Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector: Assistance For Saving In Consumption Of Energy And Water
Department of Industries, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu द्वारा
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त्वरित उत्तर
Dadra & Nagar Haveli और Daman & Diu में MSMEs को ऊर्जा और जल की खपत बचाने की पहलों के लिए वित्तीय सहायता, जिसमें ऑडिट और उपकरण लागत ₹21 लाख तक शामिल है।
- फंडिंग राशि
- ₹21 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
Dadra & Nagar Haveli और Daman & Diu में MSME क्षेत्र के लिए निवेश संवर्धन योजना (IPS) उद्योग विभाग द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका व्यापक लक्ष्य प्रोत्साहन और सहायता देकर एक जीवंत और लचीला MSME इकोसिस्टम विकसित करना है, जो व्यवसायों को बाज़ार के उतार-चढ़ाव से बचाए, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दे, स्थानीय बेरोज़गारी कम करे और स्थानीय श्रमिकों के रोज़गार को प्रोत्साहित करे।
“Assistance For Saving In Consumption Of Energy And Water” उप-योजना विशेष रूप से पर्यावरणीय स्थिरता और MSME क्षेत्र में परिचालन दक्षता को लक्षित करती है। यह उन नए और मौजूदा विनिर्माण व सेवा उद्यमों को वित्तीय सहायता देती है जो अपनी ऊर्जा और जल की खपत कम करने के उपाय लागू करते हैं। यह योजना अधिक टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने में मदद करती है, जिससे व्यवसायों की परिचालन लागत घटती है और केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में योगदान मिलता है। सहायता ऊर्जा/जल ऑडिटरों द्वारा सत्यापन के बाद जारी की जाती है, जिससे सुनिश्चित होता है कि दक्षता उपकरणों में किए गए निवेश की पुष्टि हो।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Industries, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuDadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · India
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹21 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
This scheme provides financial assistance through a reimbursement model, covering two key components for eligible MSME units:
- Reimbursement of 75% of the cost for energy/water audits conducted by recognized institutions/auditing authorities, subject to a maximum of ₹1,00,000.
- Reimbursement of 25% of the cost for equipment recommended by the auditing authority, subject to a maximum of ₹20,00,000 as a one-time assistance. This support helps businesses implement sustainable practices, reduce operational expenses, and enhance their environmental footprint without requiring equity or repayment.
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
Single Window Portal के माध्यम से जमा किए गए आवेदन पहले एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुज़रेंगे, जो पूर्णता और सभी घोषित पात्रता मानदंडों के पालन की जाँच करेगी, जिसमें स्थान, परिचालन अवधि और MSME स्थिति शामिल हैं। एक बार उद्यम अपनी ऊर्जा और जल बचत परियोजना लागू कर ले, तो एक महत्वपूर्ण चरण मान्यता प्राप्त ऊर्जा/जल ऑडिटरों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना और जमा करना है। यह प्रमाण-पत्र ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार उपकरणों और उपायों की सफल स्थापना की पुष्टि करना चाहिए। वित्तीय सहायता का वितरण इसी व्यापक सत्यापन प्रक्रिया और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उद्योग विभाग की अंतिम स्वीकृति पर निर्भर है, जिससे पुष्टि हो कि सब्सिडी की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on Portal
Create an account on the Single Window Portal by providing necessary details and verifying email.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Investment Promotion Scheme (IPS) for MSME Sector का मुख्य उद्देश्य क्या है?
IPS का उद्देश्य MSMEs को व्यापक प्रोत्साहन और सहायता देना है, ताकि उनकी वृद्धि सुनिश्चित हो, उन्हें बाज़ार की चुनौतियों से बचाया जा सके, व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और Dadra & Nagar Haveli और Daman & Diu में स्थानीय निवासियों के लिए रोज़गार सृजित हो।
'Assistance For Saving In Consumption Of Energy And Water' उप-योजना कौन सी विशेष सहायता देती है?
यह उप-योजना ऊर्जा और जल की खपत घटाने वाली पहलों के लिए पात्र MSMEs को वित्तीय सहायता देती है। इसमें ऊर्जा/जल ऑडिट पर हुए खर्च और अनुशंसित उपकरणों की स्थापना के खर्च की प्रतिपूर्ति शामिल है।
इस उप-योजना के तहत अधिकतम प्रतिपूर्ति सीमाएँ क्या हैं?
ऊर्जा/जल ऑडिट के लिए लागत का 75% तक प्रतिपूर्ति होती है, अधिकतम ₹1,00,000 की सीमा के साथ। अनुशंसित उपकरणों की स्थापना के लिए लागत का 25% तक प्रतिपूर्ति होती है, अधिकतम ₹20,00,000 की सीमा के साथ। कुल संभावित सहायता ₹21 लाख तक हो सकती है।
इस योजना के तहत इकाइयों के लिए पात्र परिचालन अवधि क्या है?
इकाइयों ने May 20, 2022 और May 19, 2027 के बीच वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया होना चाहिए। जिन परियोजनाओं के लिए सहायता माँगी गई है, उन्हें भी इसी परिचालन अवधि के भीतर कार्यान्वित और प्रारंभ होना चाहिए।
सहायता प्राप्त करने के लिए क्या ऑडिट प्रमाण-पत्र अनिवार्य है?
हाँ, यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सहायता तभी जारी होती है जब मान्यता प्राप्त ऊर्जा/जल ऑडिटरों का प्रमाण-पत्र जमा हो जाए, जो पुष्टि करे कि उपकरण उनकी ऑडिट रिपोर्ट और सिफारिशों के अनुसार स्थापित किए गए हैं।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।
समाचार
- Gujarat Announces Comprehensive MSME Assistance Scheme Under Industrial Policy 2026deshgujarat.com · 2 weeks ago
Source: Google News aggregated










