आत्मनिर्भर गुजरात योजना (MSMEs के लिए): ICT कार्यान्वयन में सहायता
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात सरकार की योजना जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधानों पर पूंजीगत व्यय की 5 lakh तक की प्रतिपूर्ति देती है।
- फंडिंग राशि
- ₹5 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Gujarat
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
"Aatmanirbhar Gujarat Scheme for MSMEs" गुजरात सरकार के उद्योग एवं खान विभाग द्वारा शुरू की गई एक व्यापक छत्र पहल है। October 5, 2022 से October 4, 2027 तक प्रभावी यह समग्र योजना राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है, जो रोज़गार सृजन, GDP योगदान और निर्यात में अहम भूमिका निभाता है। यह "Aatmanirbhar Gujarat" और "Aatmanirbhar Bharat" की दृष्टि को मूर्त रूप देती है और MSME विकास के विभिन्न पहलुओं में वृद्धि और निवेश को बढ़ावा देती है।
यह विशेष घटक, "Assistance in Implementation of Information and Communication Technology", पात्र उद्यमों को अपने संचालन आधुनिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देता है। इसमें विभिन्न ICT समाधानों को लागू करने की सहायता शामिल है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आवश्यक हार्डवेयर लगाना, मज़बूत नेटवर्किंग अवसंरचना स्थापित करना, और अन्य आवश्यक डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ अपनाना। उन्नत ICT को अपनाने को सुगम बनाकर योजना विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्था में गुजरात के MSMEs की तकनीकी क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना चाहती है।
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹5 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
आत्मनिर्भर गुजरात योजना के इस घटक से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधान लागू करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता मिलती है। पात्र व्यवसाय ICT सुविधाओं से संबंधित अपने पूंजीगत व्यय पर 65% तक की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, योजना की परिचालन अवधि के दौरान अधिकतम सहायता 5,00,000 तक। योजना पिछली योजना की परिचालन अवधि के दौरान हुए खर्चों को भी कवर करती है, जो GR जारी होने की तारीख तक लागू है, जिससे इसकी उपयोगिता व्यापक होती है। यह महत्वपूर्ण सहायता MSMEs को अपने संचालन आधुनिक बनाने, डिजिटल अवसंरचना सशक्त करने और राज्य के भीतर समग्र दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
Investor Facilitation Portal (IFP) के माध्यम से जमा किए गए आवेदनों की विस्तृत समीक्षा और सत्यापन प्रक्रिया होती है। एक समर्पित समिति प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन करती है ताकि यह सुनिश्चित हो कि वह सभी निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करता है, जिनमें उद्यम की MSME स्थिति, ICT व्यय का प्रकार और योजना की परिचालन अवधि का पालन शामिल है। ICT सुविधाओं पर पूंजीगत व्यय से संबंधित दस्तावेज़ों की बारीकी से जाँच होगी ताकि प्रतिपूर्ति के लिए पात्रता तय हो सके। सफल सत्यापन और स्वीकृति पर, 5 lakh तक सीमित और पूंजीगत व्यय के 65% तक की पात्र प्रतिपूर्ति राशि संसाधित करके आवेदक उद्यम को वितरित की जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on IFP
Visit the Investor Facilitation Portal (IFP) to create a new investor account by filling out the registration form and verifying your email ID.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आत्मनिर्भर गुजरात योजना for MSMEs क्या है?
यह गुजरात के उद्योग और खान विभाग द्वारा शुरू की गई छत्र योजना है, जो राज्य के MSME क्षेत्र को विकास, निवेश और 'Aatmanirbhar Gujarat' तथा 'Aatmanirbhar Bharat' की दृष्टि को समर्थन देकर सशक्त बनाती है। यह योजना October 5, 2022 से October 4, 2027 तक प्रभावी है।
ICT घटक किस प्रकार की सहायता देता है?
यह घटक उद्यमों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) समाधान लागू करने के लिए वित्तीय सहायता देता है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग के लिए हार्डवेयर शामिल है।
इस योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी उपलब्ध है?
पात्र उद्यम अपने ICT कार्यान्वयन के लिए योजना की परिचालन अवधि के दौरान 5,00,000/- तक की अधिकतम सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
ICT पर पूंजीगत व्यय का कितना प्रतिशत कवर होता है?
योजना के इस घटक के तहत ICT सुविधाओं से संबंधित पूंजीगत व्यय का 65% तक प्रतिपूर्ति के लिए पात्र है।
क्या पहले हुए खर्च योजना के तहत कवर होते हैं?
हाँ, उद्यम पिछली योजना की परिचालन अवधि के दौरान हुए खर्चों के लिए, वर्तमान सरकारी संकल्प (GR) जारी होने की तारीख तक, सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
इस योजना के लिए मैं आवेदन कैसे करूँ?
आवेदन गुजरात के Investor Facilitation Portal (IFP) के माध्यम से संसाधित होते हैं। आपको पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, लॉग इन करना होगा, फिर आवश्यक व्यावसायिक विवरण भरने होंगे और अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन पूरा करना होगा।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









