HP Cold Chain Interest Subvention
Department of Industries, Government of Himachal Pradesh (Startup Himachal) द्वारा
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त्वरित उत्तर
हिमाचल प्रदेश में गैर-बागवानी (non-horticulture) उत्पादों के कोल्ड चेन ढाँचे के लिए लिए गए ऋणों पर 7 वर्षों तक 7% ब्याज अनुदान।
- फंडिंग राशि
- अलग-अलग
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Himachal Pradesh
इस सब्सिडी के बारे में
हिमाचल प्रदेश में गैर-बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड चेन स्थापित करने वाली इकाइयों को अपने ऋणों पर 7 वर्षों के लिए 7% ब्याज अनुदान मिलता है। यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य खाद्य मिशन (State Food Mission) के तहत दिया जाता है। यह लाभ गैर-पुनर्भुगतान योग्य (non-repayable) है। लाभार्थियों को नीतिगत ढाँचे के संबंध में नियामक मार्गदर्शन और सहायता भी मिलती है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Industries, Government of Himachal Pradesh (Startup Himachal)Shimla · Himachal Pradesh · India
Startup Himachal is the startup section of the Department of Industries, Government of Himachal Pradesh, based in Shimla. It publishes the state's startup policy and the incentives open to startups, new industries, innovation projects and incubators in Himachal Pradesh. What the…
Learn moreलाभ और फंडिंग
आपको क्या मिलेगा
यह कार्यक्रम कोल्ड चेन सुविधाएँ स्थापित करने के लिए लिए गए ऋणों पर 7% ब्याज अनुदान प्रदान करता है। यह वित्तीय सहायता 7 वर्षों तक उपलब्ध है, जिससे इस महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में निवेश करने वाली इकाइयों का ब्याज बोझ काफी कम हो जाता है। यह गैर-पुनर्भुगतान योग्य लाभ परियोजना की व्यवहार्यता सुधारने, नकदी प्रवाह बढ़ाने और गैर-बागवानी उत्पादों के कोल्ड चेन क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद करता है, जिससे हिमाचल प्रदेश में आपूर्ति श्रृंखला और खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। प्रत्यक्ष वित्तीय राहत के अलावा, लाभार्थियों को नीतिगत ढाँचे में मार्गदर्शन और सहायता भी मिलती है।
- वितरण
- Reimbursement
- अवधि
- 85 महीने
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
इस ब्याज अनुदान के आवेदनों का मूल्यांकन आमतौर पर उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य संबंधित राज्य सरकारी निकायों के अधिकारियों की एक समर्पित समिति द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया में जमा दस्तावेज़ों की विस्तृत प्रशासनिक समीक्षा, परियोजना की व्यवहार्यता और वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सत्यापन, तथा State Food Mission के उद्देश्यों के साथ परियोजना की संगति का आकलन शामिल है। कोल्ड चेन अवसंरचना योजना की तकनीकी समीक्षा विशेषज्ञ भी कर सकते हैं। अंतिम चयन सभी पात्रता मानदंडों के पालन और योजना के तहत उपलब्ध धनराशि पर आधारित होता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Apply Online/Offline
Submit a comprehensive application with project details and loan documents to the designated state department.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कोल्ड चेन के लिए ब्याज अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में गैर-बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड चेन ढाँचे को प्रोत्साहित करना है, जिससे कटाई उपरांत होने वाले नुकसान घटें, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़े और राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिले।
इस ब्याज अनुदान का दावा कौन कर सकता है?
हिमाचल प्रदेश में गैर-बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड चेन सुविधाएँ स्थापित करने वाली कोई भी इकाई, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, LLPs, साझेदारी फर्में, एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय और संभवतः NGOs शामिल हैं, इस लाभ के लिए आवेदन करने की पात्र है।
ब्याज अनुदान की मात्रा और अवधि क्या है?
पात्र इकाइयों को उनके टर्म लोन पर प्रति वर्ष 7% ब्याज अनुदान मिलेगा। यह लाभ कोल्ड चेन सुविधा के वाणिज्यिक संचालन की तिथि या अनुदान के पहले वितरण की तिथि, जो भी पहले हो, से 7 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा।
क्या यह योजना सीधा अनुदान या ऋण देती है?
नहीं, यह योजना ब्याज अनुदान देती है, जिसका अर्थ है कि कोल्ड चेन परियोजना के लिए बैंक ऋण पर चुकाए गए ब्याज का एक हिस्सा सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति या सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यह सरकार से सीधा अनुदान या स्वयं सरकार का ऋण नहीं है।
इस ब्याज अनुदान के लिए कोई इकाई आवेदन कैसे कर सकती है?
इस प्रोत्साहन के लिए आवेदन आमतौर पर State Food Mission के तहत निर्दिष्ट नोडल एजेंसी या विभाग को दिए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में उद्योग विभाग या खाद्य प्रसंस्करण विभाग। प्रक्रिया में आमतौर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ऋण स्वीकृति पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना शामिल होता है, जिन्हें सत्यापन और स्वीकृति के लिए एक नामित समिति द्वारा जाँचा जाता है।
क्या कुछ विशेष उत्पाद श्रेणियाँ बाहर रखी गई हैं?
हाँ, यह योजना विशेष रूप से 'गैर-बागवानी उत्पादों' को लक्षित करती है। इसका अर्थ है कि मुख्य रूप से फल, सब्ज़ियों और अन्य बागवानी वस्तुओं के लिए बनी कोल्ड चेन सुविधाएँ इस विशेष प्रोत्साहन के तहत पात्र नहीं हो सकतीं। ध्यान डेयरी, मांस, समुद्री भोजन, प्रसंस्कृत खाद्य आदि अन्य खाद्य उत्पादों पर है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









