अनुसूचित जाति के छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए व्यवसाय स्थान या दुकान खरीदने की योजना
Social Justice and Empowerment Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
यह गुजरात सरकार की योजना अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय परिसर या दुकान खरीदने के लिए वित्तीय सहायता देती है, जिसमें ₹10 लाख तक का ऋण और ₹15,000 की सब्सिडी शामिल है।
इस लोन के बारे में
गुजरात सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक द्वारा 1991 में शुरू की गई यह महत्वपूर्ण योजना अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के छोटे व्यवसाय मालिकों के उत्थान के लिए बनाई गई है। यह उन अनेक महत्वाकांक्षी उद्यमियों की चुनौती को संबोधित करती है जो हाशिये के समुदायों से आते हैं और शहरी क्षेत्रों में उपयुक्त व्यावसायिक स्थान प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करते हैं। वित्तीय सहायता देकर यह योजना SC व्यक्तियों को व्यवसाय परिसर या दुकानें खरीदने में सक्षम बनाती है, जिससे स्वरोजगार, व्यवसाय विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
योजना का मूल उद्देश्य उस पूंजी तक पहुंच प्रदान करना है, जो पारंपरिक माध्यमों से प्राप्त करना कठिन होता। यह समावेशी विकास को समर्थन देती है, और SC उद्यमियों को अपने व्यवसाय स्थापित और विस्तारित करने के अवसर बनाती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और रोजगार सृजन में योगदान होता है। इस योजना में केवल एक बड़ा ऋण घटक ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण ब्याज सब्सिडी और प्रत्यक्ष वित्तीय अनुदान भी शामिल है, जो इसे लाभार्थियों के लिए एक व्यापक सहायता प्रणाली बनाता है। यह धन का उसके निर्धारित उपयोग को सुनिश्चित करके और कुछ पात्र समूहों को प्राथमिकता देकर टिकाऊ व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है।
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अनुदान प्रदाता
Provider
Social Justice and Empowerment Department, Government of GujaratGandhinagar · Gujarat · India
The Social Justice and Empowerment Department is a department of the Government of Gujarat, with its office in Block No. 5, Sachivalaya, Gandhinagar. It runs loan and self-employment schemes for Scheduled Castes, backward classes and Antyodaya Scheduled Caste people, and the…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹10.15 लाख तक
- फंड प्रकार
- ऋण
- इक्विटी
- इक्विटी-मुक्त
- चुकौती
- चुकाने योग्य
आपको क्या मिलेगा
यह योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय परिसर या दुकान खरीदने के लिए ₹10 लाख तक का ऋण देकर पर्याप्त वित्तीय समर्थन प्रदान करती है। यह ऋण SC व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करने या विस्तार करने में महत्वपूर्ण है। ऋण के अतिरिक्त लाभार्थियों को ₹15,000 की प्रत्यक्ष सब्सिडी मिलती है। एक प्रमुख लाभ ब्याज सब्सिडी है, जिसमें तीन वर्ष तक सरकार 4% से अधिक का बैंक ब्याज वहन करती है, जिससे लाभार्थी पर वित्तीय बोझ काफी कम होता है। ऋण और सब्सिडी का यह संयोजन, साथ में ब्याज सहायता, टिकाऊ व्यावसायिक विकास के लिए एक मजबूत वित्तीय पैकेज बनाता है।
- वितरण
- Tranched
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदन जमा करने के अलावा कोई स्पष्ट “चयन प्रक्रिया” विस्तार से नहीं बताई गई है। हालांकि योजना शिक्षित बेरोजगार, बेरोजगार मिल कर्मचारी, तकनीकी और व्यावसायिक अनुभव वाले व्यक्तियों, और योग्यता वाले स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों जैसे कुछ पात्र समूहों को प्राथमिकता देती है। आवेदनों की समीक्षा पात्रता मानदंड, ऋण के उद्देश्य और प्रस्तुत जमानत के आधार पर होने की संभावना है। मूल्यांकन में प्रस्तावित व्यवसाय परिसर के लिए भूमि और निर्माण नियमों का पालन भी एक महत्वपूर्ण कारक है।
आवेदन प्रक्रिया
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Register
Register as a new user on the e-Samaj Kalyan Portal using Aadhaar and personal details.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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अपना आवेदन ड्राफ़्ट करें
ग्रांट ट्रैकर के अंदर फ़ॉर्म भरें — AI आपके पिछले उत्तरों का उपयोग करके हर उत्तर का ड्राफ़्ट बनाता है, ताकि आपको खाली पन्ने से शुरुआत न करनी पड़े।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
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अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
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आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
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फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
यह योजना केवल गुजरात के मूल निवासी और अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के व्यक्तियों के लिए है। आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है, और शिक्षित बेरोजगारों, बेरोजगार मिल कर्मचारियों, तकनीकी/व्यावसायिक अनुभव वाले व्यक्तियों और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।
अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी उपलब्ध है?
लाभार्थी व्यवसाय परिसर या दुकान खरीदने के लिए अधिकतम ₹10 लाख का ऋण ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ₹15,000 की प्रत्यक्ष सब्सिडी दी जाती है। सरकार तीन वर्ष के लिए 4% से अधिक बैंक ब्याज को ब्याज सब्सिडी के रूप में भी वहन करती है।
क्या ऋण चुकाना होता है?
हां, वित्तीय सहायता में चुकौती योग्य ऋण घटक शामिल है। लाभार्थी को 4% तक का ब्याज स्वयं वहन करना होगा, जबकि इससे अधिक दर का ब्याज तीन वर्ष के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में चुकाया जाएगा। ऋण और ब्याज में चूक करने वालों से दंडात्मक ब्याज लिया जाएगा।
इस सहायता से किस प्रकार की संपत्ति खरीदी जा सकती है?
ऋण सहायता केवल शहरी क्षेत्र में दुकान या व्यवसाय परिसर खरीदने के लिए है। इसमें राज्य सरकारी निकायों द्वारा दीर्घकालिक किराये पर आवंटित संपत्तियां, या अपनी स्पष्ट, अकृषि भूमि पर निर्माण शामिल हो सकते हैं। संपत्ति भूमि और निर्माण नियमों का पालन करनी चाहिए।
आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
पात्र आवेदकों को e-Samaj Kalyan Portal (esamajkalyan.gujarat.gov.in) पर पंजीकरण करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रक्रिया में नया उपयोगकर्ता खाता बनाना, उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल अपडेट करना, योजना-विशिष्ट आवेदन पत्र को अनिवार्य विवरणों के साथ भरना, संबंधित दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन ऑनलाइन जमा करना शामिल है।
ऋण के लिए कोई जमानत की आवश्यकता है?
हां, आवेदकों को अधिकतम दो स्थानीय व्यक्तियों से जमानत देनी होगी, जिनके पास ऋण की पूरी राशि के बराबर अचल संपत्ति हो। इसके अलावा, यदि राज्य निकाय द्वारा आवंटित दुकान या व्यवसाय परिसर खरीदा जा रहा है, तो ऋण पूरी तरह चुकाए जाने तक स्वयं संपत्ति सरकार के पास गिरवी रखनी होगी।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









