Mahila Adhikarita Yojana under NSKFDC- Haryana
Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation द्वारा
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त्वरित उत्तर
हरियाणा में महिला सफ़ाई कर्मचारी और उनके आश्रित 60 महीनों में 7% वार्षिक की दर पर ₹2 लाख तक का ऋण ले सकते हैं, और पात्र SC परिवारों के लिए परियोजना लागत के 50% तक सब्सिडी।
इस लोन के बारे में
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSFDC) यह ऋण राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) के साथ मिलकर हरियाणा में सफ़ाई कर्मचारियों (सैनिटेशन वर्कर्स) और उनके आश्रितों के लिए चलाता है। यह योजना केवल महिलाओं के लिए है। यह आय-सृजन कार्यों जैसे किराना दुकान, कपड़े की दुकान, बुटीक, जनरल स्टोर, ब्यूटी पार्लर या रेडीमेड गारमेंट की दुकान के लिए वित्त देती है।
आप ₹2,00,000 तक का ऋण 7% वार्षिक पर ले सकती हैं। ब्याज वितरण की तिथि से लगता है, और 90 दिन की मोरेटोरियम अवधि के बाद आप 60 महीनों में किश्तों में भुगतान करती हैं। ऋण दो समान किश्तों में जारी होता है: पहले 50%, फिर शेष 50% (किसी भी सब्सिडी सहित)। HSFDC का हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में अधिकतम 10% है। अनुसूचित जाति के आवेदक जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय Parivar Pehchan Patra में सत्यापित ₹3 लाख तक है, वे परियोजना लागत के 50% तक की सब्सिडी भी पा सकते हैं।
ऋण के लिए स्वयं कोई आय सीमा नहीं है: मायने यह रखता है कि आप सफ़ाई कर्मचारी या उसकी आश्रित हों, जिसका प्रमाण अधिकृत अधिकारी के प्रमाणपत्र से होता है। आपकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आप हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए। ₹1 लाख से अधिक के ऋण के लिए गारंटी (संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी को ज़मानतदार के रूप में) आवश्यक है, और ₹1 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट आवश्यक है। ऋण NSKFDC द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
अनुदान प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹2 लाख तक
- फंड प्रकार
- ऋण
- इक्विटी
- इक्विटी-मुक्त
- चुकौती
- चुकाने योग्य
आपको क्या मिलेगा
- ऋण: ₹2,00,000 तक, 7% वार्षिक पर (डिफ़ॉल्ट होने पर अतिरिक्त 4% वार्षिक)।
- चुकौती: ब्याज वितरण की तिथि से; 90 दिन की मोरेटोरियम, फिर 60 महीनों में किश्तें।
- जारी करना: दो समान किश्तों में; दूसरी किश्त में कोई भी सब्सिडी शामिल।
- मार्जिन मनी: HSFDC का हिस्सा अधिकतम 10%।
- सब्सिडी: परियोजना लागत का 50% तक, केवल उन अनुसूचित जाति आवेदकों के लिए जिनकी PPP-सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है।
- सुरक्षा: ₹1 लाख से अधिक के ऋण के लिए गारंटी आवश्यक है (संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी ज़मानतदार), और ₹1 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट आवश्यक है।
- वितरण
- Tranched
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
ज़िला प्रबंधक (District Manager) प्रत्येक आवेदन की जाँच करते हैं कि आवेदक वास्तविक और पात्र है। योग्य मामले HSFDC के मुख्य कार्यालय और फिर NSKFDC को भेजे जाते हैं, जो ऋण स्वीकृत करता है। इसके बाद HSFDC इसे दो समान किश्तों में जारी करता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Get your certificate
Get a Safai Karamchari or dependent certificate from an authorised officer.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
अपना आवेदन ड्राफ़्ट करें
ग्रांट ट्रैकर के अंदर फ़ॉर्म भरें — AI आपके पिछले उत्तरों का उपयोग करके हर उत्तर का ड्राफ़्ट बनाता है, ताकि आपको खाली पन्ने से शुरुआत न करनी पड़े।
- 2
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 3
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 4
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 5
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Mahila Adhikarita Yojana के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
सफ़ाई कर्मचारी और उनकी आश्रित (केवल महिलाएँ) जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं और 18 से 55 वर्ष की आयु की हैं। आपके पास सफ़ाई कर्मचारी या आश्रित का अधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र होना चाहिए। ऋण के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
कितना ऋण लिया जा सकता है, और ब्याज दर क्या है?
₹2,00,000 तक, 7% वार्षिक पर, डिफ़ॉल्ट होने पर अतिरिक्त 4% वार्षिक के साथ। ब्याज वितरण की तिथि से लगता है; 90 दिन की मोरेटोरियम के बाद 60 महीनों में चुकौती करनी होती है।
क्या कोई सब्सिडी है?
हाँ, परियोजना लागत का 50% तक, लेकिन केवल उन अनुसूचित जाति आवेदकों के लिए जिनकी Parivar Pehchan Patra में सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है। BPL कार्ड की आवश्यकता नहीं है।
क्या गारंटी की आवश्यकता है?
₹1 लाख से अधिक के ऋण के लिए गारंटी (संपत्ति बंधक या सरकारी कर्मचारी ज़मानतदार) आवश्यक है, और ₹1 लाख से अधिक की परियोजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट आवश्यक है।
कौन-से दस्तावेज़ चाहिए?
आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, Parivar Pehchan Patra, PAN कार्ड, सफ़ाई कर्मचारी या आश्रित प्रमाणपत्र, और बैंक पासबुक का खाता विवरण पृष्ठ या रद्द किया गया चेक।
आवेदन कैसे करूँ?
Antyodaya SARAL (https://saralharyana.gov.in/) पर आवेदन करें, जैसा कि HSFDC के होम पेज पर निर्देश दिए गए हैं। ज़िला प्रबंधक आपके मामले का सत्यापन करते हैं और NSKFDC ऋण स्वीकृत करता है। HSFDC का अपना पोर्टल (https://hscfdc.org.in/appreg) भी समय-समय पर खुलता है।








