Gujarat Textile Policy: Power Tariff Subsidy (श्रम-गहन इकाइयों को राजकोषीय प्रोत्साहन)
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
Gujarat Textile Policy के तहत एक power tariff सब्सिडी, जो गुजरात की श्रम-गहन औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत कम करती है: ₹1 प्रति यूनिट, प्रति वर्ष ₹15 crore की सीमा के साथ।
इस सब्सिडी के बारे में
Gujarat Textile Policy, गुजरात के Industries and Mines Department की एक छत्र योजना है, जिसका उद्देश्य गारमेंट्स, अपैरल और टेक्निकल टेक्सटाइल्स सहित उप-क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना और वस्त्र वैल्यू चेन को मज़बूत करना है। October 1, 2024 से September 29, 2029 तक प्रभावी यह पहल हरित विकास को बढ़ावा देती है और कार्बन फुटप्रिंट कम करती है, जिससे क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और पर्यावरणीय स्थिरता बढ़ती है।
"Power Tariff Subsidy (Fiscal Incentives to Labour Intensive Unit)" घटक विशेष रूप से पात्र औद्योगिक इकाइयों की बिजली लागत कम करने को लक्षित करता है। यह सब्सिडी बिजली DISCOM से ली गई हो, open access के माध्यम से नवीकरणीय बिजली स्रोतों से, या group captive renewable energy plant से, किसी भी स्थिति में power tariff पर महत्वपूर्ण वित्तीय राहत देती है। लक्ष्य श्रम-गहन वस्त्र इकाइयों की परिचालन व्यवहार्यता को सहारा देना है, जिससे एक बड़ा ओवरहेड खर्च कम होता है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹15 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
यह सब्सिडी पात्र औद्योगिक इकाइयों के बिजली टैरिफ पर ₹1 प्रति यूनिट (kWh) की वित्तीय राहत देती है। यह लाभ DISCOMs से ली गई बिजली, open access के माध्यम से नवीकरणीय बिजली स्रोतों, या group captive renewable energy plants से ली गई बिजली पर लागू होता है। सब्सिडी प्रति वर्ष ₹15 crore तक सीमित है और Date of Commercial Production (DoCP) से 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध है। इसका उद्देश्य परिचालन लागत को काफी कम करना और वस्त्र क्षेत्र में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है।
- वितरण
- Reimbursement
- अवधि
- 61 महीने
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
पंजीकरण और पात्रता प्रमाणपत्रों के लिए आवेदनों की जाँच और सत्यापन Industries Commissioner या संबंधित District Industries Center द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया में जमा दस्तावेज़ों की गहन समीक्षा और निर्धारित प्रक्रिया का पालन शामिल है, ताकि प्रमाणपत्र जारी होने और सब्सिडी लाभ वितरित होने से पहले 'Labour Intensive Unit' स्थिति और परिचालन विवरण जैसे पात्रता मानदंड पूरे हों।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Apply for Registration
Submit application in prescribed format to Industries Commissioner with required documents within one year of DoCP, loan disbursement, or policy operative date.
आप - 2
- 3
- 4
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Who is eligible for this power tariff subsidy?
गुजरात में नई या विस्तार करने वाली औद्योगिक इकाइयाँ, जो वस्त्र क्षेत्र में 'Labour Intensive Units' के रूप में वर्गीकृत हैं, पात्र हैं। इसमें Garments, Apparel & Made-ups, Technical Textiles, Weaving, Knitting, Dyeing & Processing, Texturising, Twisting, Embroidery और MMF Spinning जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।
What defines a 'Labour Intensive Unit' for this scheme?
Labour Intensive Unit वह नई औद्योगिक इकाई है जो न्यूनतम 4000 व्यक्तियों को रोज़गार देती है, जिनमें कम से कम 1000 महिला कर्मचारी हों, और जो EPF योजना में विधिवत पंजीकृत हो। विस्तार/विविधीकरण से गुजर रही मौजूदा इकाइयों को न्यूनतम 4000 व्यक्तियों को नया रोज़गार देना होगा, जिसमें कम से कम 1000 महिला कर्मचारी शामिल हों।
What is the benefit amount and duration of the subsidy?
पात्र इकाइयों को बिजली टैरिफ पर ₹1 प्रति यूनिट (kWh) मिलता है, जिसकी वार्षिक सीमा ₹15 crore है। यह सब्सिडी इकाई या विस्तार की Date of Commercial Production (DoCP) से 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाती है।
How do existing units apply for the subsidy for expansion or modernization?
विस्तार, विविधीकरण या आधुनिकीकरण से गुजर रही मौजूदा औद्योगिक इकाइयाँ पात्र हैं। हालाँकि, सब्सिडी केवल उस अतिरिक्त बिजली खपत पर लागू होगी जो विस्तार/आधुनिकीकरण से पहले के पिछले वर्ष की औसत खपत से अधिक है।
What is the application process for this power tariff subsidy?
आवेदन प्रक्रिया में दो मुख्य चरण हैं। पहले, इकाइयों को निर्धारित प्रारूप में Industries Commissioner के पास Date of Commercial Production, ऋण वितरण, या नीति की संचालन तिथि (जो भी बाद में हो) से एक वर्ष के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पंजीकरण प्रमाणपत्र मिलने के बाद, इकाइयों को अपने आकार के अनुसार संबंधित प्राधिकारी, जैसे District Industries Center के General Manager, MSME Commissioner, या Industries Commissioner के पास Provisional/Final Eligibility Certificate के लिए आवेदन करना होगा।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










