PMMSY Seaweed Culture Rafts
Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India द्वारा
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त्वरित उत्तर
PMMSY के तहत प्रति सीवीड राफ्ट ₹600–900 सहायता, प्रति सदस्य अधिकतम 15 राफ्ट और प्रति सोसाइटी 500 तक।
- फंडिंग राशि
- ₹600 – ₹900
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- प्रदाता
- Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying, Government of India
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- भारत में पंजीकृत स्टार्टअप्स के लिए खुला
इस सब्सिडी के बारे में
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत मत्स्य विभाग इनपुट सहित सीवीड कल्चर राफ्ट की स्थापना का समर्थन करता है (योजना की मैरीकल्चर गतिविधि सूची की मद 2.5)।
बेंचमार्क यूनिट लागत ₹0.015 लाख प्रति राफ्ट है। सामान्य लाभार्थी के लिए सरकारी सहायता ₹0.006 लाख (₹600) प्रति राफ्ट है, और SC/ST/महिला लाभार्थी के लिए ₹0.009 लाख (₹900) प्रति राफ्ट। सहायता प्रति सदस्य 15 राफ्ट तक सीमित है, और किसी समूह या सोसाइटी के लिए 500 राफ्ट की सीमा है, इसलिए 35 सदस्यों की सोसाइटी सीमा तक काम करते हुए व्यावसायिक स्तर पर पर्याप्त समर्थन पा सकती है।
प्रस्ताव राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मत्स्य विभाग के माध्यम से दिए जाते हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Department of Fisheries is the Government of India department for fisheries and aquaculture. It sits under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying and is based in New Delhi. It is not an incubator and does not run cohorts. It runs central schemes, the main…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹600 – ₹900
आपको क्या मिलेगा
इनपुट सहित सीवीड कल्चर राफ्ट के लिए सहायता, जिसका बेंचमार्क ₹0.015 लाख प्रति राफ्ट है। सामान्य लाभार्थी को प्रति राफ्ट ₹0.006 लाख और SC/ST या महिला लाभार्थी को ₹0.009 लाख प्रति राफ्ट मिलता है। प्रति सदस्य 15 राफ्ट तक, और समूह या सोसाइटी के लिए कुल 500 राफ्ट तक समर्थन दिया जा सकता है।
- वितरण
- Milestone Based
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मत्स्य विभाग प्रस्तावों का मूल्यांकन PMMSY गतिविधि मानदंडों और इकाई लागत के आधार पर करते हैं, स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के आवंटन के भीतर उन्हें प्राथमिकता देते हैं, और स्वीकृति के लिए भेजते हैं। सहायता जारी होने से पहले बनी संपत्ति का भौतिक सत्यापन होता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Prepare proposal
Draft a raft proposal at the ₹0.015 lakh per raft benchmark, within the per-member and per-society ceilings.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रति राफ्ट कितनी सहायता मिलती है?
सामान्य लाभार्थी के लिए ₹0.006 लाख (₹600) और SC/ST या महिला लाभार्थी के लिए ₹0.009 लाख (₹900), ₹0.015 लाख प्रति राफ्ट इकाई लागत के विरुद्ध।
हम कितने राफ्ट का दावा कर सकते हैं?
प्रति सदस्य 15 राफ्ट, प्रति समूह या सोसाइटी 500 राफ्ट की सीमा के अधीन।
कौन आवेदन कर सकता है?
मत्स्य पालक और मत्स्य पालिका सहकारी समितियां, SC/ST सहकारी समितियां और महिला स्वयं सहायता समूह।
क्या इनपुट शामिल हैं?
हां, राफ्ट इकाई लागत में बीज सामग्री जैसे इनपुट शामिल हैं।
हम कहां आवेदन करें?
PMMSY के तहत अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के मत्स्य विभाग के माध्यम से।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










