Training Expense Reimbursement Scheme
Department of Industries, Government of Chhattisgarh द्वारा
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त्वरित उत्तर
छत्तीसगढ़ के नए कोर सेक्टर और सोलर पावर प्लांट के कुशल/अर्ध-कुशल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों के प्रशिक्षण खर्च की एकमुश्त प्रतिपूर्ति।
- फंडिंग राशि
- अलग-अलग
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- पात्र चरण
- राजस्व
- स्थान
- Chhattisgarh
इस सब्सिडी के बारे में
Training Expense Reimbursement Scheme, “Package for Large Enterprises in Core (Except Steel) Sector and Solar Power Plants” नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के औद्योगिक परिदृश्य में रोज़गार और कौशल विकास को प्रोत्साहित करना है। यह पहल नए उद्योगों को वित्तीय राहत देती है, विशेषकर सीमेंट, एल्युमिनियम, थर्मल पावर और सोलर पावर प्लांट जैसे कोर सेक्टर में, क्योंकि यह उनके कार्यबल के प्रशिक्षण से जुड़ी लागत को संतुलित करती है। प्रशिक्षण खर्च के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करके सरकार कंपनियों को स्थानीय प्रतिभा में निवेश करने, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कर्मचारियों का कौशल बढ़ाने और औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहती है।
यह योजना कुशल श्रमशक्ति तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो बड़े पैमाने के विनिर्माण और ऊर्जा क्षेत्रों के सतत विकास का आधार है। यह उद्यमों को मानव पूंजी विकास से जुड़ा परिचालन बोझ घटाने में मदद करती है, जिससे छत्तीसगढ़ नए औद्योगिक निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनता है। नीति राज्य की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बने और साथ ही स्थानीय रोज़गार व कौशल उन्नति भी सुनिश्चित हो।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
आपको क्या मिलेगा
यह योजना पात्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण खर्च की एकमुश्त प्रतिपूर्ति देती है। प्रतिपूर्ति राशि नियोक्ता द्वारा चुकाए गए कर्मचारी के एक माह के वेतन या प्रति व्यक्ति ₹15,000, जो भी कम हो, होगी। यह वित्तीय सहायता छत्तीसगढ़ में स्थित कोर सेक्टर (सीमेंट, एल्युमिनियम, थर्मल पावर) और सोलर पावर प्लांट की नई इंडस्ट्रीज़ को स्थानीय मानव पूंजी विकास में उनके निवेश की भरपाई में मदद करती है। यह लाभ वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन गतिविधि की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए, या कंपनी के स्थिर पूंजी निवेश के 100% तक, लागू होता है, जो दीर्घकालिक महत्वपूर्ण सहायता देता है। पात्र कर्मचारी छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने चाहिए और उनका मासिक वेतन ₹50,000 से कम होना चाहिए।
- वितरण
- Reimbursement
- अवधि
- 61 महीने
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रति कर्मचारी मैं अधिकतम कितनी प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता हूँ?
आप एक बार की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं, जो नियोक्ता द्वारा चुकाए गए एक माह के वेतन या प्रति कर्मचारी ₹15,000, इनमें से जो भी राशि कम हो, के बराबर है।
इस प्रतिपूर्ति योजना के लिए कौन-से उद्योग पात्र हैं?
यह योजना छत्तीसगढ़ में स्थापित नए कोर सेक्टर उद्योगों, जैसे सीमेंट, एल्युमिनियम और थर्मल पावर, तथा नए सोलर पावर प्लांट के लिए खुली है।
जिन कर्मचारियों के प्रशिक्षण खर्च का दावा किया जा रहा है, उनके लिए क्या विशेष मानदंड हैं?
हाँ, पात्र कर्मचारी छत्तीसगढ़ के निवासी (domicile) होने चाहिए और उनका मासिक वेतन ₹50,000 से कम होना चाहिए। प्रतिपूर्ति कुशल और अर्ध-कुशल कर्मचारियों के लिए है।
इस प्रतिपूर्ति को पाने की कुल अवधि या सीमा क्या है?
यह योजना वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन गतिविधि की तारीख से पाँच वर्षों तक, या स्थिर पूंजी निवेश के 100% तक, जो भी सीमा पहले पूरी हो, लागू होती है।
मैं प्रतिपूर्ति के लिए अपना पहला दावा कब जमा कर सकता हूँ?
इस योजना के तहत पहला दावा कर्मचारी की नियुक्ति के एक वर्ष बाद देय होगा। इससे सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी आपके कार्यबल में पर्याप्त समय तक शामिल रहा है।
क्या यह अनुदान है या ऋण?
यह प्रतिपूर्ति योजना है, जो सब्सिडी की श्रेणी में आती है। यह ऋण नहीं है, और आपकी कंपनी से कोई इक्विटी नहीं ली जाती। यह राशि लौटानी नहीं होती।









