Gujarat Textile Policy: Assistance for Technology Acquisition
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात के टेक्सटाइल क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के लिए तकनीक अधिग्रहण और उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता, लागत के 65% तक, ₹50 लाख की सीमा के साथ।
इस सब्सिडी के बारे में
"गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी" उद्योग और खान विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई एक व्यापक योजना है। इसका उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और हर उप-क्षेत्र में टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करना है, जिसमें गारमेंट, परिधान और तकनीकी टेक्सटाइल पर ज़ोर है। 1 अक्टूबर 2024 से 29 सितंबर 2029 तक प्रभावी यह पहल कार्बन फुटप्रिंट घटाने और हरित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, ताकि यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बने।
विशिष्ट घटक "तकनीक अधिग्रहण के लिए सहायता" औद्योगिक इकाइयों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता इकाइयों को मान्यता प्राप्त संस्थानों से उपयुक्त तकनीक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, ताकि वे अपनी उत्पाद या प्रक्रिया तकनीक का उन्नयन कर सकें। ऐसी तकनीकी प्रगति को सुगम बनाकर नीति यह सुनिश्चित करती है कि उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहें और टेक्सटाइल क्षेत्र में निरंतर नवाचार को बढ़ावा मिले, जो गुजरात के व्यापक औद्योगिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप है। यह योजना टेक्सटाइल उद्योग के आधुनिकीकरण, टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और समग्र उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है।
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹50 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
यह कार्यक्रम तकनीक अधिग्रहण लागत के 65% को कवर करके महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50 लाख है। यह सीधी सब्सिडी उन औद्योगिक इकाइयों पर वित्तीय बोझ काफी कम करती है जो अपने संचालन का आधुनिकीकरण करना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त, योजना पहले दो वर्षों के लिए रॉयल्टी भुगतान के लिए भी सहायता देती है, जिससे व्यवसायों को तत्काल भारी आवर्ती लागत के बिना नई तकनीक अपनाने में मदद मिलती है। समग्र लक्ष्य रणनीतिक तकनीकी उन्नयन के माध्यम से गुजरात के टेक्सटाइल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया
आवेदन प्रक्रिया में दो-चरणीय मूल्यांकन शामिल है। शुरुआत में पंजीकरण के लिए आवेदनों की जांच और सत्यापन औद्योगिक आयुक्त द्वारा जमा दस्तावेज़ों और निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। पंजीकृत होने के बाद, औद्योगिक इकाइयां अनंतिम/अंतिम पात्रता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करती हैं। पात्रता प्रमाणपत्र के आवेदन पर इकाई के वर्गीकरण और निवेश आकार के आधार पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, MSME आयुक्त या औद्योगिक आयुक्त जैसे संबंधित प्राधिकारी आगे कार्रवाई करते हैं। ये प्राधिकारी प्रमाणपत्र जारी करने से पहले नीति दिशानिर्देशों और पात्रता मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा करते हैं, और यह प्रमाणपत्र वित्तीय लाभ प्राप्त करने की पूर्व-शर्त है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Apply for Registration
Submit application in prescribed format to Industries Commissioner with documents, within one year from specified dates.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
नीति का उद्देश्य टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, गारमेंट, परिधान और तकनीकी टेक्सटाइल पर विशेष ज़ोर देते हुए पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला को मज़बूत करना है। यह कार्बन फुटप्रिंट घटाने और हरित विकास को भी बढ़ावा देती है, ताकि क्षेत्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बने।
तकनीक अधिग्रहण घटक के तहत किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है?
कार्यक्रम तकनीक लागत के 65% तक की वित्तीय सहायता देता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹50,00,000 है। यह पहले दो वर्षों के लिए रॉयल्टी भुगतान का भी समर्थन करता है।
इस सहायता के लिए कौन सी संस्थाएं आवेदन कर सकती हैं?
नई या मौजूदा औद्योगिक इकाइयां पात्र हैं, बशर्ते वे मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीक प्राप्त करें और उद्योग आयुक्तालय से पूर्व अनुमोदन लें।
क्या पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की कोई समय-सीमा है?
हां, इकाइयों को तकनीक अधिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर की तिथि से एक वर्ष के भीतर उद्योग आयुक्तालय से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
इस नीति के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करूं?
पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ उद्योग आयुक्त को जमा करना होगा, ऋण वितरण, उत्पादन शुरू होने या नीति की प्रभावी तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष के भीतर।
अनंतिम/अंतिम पात्रता प्रमाणपत्र के लिए किस प्रकार की इकाइयां आवेदन कर सकती हैं?
MSME इकाइयां (सकल स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर, 10 करोड़ तक या 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच वर्गीकृत) और अन्य गैर-MSME औद्योगिक इकाइयां, दोनों आवेदन कर सकती हैं, प्रत्येक के लिए आवेदन जमा करने के अलग-अलग बिंदु हैं (जिला उद्योग केंद्र, MSME आयुक्त या औद्योगिक आयुक्त)।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










