Aatmanirbhar Gujarat Scheme for assistance to MSMEs: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (विनिर्माण क्षेत्र) के लिए ब्याज सब्सिडी सहायता
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात राज्य की एक योजना, जो विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकास, विस्तार या विविधीकरण के लिए टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है।
- फंडिंग राशि
- ₹1.25 करोड़ – ₹2.45 करोड़
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- 341d — 4 अक्टू॰ 2027
- स्थान
- Gujarat
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
"Aatmanirbhar Gujarat Scheme for MSMEs" गुजरात के Industries and Mines Department द्वारा शुरू की गई एक व्यापक छत्र पहल है। यह योजना राज्य के जीवंत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए बनाई गई है, जो गुजरात में रोज़गार सृजन, GDP योगदान और निर्यात प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाता है। October 5, 2022 से October 4, 2027 तक संचालित इस व्यापक योजना का लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना और आत्मनिर्भर गुजरात तथा आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण योगदान देना है।
यह विशेष घटक, "Assistance for Interest Subsidy to Micro, Small and Medium Enterprise (Manufacturing Sector)", टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने पर केंद्रित है। यह सहायता मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को लक्षित है, लेकिन लघु और मध्यम उद्यमों तक भी फैली है। इससे उद्यम नई परियोजनाएँ शुरू कर सकते हैं, मौजूदा कामकाज का विस्तार कर सकते हैं या अपने व्यवसाय में विविधता ला सकते हैं, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता मज़बूत होती है और राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹1.25 करोड़ – ₹2.45 करोड़
आपको क्या मिलेगा
Aatmanirbhar Gujarat Scheme टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता देती है, जो तालुका वर्गीकरण के आधार पर तीन श्रेणियों में बँटी है:
- Category 1: टर्म लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी देती है, वार्षिक अधिकतम ₹35,00,000/- की सीमा के साथ, 7 वर्ष की अवधि के लिए। योजना की अवधि में कुल लाभ ₹2.45 crore तक हो सकता है।
- Category 2: टर्म लोन पर 6% ब्याज सब्सिडी देती है, वार्षिक अधिकतम ₹30,00,000/- की सीमा के साथ, 6 वर्ष के लिए। इससे कुल लाभ ₹1.8 crore तक हो सकता है।
- Category 3 और Municipal Corporation क्षेत्र: टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी देती है, वार्षिक अधिकतम ₹25,00,000/- की सीमा के साथ, 5 वर्ष के लिए। इससे कुल लाभ ₹1.25 crore तक हो सकता है। यह स्तरीय प्रोत्साहन ढाँचा सुनिश्चित करता है कि MSMEs को उनकी ज़रूरत के अनुसार सहायता मिले, जिससे वे अपने कर्ज़ के बोझ को संभाल सकें और विस्तार, विविधीकरण तथा परिचालन सुधार में निवेश के लिए पूँजी बचा सकें। यह सब्सिडी सीधे नकद लाभ के रूप में मिलती है और पात्र विनिर्माण उद्यमों के लिए उधार लेने की लागत घटाती है।
- वितरण
- Tranched
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register as New Investor
Visit the Investor Facilitation Portal and complete the new investor registration form.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
What is the Aatmanirbhar Gujarat Scheme's interest subsidy for MSMEs?
यह योजना गुजरात में विनिर्माण क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) द्वारा लिए गए टर्म लोन पर ब्याज सब्सिडी देती है। सब्सिडी की दरें और अधिकतम राशि तालुका श्रेणी और सहायता की अवधि के आधार पर अलग-अलग होती हैं।
What are the eligibility criteria for this interest subsidy?
पात्र होने के लिए आपकी फर्म सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम होनी चाहिए, जिसके पास वैध MSME या DPIIT पंजीकरण हो। यह नया उद्यम हो सकता है, या विस्तार/विविधीकरण करने वाला मौजूदा उद्यम। वाणिज्यिक उत्पादन/सेवाएँ योजना की संचालन अवधि के भीतर शुरू होनी चाहिए, और बैंक/वित्तीय संस्था को लोन की किस्तें और ब्याज नियमित रूप से चुकाने होंगे।
What is the maximum financial benefit available?
श्रेणी 1 तालुका में वार्षिक अधिकतम ब्याज सब्सिडी ₹35 lakh तक हो सकती है, 7 वर्ष के लिए, जो योजना की अवधि में कुल ₹2.45 crore तक है। श्रेणी 2 के लिए यह ₹30 lakh प्रति वर्ष, 6 वर्ष के लिए (कुल ₹1.8 crore), और श्रेणी 3/Municipal Corporations के लिए ₹25 lakh प्रति वर्ष, 5 वर्ष के लिए (कुल ₹1.25 crore) है।
How do I apply for the interest subsidy?
आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है। पहले आपको Investor Facilitation Portal (IFP) पर खाता बनाकर और ईमेल सत्यापित करके पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद पोर्टल पर लॉग इन करें, सभी आवश्यक व्यावसायिक विवरण और अनिवार्य दस्तावेज़ भरें, और अपना आवेदन पूरा करें।
Is there a deadline to apply for this scheme?
हाँ, आवेदन एक वर्ष के भीतर जमा करने होंगे, जो पहले ऋण वितरण, वाणिज्यिक उत्पादन/सेवाओं की शुरुआत, या GR जारी होने की तारीख, जो भी बाद में हो, उससे गिना जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि सभी आवेदन योजना की अंतिम संचालन तिथि October 4, 2027 से पहले जमा होने चाहिए।
Is MSME registration mandatory to apply for the subsidy?
हाँ, यह अनिवार्य है। योजना के लिए पात्र होने हेतु उद्यम के पास Ministry of MSME या Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) से, जैसा लागू हो, स्वीकृति या पंजीकरण होना चाहिए।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









