दत्तोपंत ठेंगड़ी कारीगर ब्याज सब्सिडी योजना
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात में पंजीकृत कारीगरों को मशीनरी या कार्यशील पूंजी के लिए ₹1 लाख तक की क्रेडिट सीमा मिल सकती है, साथ ही मार्जिन मनी और 7% ब्याज सब्सिडी भी।
इस सब्सिडी के बारे में
यह गुजरात सरकार की योजना शहरी और ग्रामीण गुजरात के उन कारीगरों के लिए है जो हथकरघा या हस्तशिल्प का काम करते हैं। यह मशीनरी, कच्चे माल, उपकरणों या औज़ारों की खरीद के लिए ₹1,00,000 तक की क्रेडिट सीमा देती है।
ऋण के अतिरिक्त, आपको 20% मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है यदि आप सामान्य श्रेणी (पुरुष) में हैं, या 25% यदि आप आरक्षित श्रेणी, महिला या दिव्यांग व्यक्ति हैं। ऋण वितरित होने के बाद यह आपके बैंक खाते में जमा की जाती है, तीन वर्षों की अवधि में अधिकतम ₹1,00,000 के ऋण के लिए।
आपको 7% ब्याज सब्सिडी भी मिलती है, जो तीन वर्षों तक हर छह महीने में जमा की जाती है।
आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और आपके पास विकास आयुक्त हथकरघा/हस्तशिल्प/Indext-C का पहचान पत्र, या जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक का अनंतिम प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपको कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग के Indext-C में कारीगर के रूप में पंजीकृत भी होना चाहिए। आवेदन जिला उद्योग केंद्रों के माध्यम से होते हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
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District Intermediate Cooperative Development Committee, Madhya PradeshMadhya Pradesh · India
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹1 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
यह योजना कारीगरों को व्यवसाय विकास के लिए आवश्यक मशीनरी, कच्चा माल, उपकरण या औज़ार खरीदने हेतु ₹1,00,000 तक की क्रेडिट सीमा सहित पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है। ऋण के अलावा, लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है: सामान्य श्रेणी (पुरुष) के लिए 20%, और आरक्षित श्रेणियों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए 25%। यह सब्सिडी ऋण वितरण के बाद सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है और तीन वर्षों की अवधि में अधिकतम ₹1,00,000 के ऋण पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, ब्याज सब्सिडी 7% दी जाती है, जो अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए हर छह महीने में लाभार्थी के खाते में जमा होती है, जिससे उधार की प्रभावी लागत काफी कम हो जाती है। ये लाभ सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करते हैं कि कारीगरों के पास अपने कार्य का विस्तार करने, नवाचार करने और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी हो।
- वितरण
- Tranched
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से जिला उद्योग केंद्र (DIC) द्वारा प्रारंभिक जाँच से जुड़ी है, ताकि कारीगर के रूप में पात्रता और आवेदन की पूर्णता सुनिश्चित हो। आवेदन पूर्ण माने जाने के बाद, इसे ऋण स्वीकृति के लिए भाग लेने वाली वित्तीय संस्थाओं (राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंक) को भेजा जाता है। ये बैंक अपने आंतरिक ऋण मानदंडों के अनुसार आवेदक की साख और व्यावसायिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते हैं। सब्सिडी के वितरण के लिए, बैंक यह प्रमाणित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि कारीगर नियमित रूप से किस्तें चुकाता है, डिफ़ॉल्टर नहीं है, और ऋण राशि का उपयोग उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया है। इसमें मशीनरी, उपकरण या कच्चे माल की खरीद की पुष्टि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा साइट पर दौरे भी शामिल हो सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
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Download Form
Applicant downloads the prescribed application form from the official website.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
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अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
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फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कारीगर किसे माना जाता है?
कारीगर वह कर्मकार है जो कुटीर और ग्रामीण उद्योग विभाग के Indext-C में पंजीकृत है, हथकरघा या हस्तशिल्प कला में कौशल रखता है, और विकास आयुक्त Handloom/Handicraft/Indext-C द्वारा जारी पहचान पत्र, या जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक का अनंतिम प्रमाण पत्र रखता है।
वित्तीय सहायता का उपयोग किस लिए किया जा सकता है?
ऋण और सब्सिडी सहित वित्तीय सहायता का उपयोग मौजूदा या नए कारीगर व्यवसाय के विकास के लिए कच्चा माल, उपकरण, औज़ार और मशीनरी खरीदने में किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि ऋण का उपयोग सख्ती से स्वीकृत उद्देश्य के लिए ही किया जाए।
मार्जिन मनी सब्सिडी की गणना और वितरण कैसे होता है?
मार्जिन मनी सब्सिडी सामान्य श्रेणी (पुरुष) लाभार्थियों के लिए ऋण राशि का 20% और आरक्षित श्रेणी, महिला और शारीरिक रूप से विकलांग (40% या अधिक विकलांगता) लाभार्थियों के लिए 25% है। यह ऋण जारी होने के बाद एकमुश्त वितरित की जाती है और सीधे कारीगर के बैंक खाते में जमा होती है। यह सब्सिडी तीन वर्षों की अवधि में अधिकतम ₹1,00,000 तक के ऋण पर उपलब्ध है।
ब्याज सब्सिडी कैसे काम करती है?
ऋण राशि पर 7% ब्याज सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए हर छह महीने में लाभार्थी के खाते में जमा होती है, जिससे कारीगर के ऋण पर कुल ब्याज का बोझ कम होता है।
ऋण चुकाने की अवधि क्या है?
लाभार्थी को ब्याज सहित ऋण नियमित रूप से न्यूनतम एक वर्ष (12 मासिक किस्तें) और अधिकतम तीन वर्ष (36 मासिक किस्तें) की अवधि में चुकाना होगा, जैसा स्वीकृत करने वाला बैंक तय करे।
क्या मैं विकास आयुक्त का पहचान पत्र न होने पर भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, यदि आपके पास विकास आयुक्त Handloom/Handicraft/Indext-C का पहचान पत्र नहीं है, तब भी आप पात्र हो सकते हैं, यदि आपके पास जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक द्वारा जारी कारीगर का अनंतिम प्रमाण पत्र है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









