ब्याज सब्सिडी (पुडुचेरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग)
Industries and Commerce Department, Government of Puducherry द्वारा
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त्वरित उत्तर
पुडुचेरी की औद्योगिक इकाइयां स्थायी परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी के लिए लिए गए ऋणों पर चुकाए गए वार्षिक ब्याज का 25% ब्याज सब्सिडी के रूप में प्राप्त कर सकती हैं, जिसकी अधिकतम सीमा है, विशेष रूप से कुछ उद्यमी श्रेणियों के लिए।
- फंडिंग राशि
- ₹3.75 लाख – ₹25 लाख
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Puducherry
इस सब्सिडी के बारे में
“ब्याज सब्सिडी” उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की “Motivation of Entrepreneurs to Start Industries and Fiscal Assistance to Industries” योजना का एक घटक है। यह योजना औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय संस्थानों से स्थायी परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी के निर्माण हेतु ऋण लेने वाली पात्र इकाइयां, वार्षिक ब्याज राशि के 25% के बराबर ब्याज प्रोत्साहन प्राप्त कर सकती हैं। योजना में उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि और उद्यमी श्रेणी के आधार पर अलग-अलग अधिकतम सब्सिडी सीमाएं हैं, जो विशेष रूप से SC/ST/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्व सैनिक उद्यमियों और “Thrust Area” या “IT Sector” उद्योगों को लक्षित करती हैं। आवेदन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं। यह कार्यक्रम औद्योगिक विकास को समर्थन देने और केंद्र शासित प्रदेश में उद्यमियों का वित्तीय बोझ कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो नए उपक्रमों और मौजूदा इकाइयों के विस्तार, दोनों को प्रोत्साहित करता है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹3.75 लाख – ₹25 लाख
आपको क्या मिलेगा
- SC/ST/महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योग, जिसने 2-8-2004 को या उसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया: 5 वर्षों की अवधि के लिए चुकाए गए वार्षिक ब्याज राशि का 25% ब्याज प्रोत्साहन, जो वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत की तिथि से स्वीकार्य होगा। प्रत्येक उद्योग को किसी भी वित्तीय वर्ष में अधिकतम ₹75,000/- तक का ब्याज प्रोत्साहन स्वीकार्य होगा।
- SC/ST/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योग, जिसने 24-8-2011 को या उसके बाद उत्पादन शुरू किया: 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष अधिकतम ₹5,00,000/- की सीमा के अधीन 25% ब्याज सब्सिडी। यह प्रोत्साहन वित्तीय संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा, जिससे इकाई को सीधे उसके ब्याज बोझ में कमी का लाभ मिलेगा।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदनों की प्रक्रिया और जांच उद्योग विभाग द्वारा की जाएगी, ताकि पात्रता सत्यापित हो सके और प्रोत्साहन/सब्सिडी प्रदान करने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त की जा सकें। ये मामले सीधे विभाग द्वारा संभाले जाते हैं और इन्हें स्वीकृति के लिए राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Obtain Application Form
Download the prescribed application form from the official website of the Directorate of Industries and Commerce, Puducherry.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना का प्राथमिक लाभ क्या है?
यह योजना पात्र औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी के लिए लिए गए ऋणों पर चुकाए गए वार्षिक ब्याज राशि पर 25% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है।
अधिकतम सब्सिडी राशि कितनी उपलब्ध है?
SC/ST/महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों (2-8-2004 को या उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाली) के लिए अधिकतम वार्षिक ब्याज सब्सिडी ₹75,000 है, और SC/ST/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा स्थापित इकाइयों (24-8-2011 को या उसके बाद उत्पादन शुरू करने वाली) के लिए ₹5,00,000 है। दोनों स्तर 5 वर्षों की अवधि के लिए सहायता प्रदान करते हैं।
सब्सिडी कैसे वितरित की जाती है?
प्रोत्साहन उस वित्तीय संस्थान के माध्यम से दिया जाएगा जिससे औद्योगिक इकाई ने ऋण लिया था, जो उद्यमी द्वारा चुकाए गए ब्याज के एक हिस्से को सीधे कम करेगा।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
SC/ST/महिला/शारीरिक रूप से विकलांग/पूर्व सैनिक उद्यमियों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां, या “Thrust Area” या “IT Sector Industries”, पात्र हैं। उन्होंने वित्तीय संस्थान से ऋण लिया होना चाहिए और उत्पादन शुरू होने की विशिष्ट तिथियों (2-8-2004 या 24-8-2011 को या उसके बाद) को पूरा करना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन निर्धारित प्रपत्र का उपयोग करके ऑफ़लाइन जमा किए जाते हैं, जो Directorate of Industries and Commerce, Puducherry की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदकों को प्रपत्र भरना होता है, अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करने होते हैं, और उसे संबंधित प्राधिकारी को जमा करना होता है, साथ ही प्राप्ति रसीद का अनुरोध करना होता है।
क्या आवेदन के लिए कोई विशिष्ट अंतिम तिथि है?
अंतिम तिथि इकाई-विशिष्ट है: नई इकाइयों के लिए उत्पादन प्रारंभ/पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर, या मौजूदा इकाइयों के लिए विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण पूरा होने के एक वर्ष के भीतर। सभी आवेदकों के लिए कोई एक निश्चित अंतिम तिथि नहीं है।










