Skilled Youth Startup Scheme
Government of Sikkim द्वारा
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त्वरित उत्तर
सिक्किम में 18 से 45 वर्ष के बेरोज़गार युवाओं के लिए विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि में उद्यम शुरू करने हेतु बैंक ऋण, जिस पर 35-50% बैक-एंडेड सब्सिडी मिलती है। परियोजना लागत ₹20 लाख तक।
- फंडिंग राशि
- ₹3 लाख – ₹20 लाख
- फंडिंग प्रकार
- ऋण
- प्रदाता
- Government of Sikkim
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Sikkim
इस लोन के बारे में
सिक्किम के शिक्षित बेरोज़गार युवा बैंक ऋण ले सकते हैं, जिस पर बैंकों या PSU वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत पर एकमुश्त, गैर-वापसी योग्य बैक-एंडेड सब्सिडी मिलती है: BPL लाभार्थियों के लिए 50% और अन्य के लिए 35%। सिक्किम सरकार यह योजना विनिर्माण, सेवा, व्यापार, सहकारी समितियों, और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों में उद्यमों के लिए चलाती है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है।
परियोजना लागत परियोजना की श्रेणी के आधार पर ₹20 लाख तक हो सकती है। ऋण वितरण से पहले आपको 3 दिन का अनिवार्य उद्यमी विकास प्रशिक्षण लेना होगा। दिव्यांगजन (PwD) 50% दर के लिए पात्र हैं।
आपकी आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए, आप बेरोज़गार हों, और कम से कम कक्षा V पास हों। प्रति परिवार केवल एक सदस्य आवेदन कर सकता है, और पारिवारिक आय ₹8 लाख प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको परियोजना लागत का 5-15% योगदान देना होगा।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
अनुदान प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹3 लाख – ₹20 लाख
- फंड प्रकार
- ऋण
- इक्विटी
- इक्विटी-मुक्त
- चुकौती
- चुकाने योग्य
आपको क्या मिलेगा
यह योजना बैंक ऋण के साथ परियोजना लागत पर 35% या 50% की महत्वपूर्ण बैक-एंडेड सब्सिडी देती है। जिस अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत के लिए यह सहायता उपलब्ध है, वह ₹20 लाख तक हो सकती है, जो व्यवसाय श्रेणी के अनुसार अलग-अलग है। उदाहरण के लिए, डेयरी, पोल्ट्री, जैविक खेती और कोचिंग संस्थानों के लिए ₹3-5 लाख तक, जबकि खाद्य प्रसंस्करण, IT सेवाओं और विभिन्न हस्तशिल्प/विनिर्माण क्षेत्रों के लिए ₹10-15 लाख तक, और डायग्नोस्टिक सेंटर या फ़िल्म उद्योग जैसे विशेष प्रोजेक्ट ₹20 लाख तक पा सकते हैं। वित्तीय सहायता के अलावा, ऋण वितरण से पहले आवेदकों को अनिवार्य उद्यमी विकास प्रशिक्षण (3 दिन) मिलता है, जो उन्हें आवश्यक व्यावसायिक कौशल देता है। यह योजना दिव्यांगजनों (PwDs) को भी प्राथमिकता देती है, जिससे वे उच्च 50% सब्सिडी दर के लिए पात्र होते हैं।
- वितरण
- Milestone Based
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदनों की समीक्षा एक समर्पित चयन समिति द्वारा गहनता से की जाती है। इस समिति में संबंधित सरकारी विभागों और विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो हर परियोजना की व्यवहार्यता और योजना के उद्देश्यों के साथ उसके तालमेल का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करते हैं। चयनित परियोजनाएँ अंतिम ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजी जाती हैं, जिससे स्पष्ट है कि बैंकिंग संस्थान द्वारा ऋण प्रक्रिया शुरू करने से पहले समिति की मंज़ूरी एक निर्णायक चरण है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Submit Application
Applicant submits the prescribed application form, Detailed Project Report (DPR), and all required documents to the District Industries Centre (DIC).
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
अपना आवेदन ड्राफ़्ट करें
ग्रांट ट्रैकर के अंदर फ़ॉर्म भरें — AI आपके पिछले उत्तरों का उपयोग करके हर उत्तर का ड्राफ़्ट बनाता है, ताकि आपको खाली पन्ने से शुरुआत न करनी पड़े।
- 2
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 3
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Skilled Youth Startup Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य सिक्किम में स्थानीय बेरोज़गार युवाओं में उद्यमशीलता के गुण बढ़ाकर बेरोज़गारी घटाना है, और उन्हें कृषि, विनिर्माण, सेवा और पर्यटन सहित विभिन्न व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के साथ स्व-रोज़गार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
किस प्रकार की वित्तीय सहायता दी जाती है?
यह योजना बैंक ऋण के साथ बैक-एंडेड सब्सिडी देती है। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के लाभार्थियों को 50% सब्सिडी मिलती है, जबकि अन्य को व्यवहार्य परियोजना लागत पर 35% सब्सिडी मिलती है, जो श्रेणी के अनुसार अधिकतम ₹20 लाख तक हो सकती है।
आवेदकों के लिए मुख्य पात्रता मानदंड क्या हैं?
आवेदक 18-45 वर्ष के बेरोज़गार युवा होने चाहिए, उनके पास पहचान प्रमाणपत्र (COI) या सिक्किम विषय प्रमाणपत्र/निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए, और पारिवारिक आय प्रति वर्ष ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें परियोजना लागत का 5-15% योगदान देना होगा, और वे डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए या CMSS या PMEGP जैसी अन्य सरकारी सब्सिडी पहले न ले चुके हों।
इस योजना में किन व्यवसाय क्षेत्रों को शामिल किया गया है?
यह योजना पशुपालन (डेयरी, पोल्ट्री, सुअर पालन), जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, विभिन्न विनिर्माण क्षेत्र, हस्तशिल्प, पर्यटन (होमस्टे, एडवेंचर), IT और IT-सक्षम सेवाएँ, खुदरा, कोचिंग संस्थान, हर्बल उत्पाद, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर और यहाँ तक कि फ़िल्म उद्योग सहित कई क्षेत्रों को कवर करती है।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदकों को निर्धारित आवेदन फ़ॉर्म के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जिला उद्योग केंद्र (DIC) के महाप्रबंधक को जमा करने होते हैं। इसके बाद आवेदनों की समीक्षा चयन समिति करती है और स्वीकृति मिलने पर उन्हें ऋण स्वीकृति के लिए बैंकों को भेजा जाता है। ऋण वितरण से पहले अनिवार्य उद्यमी विकास प्रशिक्षण पूरा करना होगा।
क्या ऋण चुकाना होगा और क्या कोई लॉक-इन अवधि है?
हाँ, ऋण राशि और ब्याज बैंक के नियमों और शर्तों के अनुसार चुकाने होंगे। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्वीकृति से लाभार्थी ऋण खाता पहले भी बंद कर सकते हैं, लेकिन लॉक-इन अवधि लागू है: कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए एक वर्ष के बाद, और अन्य परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष के बाद।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










