Aatmanirbhar Gujarat Scheme for assistance to MSMEs: Assistance for Technology Acquisition
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात सरकार की एक योजना जो MSMEs को प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता देती है, जो लागत के 65% तक कवर करती है।
- फंडिंग राशि
- ₹50 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Gujarat
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
“Aatmanirbhar Gujarat Scheme for MSMEs” औद्योगिक एवं खान विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई एक व्यापक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को सुदृढ़ करना है। रोज़गार सृजन, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान और निर्यात बढ़ाने में MSMEs की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, यह छत्रछाया योजना उनके विकास को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने और अंततः “आत्मनिर्भर गुजरात” और “आत्मनिर्भर भारत” (स्वावलंबी गुजरात और स्वावलंबी भारत) के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए बनाई गई है।
यह योजना 5 अक्टूबर 2022 से प्रभावी हुई और 4 अक्टूबर 2027 तक चलेगी, जिससे पात्र उद्यमों को लाभ उठाने के लिए पाँच वर्ष की पर्याप्त अवधि मिलती है। इसके विभिन्न घटकों में से “प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए सहायता” विशेष रूप से MSMEs को उत्पाद विकास प्रक्रियाओं या परिचालन पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए अत्याधुनिक और उपयुक्त तकनीकें अपनाने में सहायता हेतु बनाया गया है। यह घटक लागत के बड़े हिस्से को कवर करके नई तकनीकें अर्जित करने के वित्तीय बोझ को कम करने के लिए है। यह कुल प्रौद्योगिकी अधिग्रहण लागत का 65% तक वित्तीय सहायता देता है, जिसमें पहले दो वर्षों की रॉयल्टी भुगतान भी शामिल है, जो तकनीकी एकीकरण और इकाई की दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है।
ऐसी लक्षित सहायता देकर, गुजरात सरकार अपने MSMEs की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, उनके आधुनिकीकरण को सुगम बनाना और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहती है। यह रणनीतिक सहायता उन उद्यमों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी क्षमताएँ उन्नत करना, उत्पादन को अनुकूल बनाना, लागत घटाना और तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों व सेवाओं के साथ नए बाज़ारों में प्रवेश करना चाहते हैं। यह योजना MSMEs को तकनीकी प्रगति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि वे घरेलू और वैश्विक दोनों बाज़ारों में प्रासंगिक और प्रतिस्पर्धी बने रहें, और इस तरह गुजरात के औद्योगिक ढाँचे को मजबूत करती है।
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹50 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
“प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए सहायता” घटक पात्र MSMEs को मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन देता है:
- प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता: योजना प्रौद्योगिकी अधिग्रहण पर हुई कुल लागत के 65% को कवर करते हुए पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है। यह प्रत्यक्ष सहायता MSMEs पर प्रारंभिक निवेश का बोझ काफ़ी कम करती है और उन्नत तकनीक को अधिक सुलभ बनाती है।
- अधिकतम अनुदान राशि: लाभार्थी उद्यम अधिकतम ₹50 लाख (₹5,000,000) तक सहायता पा सकते हैं। यह सीमा तकनीक के लिए आवश्यक पहले दो वर्षों की रॉयल्टी भुगतान सहित है, जिससे बौद्धिक संपदा से जुड़ी लगातार लागतों का भी आंशिक रूप से भुगतान हो।
- पिछली लागतों के लिए सहायता: उद्यम पिछली योजना के तहत हुई प्रौद्योगिकी अधिग्रहण से संबंधित पात्र खर्चों का दावा कर सकते हैं, बशर्ते ये लागतें वर्तमान “आत्मनिर्भर गुजरात योजना” की संचालन अवधि में आती हों। इससे सहायता में निरंतरता रहती है और व्यवसायों के पिछले निवेश की मान्यता होती है।
- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धात्मकता: प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अलावा, यह सहायता MSMEs को उन्नत मशीनरी, सॉफ़्टवेयर और प्रक्रियाएँ अपनाने में सक्षम बनाती है, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पादन दक्षता और बाज़ार प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और परिचालन लागत घटती है। आधुनिक तकनीक नए बाज़ार अवसर खोल सकती है और उद्यम के भीतर नवाचार को बढ़ावा दे सकती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
“प्रौद्योगिकी अधिग्रहण के लिए सहायता” योजना की चयन प्रक्रिया में आम तौर पर बहु-चरणीय मूल्यांकन होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि प्रस्तावित तकनीक अधिग्रहण योजना के उद्देश्यों से मेल खाता है और आवेदक MSME सभी पात्रता मानदंड पूरे करता है। सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा होने के बाद, आवेदनों की जाँच औद्योगिक एवं खान विभाग, गुजरात में एक समर्पित समिति, या नियुक्त कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा की जाती है। यह प्रारंभिक जाँच आवेदन की पूर्णता और सटीकता के साथ उद्यम की पात्रता की समीक्षा करती है। कुछ मामलों में प्रस्तावित तकनीक का तकनीकी मूल्यांकन किया जा सकता है, ताकि उसकी उपयुक्तता, नवाचार की क्षमता और उत्पाद या प्रक्रिया पर प्रभाव का आकलन हो। जो आवेदन इन मूल्यांकन चरणों में सफल होते हैं, उन्हें स्वीकृति के लिए सिफ़ारिश की जाती है, और अंतिम निर्णय पूर्व-निर्धारित मानदंडों और बजट उपलब्धता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाता है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता पर जोर देती है और उन MSMEs का समर्थन करना चाहती है जो स्पष्ट आवश्यकता और विकास के लिए तकनीक का उपयोग करने की व्यवहार्य योजना दिखाते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register
Visit the Investor Facilitation Portal and complete the new investor registration form.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्र: Aatmanirbhar Gujarat Scheme for MSMEs: Assistance for Technology Acquisition क्या है?
उ: यह गुजरात सरकार की एक छत्रछाया योजना का घटक है, जो अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2027 तक चलती है और MSMEs को उनके उत्पादों या प्रक्रियाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है।
प्र: इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उ: गुजरात के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) पात्र हैं। उनके पास वैध MSME या DPIIT पंजीकरण होना चाहिए, वे नई विनिर्माण इकाई हों या विस्तार/विविधीकरण करने वाली मौजूदा इकाइयाँ हों, और योजना की संचालन अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना होगा।
प्र: कौन-सी वित्तीय सहायता दी जाती है, और अधिकतम राशि कितनी है?
उ: योजना प्रौद्योगिकी अधिग्रहण लागत के 65% को कवर करने वाली वित्तीय सहायता देती है। किसी उद्यम को मिलने वाली अधिकतम सहायता ₹50 लाख (₹5,000,000) है, जिसमें पहले दो वर्षों की रॉयल्टी शामिल है।
प्र: इस योजना के लिए आवेदन कैसे करूँ?
उ: आवेदन गुजरात सरकार के Investor Facilitation Portal (IFP) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। आपको नए निवेशक के रूप में पंजीकरण करना होगा, अपना ईमेल सत्यापित करना होगा, लॉग इन करना होगा, और फिर सभी आवश्यक व्यावसायिक और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण विवरणों के साथ विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा।
प्र: क्या इस योजना के लिए आवेदन की कोई निश्चित अंतिम तिथि है?
उ: हालाँकि समग्र योजना की संचालन अवधि 5 अक्टूबर 2022 से 4 अक्टूबर 2027 है, इस घटक के लिए विशिष्ट आवेदन की अंतिम तिथियाँ उल्लेखित नहीं हैं। इसका अर्थ है कि निधि उपलब्धता के अधीन, इस पूरी अवधि में आवेदन रोलिंग आधार पर स्वीकार किए जा सकते हैं।
प्र: क्या विस्तार कर रहे मौजूदा उद्यम भी आवेदन कर सकते हैं?
उ: हाँ, विस्तार या विविधीकरण कर रहे मौजूदा विनिर्माण उद्यम स्पष्ट रूप से इस सहायता के लिए पात्र हैं।
प्र: क्या कोई सह-वित्तपोषण आवश्यकता है?
उ: हाँ, योजना तकनीक अधिग्रहण लागत का 65% कवर करती है, यानी शेष 35% आवेदक MSME को वित्तपोषित करना होगा।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









