर महीने की 7 तारीख़।
  • March के TDS के लिए: 30 April तक जमा (वार्षिक समय-सीमा)।
  • TDS रिटर्न फ़ाइलिंग (Q1): 31 July।
  • TDS रिटर्न फ़ाइलिंग (Q2): 31 October।
  • TDS रिटर्न फ़ाइलिंग (Q3): 31 January।
  • TDS रिटर्न फ़ाइलिंग (Q4): 31 May।

TDS सर्टिफ़िकेट (Form 16/16A) रिटर्न फ़ाइलिंग की देय तारीख़ के 15 दिन के भीतर जारी करने होते हैं। देर से जमा करने पर कर्मचारी क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाते और कंपनी के ख़र्चों के अस्वीकृत होने की नौबत आ सकती है।

संपत्ति ख़रीदना (Form 26QB): ख़रीदार TDS काटता है और उसे Form 26QB के साथ चुकाता है, जो एक ही में चालान और रिटर्न है, कटौती वाले महीने के अंत से 30 दिन के भीतर। इसे देर से फ़ाइल करने पर ₹200 प्रति दिन लगता है, TDS से कभी अधिक नहीं। देर से भुगतान पर कटौती से भुगतान तक 1.5% प्रति माह लगता है, और देर से कटौती पर 1% प्रति माह, जहाँ हर कैलेंडर महीना या उसका हिस्सा पूरा गिना जाता है।

उदाहरण: TDS 31 January को कटा, 1 March को जमा हुआ, रिटर्न 20 दिन देर से फ़ाइल हुआ

एक स्टार्टअप 31 January को ₹5,00,000 का TDS काटता है, 7 February की देय तारीख़ चूक जाता है, 1 March को भुगतान करता है, और तिमाही रिटर्न 20 दिन देर से फ़ाइल करता है:

TDS की रकम
₹5,00,000
ब्याज (1.5% × 2 महीने: February और March)
₹15,000
देर से फ़ाइलिंग की फ़ीस (₹200 × 20 दिन)
₹4,000

कुल जुर्माना = ₹15,000 + ₹4,000 = ₹19,000। कुल देय = ₹5,19,000।

लगातार TDS चूक के नतीजे

  • TDS रिटर्न जितने दिन देर से हो, हर दिन के लिए ₹200 की फ़ीस, TDS की रकम तक।
  • देर से जमा TDS पर 1.5% प्रति माह का ब्याज (साधारण, चक्रवृद्धि नहीं)।
  • अगर TDS समय पर नहीं काटा और चुकाया गया तो संबंधित ख़र्च का हिस्सा या पूरा ख़र्च अस्वीकृत हो सकता है, जिससे आपकी कर-योग्य आय बढ़ती है।
  • TDS जमा न करने पर अभियोजन: FY 2025-26 तक Section 276B के तहत (3 महीने से 7 साल); 1 April 2026 से Income-tax Act 2025 के section 476 के तहत — ₹10 lakh तक के टैक्स पर केवल जुर्माना, ₹10–50 lakh पर 6 महीने तक की साधारण क़ैद, ₹50 lakh से ऊपर 2 साल तक (Finance Act 2026, s.111)।

Income-tax Act 2025 के तहत नए सेक्शन नंबर

टैक्स वर्ष 2026-27 से (1 April 2026 से कमाई गई आय पर) Income-tax Act 2025, 1961 के क़ानून की जगह लेता है। यह पेज 1961 के सेक्शन नंबर इस्तेमाल करता है, जो FY 2025-26 और उससे पहले के वर्षों पर अब भी लागू हैं। चालू वर्ष के लिए यही नियम इन नए नंबरों के तहत हैं:

  • Section 201 (TDS काटने या चुकाने में चूक) → Income-tax Act 2025 का section 398
  • Section 234E → Income-tax Act 2025 का section 427
  • Section 271H → Income-tax Act 2025 का section 461
  • Section 276B → Income-tax Act 2025 का section 476

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