Food Processing and Value Addition Management
Department of Horticulture and Food Processing, Government of Uttarakhand द्वारा
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त्वरित उत्तर
उद्यान विभाग (Department of Horticulture), उत्तराखंड, नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी के रूप में ₹4 crore तक देता है।
- फंडिंग राशि
- ₹4 करोड़ तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Uttarakhand
इस सब्सिडी के बारे में
उत्तराखंड सरकार का उद्यान विभाग (Department of Horticulture) राज्य में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% तक, अधिकतम ₹4 crore की सब्सिडी देता है। कंपनियाँ, फर्में और व्यक्तिगत प्रवर्तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले आपको किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण मूल्यांकन (loan appraisal) लेना होगा। Horticulture Mobile Team Centres विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में मदद करते हैं। विभागीय अधिकारी बैंक ऋण सुरक्षित करने में मदद करते हैं और इकाई की स्थापना व संचालन के दौरान तकनीकी सहायता व पर्यवेक्षण देते हैं।
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Horticulture and Food Processing, Government of UttarakhandUttarakhand · India
The Department of Horticulture and Food Processing is a Government of Uttarakhand department that supports horticulture across the state. Its own pages describe a shift from area expansion towards post-harvest management, marketing and food processing, and its scheme information…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹4 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
यह योजना ₹4 crore तक की सरकारी सब्सिडी के रूप में ठोस वित्तीय समर्थन देती है। यह सहायता नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने की कुल परियोजना लागत के 50% को कवर करती है। सीधे वित्तपोषण के अलावा, लाभार्थियों को पूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। Horticulture Mobile Team Centres विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और आवेदन आवश्यकताओं को समझने में मार्गदर्शन देते हैं। विभागीय अधिकारी उद्यमियों को बैंक ऋण सुरक्षित करने में आवश्यक सहायता देते हैं। इसके अलावा, इकाई की स्थापना और संचालन के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा तकनीकी सहायता और पर्यवेक्षण दिया जाता है, जिससे मानकों का पालन और सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।
- वितरण
- Lump Sum
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया में कई चरण हैं, ताकि प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की व्यवहार्यता और प्रभाव सुनिश्चित हो सके। सबसे पहले Horticulture Mobile Team Centres को भेजे गए आवेदनों और विस्तृत परियोजना प्रस्तावों की पूर्णता और दिशानिर्देशों के पालन के लिए गहन समीक्षा होती है। संबंधित प्रस्ताव फिर आगे के मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए Mission Directorate को भेजे जाते हैं। Directorate परियोजना की व्यवहार्यता, मूल्य-संवर्धन की संभावना और योजना के उद्देश्यों के साथ तालमेल का आकलन करता है। सफल मूल्यांकन पर उद्यमी को स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। स्थापना के बाद, अंतिम सब्सिडी वितरण से पहले इकाई के सफल क्रियान्वयन और संचालन की पुष्टि के लिए विभागीय टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Obtain Form & Prepare Proposal
Applicant obtains the application form and prepares a detailed proposal with 29 required documents.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Food Processing and Value Addition Management योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
यह योजना उत्तराखंड में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने, कृषि और बागवानी उत्पादों में मूल्य-संवर्धन बढ़ाने, उद्यमियों को वित्तीय सहायता देने और राज्य के समग्र खाद्य प्रसंस्करण इकोसिस्टम को मज़बूत करने का उद्देश्य रखती है।
इस योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है?
यह योजना ₹400 lakh (₹4 crore) तक की सरकारी सब्सिडी देती है, जो नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की कुल परियोजना लागत के 50% को कवर करती है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कंपनियाँ, फर्में और व्यक्तिगत प्रवर्तक जो उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने में रुचि रखते हैं, आवेदन कर सकते हैं।
क्या सब्सिडी के लिए आवेदन से पहले ऋण लेना अनिवार्य है?
हाँ, आवेदकों को सब्सिडी के लिए आवेदन जमा करने से पहले अपनी परियोजना के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण मूल्यांकन प्राप्त करना होगा।
सहायता राशि के अलावा क्या सहायता मिलती है?
सब्सिडी के अलावा, योजना आवेदन तैयार करने के लिए Horticulture Mobile Team Centres से, ऋण स्वीकृति के लिए विभागीय अधिकारियों से, और खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के दौरान तकनीकी सहायता व पर्यवेक्षण देती है।
क्या यह योजना उत्तराखंड से बाहर के आवेदकों के लिए खुली है?
नहीं, यह योजना विशेष रूप से उत्तराखंड में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने में रुचि रखने वाली कंपनियों, फर्मों और प्रवर्तकों के लिए बनाई गई है।
सब्सिडी कैसे वितरित होती है?
खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होने और विभागीय टीम के संयुक्त निरीक्षण में संतोषजनक पूर्ति की पुष्टि होने के बाद, पात्र सब्सिडी राशि सीधे उद्यमी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









