Mukhyamantri Anusuchit Jati / Anusuchit Janjati Udyami Yojana
Department of Industries, Government of Bihar द्वारा
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त्वरित उत्तर
बिहार सरकार की एक योजना, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता (50% अनुदान, 50% ब्याज-मुक्त ऋण) देती है।
इस लोन के बारे में
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना व्यापक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का एक प्रमुख घटक है, जिसे बिहार के उद्योग विभाग ने शुरू किया है। यह व्यापक योजना राज्य के सभी वर्गों में उद्यमिता और स्वरोज़गार के अवसरों को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस लक्षित घटक के माध्यम से सरकार इन समुदायों को अपने व्यवसाय स्थापित करने और सफलतापूर्वक चलाने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देती है। यह पहल आर्थिक स्वतंत्रता, रोज़गार सृजन और बिहार में समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाती है। यह इन समुदायों के महत्वाकांक्षी उद्यमियों को लक्षित करती है, और उनके व्यावसायिक विचारों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के लिए एक संरचित सहायता प्रणाली प्रदान करती है। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भरता और स्थानीय आर्थिक विकास पर जोर देता है, और राज्य की प्रगतिशील व समावेशी औद्योगिक दृष्टि के अनुरूप है।
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अनुदान प्रदाता
The Department of Industries, Government of Bihar is the state department that owns the Bihar Start-up Policy 2022 and the Mukhyamantri Udyami Yojanas. It sits in Vikas Bhawan, part of the New Secretariat in Patna. Start-ups apply for the policy's schemes through the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹10 लाख तक
- फंड प्रकार
- ऋण
- इक्विटी
- इक्विटी-मुक्त
- चुकौती
- चुकाने योग्य
आपको क्या मिलेगा
- व्यापक वित्तीय सहायता: यह योजना नए व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए ₹10,00,000 तक की महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देती है। यह सहायता पूंजी के एक विशिष्ट मिश्रण के रूप में संरचित है: कुल वित्तीय सहायता का 50%, जो ₹5,00,000 तक सीमित है, गैर-प्रतिदेय अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिससे उद्यमियों पर वित्तीय बोझ कम होता है। शेष 50%, जो भी ₹5,00,000 तक सीमित है, ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है, हालांकि कुछ विशिष्ट उप-योजनाओं में नाममात्र 1% ब्याज लागू हो सकता है। यह संतुलित और सुलभ वित्त-पोषण मॉडल है, जो लक्षित समुदायों के लिए उद्यमिता को व्यवहार्य बनाता है।
- कौशल विकास: वित्तीय सहायता के अलावा, चयनित लाभार्थियों को अनिवार्य प्रशिक्षण सत्रों से गुजरना होगा। ये कार्यक्रम उद्यमियों को आवश्यक व्यावसायिक समझ, प्रबंधन कौशल और बाज़ार की जानकारी से लैस करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि वे अपने उद्यम सफलतापूर्वक शुरू और संचालित कर सकें। प्रशिक्षण में व्यावसायिक संचालन, वित्तीय साक्षरता और विपणन रणनीतियों के विभिन्न पहलू शामिल हैं।
- वितरण
- Milestone Based
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
आवेदन प्रक्रिया
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Register Online
Visit the official portal and complete the new user registration using your Aadhaar number and creating a password.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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अपना आवेदन ड्राफ़्ट करें
ग्रांट ट्रैकर के अंदर फ़ॉर्म भरें — AI आपके पिछले उत्तरों का उपयोग करके हर उत्तर का ड्राफ़्ट बनाता है, ताकि आपको खाली पन्ने से शुरुआत न करनी पड़े।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
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अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
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आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
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फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
यह योजना बिहार के स्थायी निवासी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों में उद्यमिता और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। यह नए व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता और आवश्यक कौशल विकास प्रदान करके इन समुदायों के भीतर आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।
इस योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
आप अपनी व्यावसायिक इकाई स्थापित करने के लिए ₹10,00,000 (दस लाख भारतीय रुपये) तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह राशि व्यवसाय स्थापना से जुड़े विभिन्न खर्चों के समर्थन में दी जाती है।
वित्तीय सहायता की संरचना कैसी है?
वित्तीय सहायता दो भागों में संरचित है: कुल राशि का 50%, अधिकतम ₹5,00,000 तक, गैर-प्रतिदेय अनुदान के रूप में दिया जाता है। शेष 50%, जो भी अधिकतम ₹5,00,000 तक है, ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में दिया जाता है, जिसे एक निर्धारित अवधि में चुकाना होता है। कुछ विशिष्ट उप-योजनाओं में ऋण वाले हिस्से पर नाममात्र 1% ब्याज लग सकता है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पात्र आवेदक बिहार के स्थायी निवासी होने चाहिए, अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से संबंधित होने चाहिए, और 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच होने चाहिए। उनके पास 10+2, इंटरमीडिएट, ITI, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या समकक्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। प्रस्तावित व्यावसायिक इकाई एकल स्वामित्व या साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत होनी चाहिए।
क्या योजना द्वारा कोई गैर-वित्तीय लाभ भी दिए जाते हैं?
हां, वित्तीय सहायता के अलावा, लाभार्थियों को अनिवार्य प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना आवश्यक है। ये सत्र उनके उद्यमिता कौशल बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिनमें व्यावसायिक प्रबंधन, वित्तीय योजना, विपणन और परिचालन दक्षता के महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ती है।
इस योजना के अंतर्गत किस प्रकार के व्यवसाय समर्थित हैं?
यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रकार के व्यवसाय स्थापित करने और चलाने में व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। कोई विशेष उद्योग स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है, लेकिन फोकस सामान्य उद्यमिता और स्वरोज़गार की पहल पर है, जो पात्र SC/ST वर्गों के लिए स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान दे सकें।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









