Chhattisgarh Fixed Capital Investment Subsidy
Department of Industries, Government of Chhattisgarh द्वारा
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त्वरित उत्तर
छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पात्र निवेश का 30% से 45% स्थायी पूंजी निवेश सब्सिडी, अधिकतम ₹8 करोड़ तक।
- फंडिंग राशि
- ₹8 करोड़ तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Chhattisgarh
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को पात्र स्थायी पूंजी निवेश (FCI) का 30% से 45% सब्सिडी मिलती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30 लाख से ₹800 लाख तक है। यह छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 का हिस्सा है। इसमें नए उद्योग और मौजूदा उद्योगों का विस्तार, विविधीकरण, प्रतिस्थापन या आधुनिकीकरण शामिल है, जो सामान्य और थ्रस्ट, दोनों क्षेत्रों में हों।
प्रतिशत और सीमा उद्यम के आकार (सूक्ष्म, लघु या मध्यम), नीति में उसकी श्रेणी और इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह सामान्य क्षेत्र में है या थ्रस्ट क्षेत्र में।
भुगतान आकार पर निर्भर करता है। सूक्ष्म उद्यमों को एक ही किश्त मिलती है। लघु उद्यमों को तीन समान वार्षिक किश्तें मिलती हैं। मध्यम उद्यमों को पांच समान वार्षिक किश्तें मिलती हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹8 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
यह योजना छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को स्थायी पूंजी निवेश सब्सिडी देती है। सब्सिडी पात्र स्थायी पूंजी निवेश (FCI) के 30% से 45% तक है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30 लाख से ₹800 लाख तक है, जो उद्यम के आकार, श्रेणी और क्षेत्र पर निर्भर है। भुगतान संरचित है: सूक्ष्म उद्यमों को एक ही किश्त, लघु उद्यमों को तीन समान वार्षिक किश्तें और मध्यम उद्यमों को पांच समान वार्षिक किश्तें मिलती हैं। यह वित्तीय सहायता नई स्थापनाओं, विस्तार, विविधीकरण और आधुनिकीकरण के प्रयासों में व्यवसायों की मदद करती है।
- वितरण
- Tranched
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
स्थायी पूंजी निवेश सब्सिडी की चयन और स्वीकृति प्रक्रिया में आवेदक की पात्रता मानदंडों के अनुपालन और प्रस्तावित स्थायी पूंजी निवेश की वैधता का आकलन शामिल है। प्राधिकारी उद्यम के पंजीकरण की स्थिति, निवेश विवरण और नीति उद्देश्यों के साथ तालमेल की पुष्टि करते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन नामित समिति या विभाग द्वारा आवेदन और सहायक दस्तावेज़ों की व्यापक समीक्षा के आधार पर अंतिम स्वीकृति दी जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Review Policy
Review the Chhattisgarh Industrial Development Policy 2024-30 for eligibility and detailed guidelines.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्थायी पूंजी निवेश सब्सिडी क्या है?
यह छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उनके स्थायी पूंजी निवेश के लिए दिया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन है।
इस सब्सिडी का दावा करने के लिए कौन पात्र है?
छत्तीसगढ़ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs), जिनमें नई इकाइयां स्थापित करने वाले या मौजूदा उद्योगों का विस्तार, विविधीकरण, प्रतिस्थापन या आधुनिकीकरण करने वाले शामिल हैं, पात्र हैं।
सब्सिडी की राशि कितनी है?
सब्सिडी स्थायी पूंजी निवेश (FCI) का 30% से 45% है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹30 लाख से ₹800 लाख के बीच है, जो उद्यम के आकार, श्रेणी और क्षेत्र पर निर्भर है।
सब्सिडी कैसे वितरित होती है?
सूक्ष्म उद्यमों के लिए सब्सिडी एक ही किश्त में वितरित होती है। लघु उद्यमों को इसकी तीन समान वार्षिक किश्तें मिलती हैं, और मध्यम उद्यमों को पांच समान वार्षिक किश्तें मिलती हैं।
क्या कोई विशिष्ट क्षेत्र कवर होते हैं?
यह सब्सिडी नीति द्वारा परिभाषित सामान्य और थ्रस्ट, दोनों क्षेत्रों के उद्योगों के लिए उपलब्ध है।
क्या यह सब्सिडी प्रतिदेय है?
नहीं, यह एक गैर-प्रतिदेय सब्सिडी है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक विकास के लिए पूंजी व्यय का समर्थन करना है।










