J&K Capital Interest Subvention (CIS)
Industries & Commerce Department, Government of Jammu & Kashmir द्वारा
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त्वरित उत्तर
जम्मू और कश्मीर में नई या विस्तार कर रही इकाइयों द्वारा लिए गए टर्म लोन पर 7 वर्षों तक 6% प्रति वर्ष ब्याज सहायता।
- फंडिंग राशि
- अलग-अलग
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Jammu and Kashmir
इस सब्सिडी के बारे में
New Central Sector Scheme 2021 के तहत Capital Interest Subvention (CIS) जम्मू और कश्मीर में औद्योगिक और सेवा इकाइयों के लिए उधारी लागत कम करता है, जो वहाँ स्थायी पूंजी निवेश कर रही हैं।
पात्र इकाइयों को अधिकतम लगातार 7 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता मिलती है, जिसकी गणना पंजीकरण के आवेदन की तारीख के बाद की किसी भी तारीख से होती है। यह सहायता Rs 500 करोड़ की मूल राशि वाले टर्म लोन पर लागू होती है, जो पात्र नए प्लांट और मशीनरी (विनिर्माण क्षेत्र) या नए भवन और सभी टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों (सेवा क्षेत्र) में निवेश के लिए लिया गया हो।
नई इकाइयाँ और वे मौजूदा इकाइयाँ, जो बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही हैं, दोनों इसका दावा कर सकती हैं, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपलब्ध पूंजी लागत की सबसे बड़ी भरपाइयों में से एक बनती है।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
Provider
Industries & Commerce Department, Government of Jammu & KashmirJammu · Jammu and Kashmir · India
The Industries & Commerce Department of the Government of Jammu & Kashmir is the Union Territory's department for industrial and commercial development. Its online front door is the J&K Single Window portal, where a business registers once, applies for departmental approvals and…
Learn moreलाभ और फंडिंग
आपको क्या मिलेगा
पात्र Rs 500 करोड़ की मूल राशि वाले टर्म लोन पर 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहायता, अधिकतम 7 लगातार वर्षों के लिए। यह लोन पात्र नए प्लांट और मशीनरी में निवेश के लिए होना चाहिए, यदि आप विनिर्माण इकाई हैं, या नए भवन और सभी टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियों में निवेश के लिए, यदि आप सेवा क्षेत्र की इकाई हैं। गणना की शुरुआत पंजीकरण के आवेदन की तारीख के बाद किसी भी तारीख से होती है, इसलिए जल्दी पंजीकरण कराने से पूरे सात वर्ष की अवधि सुरक्षित रहती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
कोई प्रतिस्पर्धी चयन नहीं है। पंजीकरण और दावों की जाँच कार्यान्वयन विभाग द्वारा योजना की पात्रता शर्तों और वास्तव में किए गए पात्र निवेश के विरुद्ध की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register under the scheme
File the registration application under the New Central Sector Scheme 2021 — the subvention period runs from a date after this.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कितनी दर से ब्याज सहायता दी जाती है?
पात्र टर्म लोन पर प्रति वर्ष 6%।
कितने समय के लिए?
अधिकतम 7 लगातार वर्ष, पंजीकरण के आवेदन की तारीख के बाद की किसी भी तारीख से।
किस आकार के लोन को कवर किया जाता है?
₹ 500 करोड़ की मूल राशि पर टर्म लोन।
लोन का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जा सकता है?
विनिर्माण इकाइयों के लिए पात्र नया प्लांट और मशीनरी, या सेवा क्षेत्र की इकाइयों के लिए नया भवन और सभी टिकाऊ भौतिक परिसंपत्तियाँ।
क्या कोई मौजूदा इकाई इसका दावा कर सकती है?
हाँ, बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही मौजूदा इकाइयाँ नई इकाइयों के साथ-साथ पात्र हैं।
इसका दावा कैसे किया जाता है?
New Central Sector Scheme 2021 के तहत पंजीकरण और दावा दाखिल करके, J&K सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










