J&K पोल्ट्री इन्सिनरेटर सब्सिडी
Industries & Commerce Department, Government of Jammu & Kashmir द्वारा
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त्वरित उत्तर
व्यावसायिक पोल्ट्री फार्मों, जिनमें 10,000 से अधिक पक्षी पाले जाते हैं, के लिए इन्सिनरेटर पर 50% सब्सिडी, Rs 1 लाख तक।
- फंडिंग राशि
- ₹1 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Jammu and Kashmir
इस सब्सिडी के बारे में
J&K पोल्ट्री नीति 2020 व्यावसायिक पोल्ट्री फार्मों में सुरक्षित शव और अपशिष्ट निपटान को सब्सिडी देती है।
10,000 से अधिक पक्षियों की पालन क्षमता वाले व्यावसायिक लेयर और ब्रॉयलर फार्मों को इन्सिनरेटर पर 50% सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा Rs 1 लाख है।
व्यावसायिक स्तर पर मृत्यु-दर और हैचरी का अपशिष्ट मौके पर ही नष्ट करना पड़ता है; दफ़नाना या खुले में फेंकना, दोनों ही जैव-सुरक्षा का जोखिम और नियामक समस्या हैं। इन्सिनरेटर आमतौर पर फार्म के लिए अनुपालन बनाए रखने और रोग-प्रसार रोकने का सबसे सस्ता तरीका है, और यह प्रोत्साहन उसकी लागत को आधा कर देता है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Industries & Commerce Department, Government of Jammu & KashmirJammu · Jammu and Kashmir · India
The Industries & Commerce Department of the Government of Jammu & Kashmir is the Union Territory's department for industrial and commercial development. Its online front door is the J&K Single Window portal, where a business registers once, applies for departmental approvals and…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹1 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
इन्सिनरेटर पर 50% सब्सिडी, अधिकतम Rs 1 लाख की सीमा के अधीन, उन व्यावसायिक लेयर और ब्रॉयलर फार्मों के लिए जो 10,000 से अधिक पक्षी पालते हैं। शेष आधा हिस्सा फार्म वहन करता है। यह व्यावसायिक स्तर की इकाई को शव और अपशिष्ट निपटान के लिए चाहिए जैव-सुरक्षा उपकरण कवर करता है, और इसे नीति की DG सेट सब्सिडी के साथ भी दावा किया जा सकता है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
कोई प्रतिस्पर्धी चयन नहीं। दावों का सत्यापन इन्सिनरेटर के चालान, फार्म पर स्थापना और पालन क्षमता के आधार पर होता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register the unit
Register the commercial poultry farm under the Poultry Policy 2020.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कितना हिस्सा सब्सिडी में आता है?
इन्सिनरेटर की लागत का 50%।
अधिकतम सीमा क्या है?
Rs 1 लाख।
कौन पात्र है?
10,000 से अधिक पक्षियों की पालन क्षमता वाले व्यावसायिक लेयर/ब्रॉयलर फार्म।
क्या मैं DG सेट सब्सिडी भी ले सकता हूं?
हां, DG सेट सब्सिडी उसी नीति में एक अलग प्रोत्साहन है।
क्या यह वापस चुकाने योग्य है?
नहीं, यह सब्सिडी है।
मैं कहां आवेदन करूं?
J&K Single Window पोर्टल पर, पोल्ट्री नीति 2020 के तहत।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









