Dr.Babasaheb Ambedkar Udyog Uday Yojana: ब्याज सब्सिडी सहायता (विनिर्माण क्षेत्र)
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात में SC/ST उद्यमियों द्वारा संचालित विनिर्माण MSMEs के टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी, साथ ही महिलाओं, दिव्यांग उद्यमियों, स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों के लिए अतिरिक्त लाभ।
- फंडिंग राशि
- ₹1.25 करोड़ – ₹2.45 करोड़
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Gujarat
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
यह गुजरात योजना SC/ST उद्यमियों द्वारा संचालित विनिर्माण MSMEs को टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है। इसे गुजरात के Industries and Mines Department ने शुरू किया है, और यह 7 अगस्त 2020 से 6 अगस्त 2025 तक चलती है।
सब्सिडी 5 से 7 वर्ष के टर्म लोन पर 6-8% है। तालुका श्रेणी के आधार पर अधिकतम वार्षिक सब्सिडी ₹25 लाख से ₹35 लाख है। महिला उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों, स्टार्टअप्स, और 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों के लिए अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹1.25 करोड़ – ₹2.45 करोड़
आपको क्या मिलेगा
- ब्याज सब्सिडी: विनिर्माण उद्यमों के टर्म लोन पर 6-8% ब्याज सब्सिडी प्राप्त करें। तालुका श्रेणी के आधार पर अधिकतम वार्षिक सब्सिडी ₹25 लाख से ₹35 लाख तक होती है।
- दीर्घकालिक सहायता: सब्सिडी 5 से 7 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है, जिससे पात्र व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण दीर्घकालिक वित्तीय राहत मिलती है और उधार की कुल लागत घटती है।
- लक्षित लाभ: महिला उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों, स्टार्टअप्स और 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमियों के लिए अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हैं, जो विनिर्माण क्षेत्र में विविध भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों की गहन समीक्षा होगी, ताकि सभी पात्रता मानदंडों का पालन सत्यापित हो, जिनमें उद्यम का प्रकार, विनिर्माण क्षेत्र में संलग्नता, SC/ST उद्यमी का योगदान (51% या उससे अधिक इक्विटी), और टर्म लोन का विवरण शामिल है। चयन योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और प्रदान किए गए दस्तावेज़ों की पूर्णता पर आधारित होगा। शॉर्टलिस्ट किए गए आवेदकों से आवश्यकता होने पर अतिरिक्त सत्यापन या स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है, और उसके बाद ब्याज सब्सिडी की अंतिम स्वीकृति और वितरण होगा।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on IFP
Visit the Investor Facilitation Portal and complete the new investor registration.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Dr.Babasaheb Ambedkar Udyog Uday Yojana क्या है?
यह गुजरात के उद्योग और खान विभाग द्वारा शुरू की गई एक छत्र योजना है, जो विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ब्याज सब्सिडी देती है, विशेष रूप से SC/ST उद्यमियों द्वारा संचालित उद्यमों को।
इस ब्याज सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
ऐसे सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम जिनमें SC/ST उद्यमियों का 51% या उससे अधिक योगदान हो, जो विनिर्माण क्षेत्र में हों, और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने से पहले किसी मान्यता प्राप्त बैंक या वित्तीय संस्था से टर्म लोन लिया हो। उद्यम को टर्म लोन पर कम से कम 2% ब्याज भी स्वयं वहन करना होगा।
अधिकतम ब्याज सब्सिडी कितनी उपलब्ध है?
अधिकतम वार्षिक ब्याज सब्सिडी श्रेणी I तालुकाओं में 7 वर्ष के लिए ₹35 लाख, श्रेणी II तालुकाओं में 6 वर्ष के लिए ₹30 लाख, और श्रेणी III तथा नगर निगम क्षेत्रों में 5 वर्ष के लिए ₹25 लाख है। श्रेणी के आधार पर पूरी अवधि की कुल सब्सिडी ₹1.25 करोड़ से ₹2.45 करोड़ तक हो सकती है।
क्या कुछ विशेष उद्यमियों के लिए विशेष विचार हैं?
हाँ, विशिष्ट समूहों के लिए अतिरिक्त लाभ उपलब्ध हैं, जिनमें महिला उद्यमी, दिव्यांग उद्यमी, पंजीकृत स्टार्टअप्स और 35 वर्ष से कम आयु के युवा उद्यमी शामिल हैं। ये अतिरिक्त लाभ समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं।
मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन करूँ?
आवेदन की पूरी प्रक्रिया गुजरात के Investor Facilitation Portal (IFP) के माध्यम से ऑनलाइन होती है। आपको पहले नया निवेशक पंजीकरण करना होगा, अपना ईमेल ID सत्यापित करना होगा, फिर लॉगिन करके विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी अनिवार्य व्यावसायिक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे।
इस योजना के तहत SC/ST उद्यम क्या है?
SC/ST उद्यम वह उद्यम है जिसमें SC/ST उद्यमियों का योगदान (इक्विटी/स्वामित्व) 51% या उससे अधिक हो। इससे सुनिश्चित होता है कि लाभ मुख्य रूप से उन व्यवसायों को मिले जिनमें SC/ST का महत्वपूर्ण स्वामित्व है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









