J&K New DG Set Subsidy
Industries & Commerce Department, Government of Jammu & Kashmir द्वारा
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त्वरित उत्तर
नए 10KW-2000KW डीजी सेट पर 100% सब्सिडी, ज़ोन A में Rs 40 लाख और ज़ोन B में Rs 45 लाख की सीमा के साथ।
- फंडिंग राशि
- ₹45 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Jammu and Kashmir
इस सब्सिडी के बारे में
जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों के लिए बैकअप बिजली पर पूरी सब्सिडी देती है।
यह प्रोत्साहन 10KW से 2000KW तक के नए डीजी सेट पर 100% है, जिसकी सीमा ज़ोन A में Rs 40 लाख और ज़ोन B में Rs 45 लाख है। वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों सहित सभी उद्योग पात्र हैं।
दोबारा दावे की एक शर्त लागू होती है: यदि आपने मौजूदा बिजली लोड पर पहले ही सब्सिडी ली है, तो नया दावा केवल वृद्धित (incremental) बिजली लोड पर मिलेगा। यदि पहले नहीं ली है, तो दावा कुल (aggregated) बिजली लोड पर गणना होगा। इसलिए पहले दावे का समय मायने रखता है: छोटे लोड पर जल्दी दावा करने से बाद में मिलने वाली राशि घट सकती है।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
Provider
Industries & Commerce Department, Government of Jammu & KashmirJammu · Jammu and Kashmir · India
The Industries & Commerce Department of the Government of Jammu & Kashmir is the Union Territory's department for industrial and commercial development. Its online front door is the J&K Single Window portal, where a business registers once, applies for departmental approvals and…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹45 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
10KW से 2000KW तक रेटिंग वाले नए डीजी सेट पर 100% सब्सिडी, जिसकी सीमा ज़ोन A में Rs 40 लाख और ज़ोन B में Rs 45 लाख है। दर पूरी लागत के बराबर होने के कारण वास्तविक लाभ को ज़ोन की सीमा ही तय करती है। जिस मौजूदा बिजली लोड पर सब्सिडी पहले ली जा चुकी है, वहाँ पात्रता केवल वृद्धित लोड तक सीमित है, और जहाँ नहीं ली गई, वहाँ कुल बिजली लोड पर गणना होती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
कोई प्रतिस्पर्धी चयन नहीं है। दावों की जाँच डीजी सेट की रेटिंग, स्वीकृत बिजली लोड के आधार (वृद्धित बनाम कुल) और लागू ज़ोन की सीमा के आधार पर होती है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register the unit
Register under the J&K Industrial Policy 2021-30.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कितनी सब्सिडी मिलती है?
सीमा के अधीन, नए डीजी सेट की लागत का 100%।
सीमाएँ क्या हैं?
ज़ोन A में Rs 40 लाख और ज़ोन B में Rs 45 लाख।
कौन से डीजी सेट आकार पात्र हैं?
10KW से 2000KW तक के नए डीजी सेट।
मैंने इसका दावा एक बार कर लिया है। क्या मैं फिर से दावा कर सकता हूँ?
हाँ, लेकिन केवल वृद्धित बिजली लोड के लिए, क्योंकि मौजूदा बिजली लोड पर सब्सिडी पहले ही ली जा चुकी है।
अगर मैंने कभी दावा नहीं किया?
दावा कुल बिजली लोड पर गणना किया जाएगा।
कौन पात्र है?
जम्मू और कश्मीर में वाणिज्यिक और संस्थागत इकाइयों सहित सभी उद्योग।
मैं कहाँ आवेदन करूँ?
औद्योगिक नीति 2021-30 के तहत J&K Single Window पोर्टल के माध्यम से।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









