ई-ठेला सहायता योजना
Labour Department, Government of Chhattisgarh द्वारा
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त्वरित उत्तर
छत्तीसगढ़ के पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को ई-ठेला खरीदने के लिए राज्य श्रम विभाग की ओर से ₹30,000 का अनुदान और बैंक ऋण।
- फंडिंग राशि
- अलग-अलग
- फंडिंग प्रकार
- ऋण
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Chhattisgarh
इस लोन के बारे में
छत्तीसगढ़ श्रम विभाग ने 19 जून 2017 को ई-ठेला सहायता योजना शुरू की। यह पंजीकृत असंगठित श्रमिकों, खासकर उन लोगों की मदद करती है जो हाथ-ठेला चलाते हैं या रिक्शा या ऑटो चलाते हैं, ताकि वे ई-ठेला खरीद सकें।
आपको योजना के क्रियान्वयन खर्च के लिए ₹10,000 देने होते हैं। छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ₹30,000 का अनुदान देता है। ई-ठेला की बाकी लागत बैंक ऋण से पूरी होती है, जिसे आप निर्धारित समय में ब्याज सहित चुकाते हैं। आपके ऋण दस्तावेज़ जमा होने के बाद अनुदान सीधे आपके खाते में जाता है।
आपको कम से कम 90 दिनों से छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए और वर्तमान में हाथ-ठेला चलाना चाहिए। आपकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वाणिज्यिक वाहन चालकों को RTO से वैध स्वास्थ्य प्रमाणपत्र चाहिए। हर श्रमिक केवल एक बार ही इस योजना का लाभ ले सकता है।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
अनुदान प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- फंड प्रकार
- ऋण
- इक्विटी
- इक्विटी-मुक्त
- चुकौती
- चुकाने योग्य
आपको क्या मिलेगा
ई-ठेला सहायता योजना पात्र असंगठित श्रमिकों के लिए बहुआयामी वित्तीय सहायता ढाँचा देती है। लाभार्थियों को योजना के क्रियान्वयन खर्च में ₹10,000 का योगदान देना होता है। छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ₹30,000 का पर्याप्त अनुदान देगा। ई-ठेला खरीद के लिए शेष राशि बैंक ऋण के रूप में दी जाएगी, जिसे निर्धारित समय-सीमा में ब्याज सहित चुकाने की जिम्मेदारी लाभार्थी की है। बोर्ड का अनुदान योगदान सभी आवश्यक ऋण-संबंधी दस्तावेज़ जमा होने पर सीधे लाभार्थी के खाते में जारी होता है।
- वितरण
- Lump Sum
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में आवेदक की पंजीकरण स्थिति और आयु व अन्य पात्रता मानदंडों के पालन की प्रारंभिक जाँच शामिल है। पात्रता की पुष्टि होने पर आवेदन अनुदान घटक की स्वीकृति के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद बैंक ऋण वाले हिस्से के लिए आवेदकों को बोर्ड में सभी आवश्यक ऋण-संबंधी दस्तावेज़ जमा करने होंगे। ये ऋण दस्तावेज़ सफलतापूर्वक जमा और संसाधित होने के बाद ही अनुदान लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित होगा।
आवेदन प्रक्रिया
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Visit Website
Applicant visits the official Chhattisgarh Labour Department website to begin the process.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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अपना आवेदन ड्राफ़्ट करें
ग्रांट ट्रैकर के अंदर फ़ॉर्म भरें — AI आपके पिछले उत्तरों का उपयोग करके हर उत्तर का ड्राफ़्ट बनाता है, ताकि आपको खाली पन्ने से शुरुआत न करनी पड़े।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
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अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
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आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
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फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ई-ठेला सहायता योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य ई-ठेला खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देकर असंगठित श्रमिकों को सशक्त बनाना है, जिससे उनकी आजीविका और व्यवसाय संचालन बेहतर हो।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पात्र आवेदकों में वे पंजीकृत असंगठित श्रमिक शामिल हैं जो हाथ-ठेला चलाते हैं, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, और जो छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में कम से कम 90 दिनों से पंजीकृत हैं। वाणिज्यिक वाहन चालकों को RTO से स्वास्थ्य प्रमाणपत्र भी चाहिए।
योजना किस प्रकार की वित्तीय सहायता देती है?
योजना छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड से ₹30,000 का अनुदान देती है और ई-ठेला की बाकी लागत के लिए बैंक ऋण की सुविधा देती है। लाभार्थियों को पहले ही ₹10,000 का योगदान देना होता है।
क्या यह वित्तीय सहायता चुकाने योग्य है?
हाँ, बैंक ऋण के रूप में दिया गया हिस्सा लाभार्थी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में और बैंक द्वारा तय ब्याज दर पर चुकाने योग्य है। बोर्ड द्वारा दिए गए ₹30,000 अनुदान हैं और इन्हें वापस नहीं करना होता।
कोई अपंजीकृत आवेदक इस योजना के लिए कैसे आवेदन करे?
जो आवेदक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें पहले छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, 'छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड' के अंतर्गत 'Apply' अनुभाग चुनना होगा, 'Asangathit Marmakaar Mandal' और 'Asangathit Shramik Panjikaran' चुनना होगा, और फिर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए 'Aavedan' चुनना होगा।
आवेदन के लिए आम तौर पर कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
हालाँकि इसे स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, आवेदकों से आम तौर पर आयु, निवास, पहचान, श्रमिक पंजीकरण और आवश्यक स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों का प्रमाण देने की अपेक्षा की जाती है। ऋण वाले हिस्से के लिए बैंक-संबंधी दस्तावेज़ भी आवश्यक होंगे।








