One Family One Enterprise Scheme (OFOE)
Directorate of Industries and Commerce, Government of Kerala द्वारा
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त्वरित उत्तर
केरल की योजना, जो नए MSME को ₹10 लाख तक के टर्म लोन और/या वर्किंग कैपिटल लोन पर 6% तक ब्याज अनुदान देती है।
- फंडिंग राशि
- अलग-अलग
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Kerala
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
केरल में नए MSME ₹10 लाख तक के टर्म लोन और/या वर्किंग कैपिटल लोन पर पाँच वर्षों के लिए 6% तक ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। केरल सरकार की “One Family One Enterprise” योजना का उद्देश्य हर परिवार में कम से कम एक MSME इकाई स्थापित करना है, जिसमें व्यापार भी शामिल है। इसका लक्ष्य लाभार्थियों में 50% महिला उद्यमियों को शामिल करना भी है।
ये ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों, KSIDC, KFC, KSFE और Kerala Bank से लिए जा सकते हैं। यह योजना विनिर्माण, सेवा और व्यापार की इकाइयों के लिए खुली है।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
आपको क्या मिलेगा
यह योजना ब्याज अनुदान के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ देती है, जो प्रतिपूर्ति (reimbursement) के आधार पर दिया जाता है। पात्र नए MSME, जिनमें विनिर्माण, सेवा और व्यापार की इकाइयाँ शामिल हैं, ₹10 लाख तक की ऋण राशि पर वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए ब्याज पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुदान पहली ऋण किस्त वितरण की तिथि से पाँच वर्षों तक उपलब्ध है। अनुदान की दर अधिकतम 6% हो सकती है, जिसकी गणना वित्तीय संस्थान द्वारा लगाई गई ब्याज दर और 4% के अंतर के रूप में की जाती है। इससे शुरुआती चरण के उद्यमों के लिए उधार लेने की प्रभावी लागत काफ़ी कम हो जाती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
इन आवेदनों की प्रारंभिक जाँच तालुक उद्योग कार्यालय के सहायक ज़िला उद्योग अधिकारी (ADIO) द्वारा की जाती है, जो अनुशंसा करने वाले प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ADIO पात्रता का आकलन करते हैं और अनुशंसा के साथ आवेदन ज़िला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक (GM) को भेजते हैं, जो स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी हैं। GM पूर्ण और त्रुटि-रहित आवेदनों का निपटारा प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर करने के लिए उत्तरदायी हैं। निर्णय आवेदक को सीधे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित किया जाता है। आवेदक द्वारा स्वीकृति प्राधिकारी के साथ कानूनी समझौता करने के बाद वित्तीय संस्थान के माध्यम से सहायता राशि वितरित की जाती है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register
New users register on the Kerala Directorate of Industries & Commerce portal.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
“One Family One Enterprise” योजना क्या है?
यह योजना, जिसे केरल सरकार ने मंज़ूरी दी है, वित्तीय संस्थानों से बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान के माध्यम से हर परिवार में कम से कम एक MSME इकाई की स्थापना को सुगम बनाकर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और महिला उद्यमिता को सशक्त करने का लक्ष्य रखती है।
कौन-सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
यह योजना MSME इकाइयों द्वारा निर्दिष्ट वित्तीय संस्थानों से लिए गए टर्म लोन और/या वर्किंग कैपिटल लोन पर ब्याज अनुदान प्रदान करती है। यह सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जाती है।
ब्याज अनुदान के लिए अधिकतम पात्र ऋण राशि कितनी है?
ब्याज अनुदान ₹10 लाख तक की ऋण राशि के लिए माना जाता है, भले ही MSME इकाई द्वारा लिया गया कुल ऋण इस सीमा से अधिक हो।
ब्याज अनुदान की दर क्या है?
अनुदान की दर अधिकतम 6% तक हो सकती है। इसकी गणना वित्तीय संस्थान द्वारा लगाई गई ब्याज दर और 4% के अंतर के रूप में की जाती है।
ब्याज अनुदान कितनी अवधि के लिए दिया जाता है?
ब्याज अनुदान वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण की पहली किस्त वितरित करने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है।
क्या मौजूदा इकाइयाँ इस योजना के लिए पात्र हैं?
सामान्यतः यह नई MSME इकाइयों के लिए है। हालाँकि, प्रधानमंत्री माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ेज़ फ़ॉर्मलाइज़ेशन (PMFME) योजना के तहत समर्थित मौजूदा उद्यम भी पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने 01/04/2022 को या उसके बाद विस्तार, आधुनिकीकरण या विविधीकरण के बाद उत्पादन शुरू किया हो, और उनके ऋण के वर्किंग कैपिटल हिस्से के लिए ₹10 लाख तक।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










