Chhattisgarh Export Certification Subsidy Scheme
Department of Industries, Government of Chhattisgarh द्वारा
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त्वरित उत्तर
छत्तीसगढ़ में प्रति उत्पाद कम से कम ₹50 करोड़ वार्षिक कारोबार वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पाद निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन शुल्क की ₹1.5 करोड़ तक प्रतिपूर्ति।
- फंडिंग राशि
- अलग-अलग
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Chhattisgarh
इस सब्सिडी के बारे में
निर्यात प्रमाणन सब्सिडी, जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का हिस्सा है, राज्य की इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पाद विनिर्माण और निर्यात क्षमता को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यह योजना अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और अनुमोदन चाहने वाले व्यवसायों पर वित्तीय बोझ कम करने का लक्ष्य रखती है, जो वैश्विक बाज़ार में पहुँच के लिए महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय प्रतिपूर्ति देकर छत्तीसगढ़ सरकार स्थानीय इकाइयों को उत्पाद गुणवत्ता बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और वैश्विक निर्यात परिदृश्य में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण वार्षिक कारोबार वाली स्थापित निर्यात इकाइयों को लक्षित करती है, ताकि सहायता उन व्यवसायों की ओर जाए जो अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बढ़ाने और राज्य की औद्योगिक वृद्धि में योगदान देने के लिए तैयार हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
आपको क्या मिलेगा
यह कार्यक्रम अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन/अनुमोदन के शुल्क के 50% तक की प्रतिपूर्ति करके महत्वपूर्ण वित्तीय राहत देता है। यह प्रतिपूर्ति प्रति उत्पाद ₹15 लाख तक सीमित है, और अधिकतम 10 पात्र उत्पादों के लिए कुल संभावित लाभ ₹1.5 करोड़ तक हो सकता है। यह प्रत्यक्ष नकद लाभ इकाइयों को वैश्विक अनुपालन और बाज़ार-तैयारी से जुड़ी भारी लागत कम करने में मदद करता है, जिससे वे उत्पाद विकास और बाज़ार विस्तार में और निवेश कर सकते हैं। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अलावा, यह योजना आवश्यक वैश्विक प्रमाणन प्राप्त करने में मदद करके अप्रत्यक्ष रूप से बाज़ार पहुँच भी प्रदान करती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
निर्यात प्रमाणन सब्सिडी की चयन प्रक्रिया मुख्यतः अनुपालन और पात्रता मानदंडों के सत्यापन पर केंद्रित एक प्रशासनिक समीक्षा है। आवेदनों का मूल्यांकन छत्तीसगढ़ सरकार के उद्योग विभाग के अधिकारियों से बनी एक समिति द्वारा गहनता से किया जाता है। मूल्यांकन इस बात पर केंद्रित है कि आवेदक इकाई प्रत्येक उत्पाद के लिए न्यूनतम वार्षिक कारोबार की शर्त पूरी करती है, अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन वैध और प्रासंगिक हैं, और प्रतिपूर्ति के लिए सभी वित्तीय दावे उचित इनवॉइस और भुगतान प्रमाणों से पुष्ट हैं। यह प्रक्रिया सभी पात्र इकाइयों के लिए पारदर्शिता और समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Apply Online
Submit your application with all required documents through the official portal of the Chhattisgarh Industrial Development Policy.
आप - 2
- 3
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
निर्यात प्रमाणन सब्सिडी क्या है?
यह छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत एक प्रोत्साहन है, जो पात्र इकाइयों को उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और अनुमोदन प्राप्त करने में हुए शुल्क की प्रतिपूर्ति देता है।
इस सब्सिडी का दावा करने के लिए कौन पात्र है?
इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों का निर्यात करने वाली इकाइयाँ पात्र हैं। उनका प्रति उत्पाद कम से कम ₹50 करोड़ वार्षिक कारोबार होना चाहिए, जिस उत्पाद के लिए दावा किया जा रहा है, और उन्हें प्रासंगिक वाणिज्यिक निर्यात प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
मैं अधिकतम कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूँ?
आप प्रमाणन शुल्क के 50% तक प्राप्त कर सकते हैं, प्रति उत्पाद ₹15 लाख की सीमा के साथ। एक इकाई अधिकतम 10 उत्पादों के लिए दावा कर सकती है, यानी कुल प्रतिपूर्ति की संभावित अधिकतम सीमा ₹1.5 करोड़ है।
इस योजना के तहत किन प्रकार के प्रमाणन कवर होते हैं?
यह सब्सिडी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और अनुमोदन के शुल्क कवर करती है, जैसे CE marking, RoHS compliance, UL certification, ISO standards, और बाज़ार प्रवेश के लिए आवश्यक अन्य देश-विशिष्ट उत्पाद प्रमाणन।
वार्षिक कारोबार के लिए कौन सा प्रमाण आवश्यक है?
आवेदकों को लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें प्रत्येक उत्पाद का वार्षिक कारोबार स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो जिसके लिए प्रतिपूर्ति मांगी जा रही है, ताकि ₹50 करोड़ के न्यूनतम कारोबार की आवश्यकता पूरी होने का प्रदर्शन हो सके।
क्या सब्सिडी वापस चुकानी होती है?
नहीं, यह एक प्रतिपूर्ति योजना है, यानी सभी पात्रता और अनुपालन शर्तें पूरी होने पर प्राप्त राशि वापस चुकाने योग्य नहीं है।










