जल लेखा परीक्षा के बाद AP उपकरण स्थापना सब्सिडी
Department of Industries & Commerce, Government of Andhra Pradesh द्वारा
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त्वरित उत्तर
जल लेखा परीक्षा के बाद स्थापित उपकरण की लागत का 25% MSME को मिलता है, अधिकतम ₹50 लाख तक।
- फंडिंग राशि
- ₹50 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Andhra Pradesh
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
यह आंध्र प्रदेश सरकार की MEDP 4.0 और FPP 4.0 (2024-29) के तहत जल लेखा परीक्षा के बाद स्थापित उपकरण के लिए एकमुश्त सब्सिडी है। यह उपकरण की लागत का 25% कवर करती है। सूक्ष्म उद्यमों को ₹20 लाख तक, लघु उद्यमों को ₹40 लाख तक और मध्यम उद्यमों को ₹50 लाख तक मिल सकते हैं।
यह सूक्ष्म और लघु उद्यम विकास नीति (MEDP) 4.0 और खाद्य प्रसंस्करण नीति (FPP) 4.0 के तहत MSME के लिए खुली है। किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), महासंघ, सहकारी समितियां और सोसाइटियां भी निवेश के आकार के आधार पर पात्र हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Industries & Commerce, Government of Andhra PradeshMangalagiri · Andhra Pradesh · India
The Department of Industries & Commerce is the Government of Andhra Pradesh's department for industrial and MSME policy. It runs the state's Single Desk Portal for regulatory clearances and the Industrial Incentives portal, where units apply for the state's subsidies and…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹50 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
यह कार्यक्रम पात्र उद्यमों को जल लेखा परीक्षा से जुड़े उपकरण स्थापना के लिए एकमुश्त सब्सिडी देता है। सूक्ष्म उद्यम ₹20 लाख तक, लघु उद्यम ₹40 लाख तक और मध्यम उद्यम ₹50 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं, जो उपकरण की लागत का 25% कवर करता है। यह वित्तीय सहायता औद्योगिक और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं और परिचालन दक्षता को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है, जिससे आवश्यक उपकरण के लिए पूंजी का बोझ कम होता है।
- वितरण
- Lump Sum
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदनों की समीक्षा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग या जिला औद्योगिक केंद्र (DIC) की एक समिति द्वारा MEDP 4.0 और FPP 4.0 दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए की जाती है। मूल्यांकन में उद्यम की पात्रता, जल लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रामाणिकता, और प्रस्तावित उपकरण स्थापना की जल लेखा परीक्षा सिफारिशों से प्रासंगिकता पर ध्यान दिया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सब्सिडी आंध्र प्रदेश में जल दक्षता और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं के लिए वास्तविक निवेश का समर्थन करे।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Submit Application
Submit the detailed application with all required documents, including enterprise registration and water audit report, to the Department of Industries or relevant District Industries Centre.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
MEDP 4.0 और FPP 4.0 (2024-2029) के तहत पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) पात्र हैं। इसके अलावा, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), महासंघ, सहकारी समितियां और सोसाइटियां भी योग्य हो सकती हैं, जहां पात्रता अक्सर उनके निवेश के आकार और आंध्र प्रदेश में परिचालन दायरे पर निर्भर करती है।
मैं अधिकतम कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूं?
अधिकतम सब्सिडी राशि आपके उद्यम वर्गीकरण के आधार पर तय होती है। सूक्ष्म उद्यम ₹20 लाख तक, लघु उद्यम ₹40 लाख तक और मध्यम उद्यम अधिकतम ₹50 लाख तक के पात्र हैं। यह योग्य उपकरण के लिए सर्वाधिक संभव एकमुश्त वित्तीय सहायता है।
उपकरण की लागत का कितना प्रतिशत सब्सिडी कवर करती है?
यह सब्सिडी जल लेखा परीक्षा के सीधे परिणामस्वरूप स्थापित पात्र उपकरण की कुल लागत के 25% को कवर करने के लिए बनाई गई है। इससे जल-कुशल तकनीक में निवेश के बड़े हिस्से को सरकारी समर्थन मिलता है।
क्या यह प्रतिदेय ऋण है या गैर-प्रतिदेय अनुदान?
यह गैर-प्रतिदेय सब्सिडी है, यानी प्राप्त राशि सरकार को वापस नहीं करनी होती। जल संरक्षण और दक्षता में विशिष्ट निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसे एकमुश्त वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।
क्या इस सब्सिडी के लिए आवेदन की कोई समय-सीमा है?
उपकरण स्थापना सब्सिडी MEDP 4.0 और FPP 4.0 के तहत एक चल रहा प्रोत्साहन है, जो 2024 से 2029 तक सक्रिय हैं। हालांकि आवेदन आमतौर पर इस नीति अवधि के दौरान सतत आधार पर स्वीकार किए जाते हैं, फिर भी किसी विशिष्ट आवेदन विंडो या अंतिम तिथि के लिए आंध्र प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जैसे कार्यान्वयन प्राधिकरण से जांच करना हमेशा उचित है।
इस सब्सिडी के लिए किस प्रकार का उपकरण पात्र है?
यह सब्सिडी विशेष रूप से जल लेखा परीक्षा की सिफारिशों के आधार पर स्थापित उपकरण के लिए है। इसमें आमतौर पर वे मशीनें और प्रणालियां शामिल हैं जो जल दक्षता बढ़ाने, जल खपत घटाने, जल पुनर्चक्रण सुविधा देने या उद्यम के संचालन में अपशिष्ट जल उपचार को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन की गई हों। उपकरण सीधे जल संरक्षण और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लक्ष्यों में योगदान देना चाहिए।
क्या आवेदक से सह-वित्तपोषण आवश्यक है?
हां, क्योंकि सब्सिडी उपकरण की लागत का 25% कवर करती है, इसलिए पात्र उद्यम को उपकरण के लिए शेष 75% वित्तपोषण स्वयं उपलब्ध कराना होगा। इससे टिकाऊ तकनीकों को अपनाने में साझा निवेश सुनिश्चित होता है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










