Chhattisgarh Technical Patent Subsidy
Department of Industries, Government of Chhattisgarh द्वारा
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त्वरित उत्तर
छत्तीसगढ़ सरकार की सब्सिडी योजना, पात्र उद्यमों के लिए पेटेंट पंजीकरण लागत का 50% प्रतिपूर्ति, अधिकतम ₹20 लाख तक।
- फंडिंग राशि
- ₹20 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Chhattisgarh
- ज़रूरी पंजीकरण
- trademark registration
इस सब्सिडी के बारे में
छत्तीसगढ़ में वे उद्यम जिनका मूल कार्य या अनुसंधान के लिए पेटेंट पंजीकृत और स्वीकृत हुआ है, खर्च के 50% तक प्रतिपूर्ति पा सकते हैं, अधिकतम ₹20 लाख तक। यह प्रतिपूर्ति पेटेंट प्राप्त करने में हुए खर्च को कवर करती है, इसलिए आपके नवाचार की सुरक्षा की लागत कम होती है और अनुसंधान व विकास (R&D) में अधिक निवेश के लिए धनराशि बचती है। यह सब्सिडी छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का हिस्सा है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹20 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
यह सब्सिडी सफलतापूर्वक पंजीकृत और स्वीकृत पेटेंट प्राप्त करने में हुए खर्च की 50% प्रतिपूर्ति देती है। अधिकतम प्रतिपूर्ति राशि ₹20 लाख तक सीमित है। यह वित्तीय सहायता उद्यमों पर लागत का बोझ सीधे घटाती है, जिससे वे अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा कर सकते हैं और अनुसंधान व विकास में और निवेश कर सकते हैं। यह योजना छत्तीसगढ़ के व्यवसायों के लिए पेटेंट को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर नवाचार और तकनीकी प्रगति को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
तकनीकी पेटेंट सब्सिडी के आवेदनों की जांच छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास विभाग के भीतर एक समिति करेगी। यह समिति प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन करेगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पात्रता मानदंड पूरे करता है, जिसमें पेटेंट का सफल पंजीकरण और स्वीकृति सत्यापित करना, तथा दर्ज खर्चों की छानबीन करना शामिल है। प्रक्रिया में सभी जमा प्रमाणों की विस्तृत समीक्षा और छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना शामिल है। प्रतिपूर्ति को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय इन दस्तावेज़ों के व्यापक मूल्यांकन और नीति दिशानिर्देशों के पालन के आधार पर होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register Patent
Enterprise obtains a successfully registered and sanctioned patent based on original work/research.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q: छत्तीसगढ़ तकनीकी पेटेंट सब्सिडी क्या है?
A: यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक योजना है, जो मूल कार्य या अनुसंधान के आधार पर पेटेंट प्राप्त करने में उद्यमों के खर्च की प्रतिपूर्ति देती है। इसका लक्ष्य पेटेंट पंजीकरण के वित्तीय बोझ को कम करके नवाचार को बढ़ावा देना है।
Q: इस सब्सिडी का दावा करने के लिए कौन पात्र है?
A: जो उद्यम अपने मूल कार्य या अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पेटेंट प्राप्त करते हैं, वे पात्र हैं। प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होने हेतु पेटेंट का सफलतापूर्वक पंजीकृत और स्वीकृत होना आवश्यक है।
Q: मैं अधिकतम कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूं?
A: उद्यम पेटेंट प्राप्त करने में खर्च की गई राशि का 50% तक प्रतिपूर्ति पा सकते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख (₹2,000,000) है।
Q: क्या यह अनुदान है या ऋण?
A: यह प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई सब्सिडी है, यानी यह ऋण नहीं है और इसे चुकाने की जरूरत नहीं है। यह एक विशिष्ट खर्च के लिए गैर-पुनर्भुगतान योग्य वित्तीय सहायता है।
Q: क्या कोई विशेष उद्योग संबंधी प्रतिबंध हैं?
A: नीति दस्तावेज़ में इस पेटेंट सब्सिडी का दावा करने के लिए कोई उद्योग-संबंधी प्रतिबंध निर्दिष्ट नहीं है। यह आम तौर पर मूल अनुसंधान में लगे और सफलतापूर्वक पेटेंट प्राप्त करने वाले सभी क्षेत्रों के उद्यमों के लिए खुली है।
Q: इस पेटेंट सब्सिडी के लिए मैं आवेदन कैसे करूं?
A: इस सब्सिडी के आवेदन की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के व्यापक ढांचे के तहत आती है। आम तौर पर उद्यमों को संबंधित राज्य औद्योगिक विभाग में आवेदन, पेटेंट पंजीकरण का प्रमाण, खर्चों का विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
Q: किस प्रकार की कानूनी इकाइयां पात्र हैं?
A: 'उद्यम' शब्द में आम तौर पर विभिन्न कानूनी संरचनाएं शामिल होती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, सीमित देयता भागीदारी (LLP), वन पर्सन कंपनियां (OPC), साझेदारी फर्म और एकल स्वामित्व। नीति व्यवसायों को सामान्य रूप से सहारा देना चाहती है, इसलिए यह कानूनी रूप से पंजीकृत सभी व्यावसायिक इकाइयों के लिए व्यापक रूप से समावेशी है।










