Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme: Subsidy towards Investment of Fixed Capital
Department of Industries, Government of Goa द्वारा
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त्वरित उत्तर
गोवा सरकार की योजना, जो लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इकाइयों के स्थायी पूंजी निवेश पर 10% या 15% पूंजी सब्सिडी देती है, जो सालाना ₹25 लाख से ₹50 लाख के बीच सीमित है।
इस सब्सिडी के बारे में
"Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme" गोवा सरकार के उद्योग विभाग द्वारा राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र को मज़बूत करने के प्रमुख उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह पहल इस क्षेत्र में विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने हेतु बनाई गई है, जो आर्थिक प्रगति और व्यापार की सुविधा के लिए आवश्यक उद्योग है। इस योजना का मुख्य घटक, "Subsidy towards Investment of Fixed Capital", पात्र इकाइयों को पर्याप्त पूंजी सब्सिडी देता है। यह सब्सिडी पात्र Fixed Assets में निवेश की गई स्थायी पूंजी के 10% या 15% की दर से गणना की जाती है, जो परियोजना की श्रेणी और गोवा के भीतर स्थान पर निर्भर करती है। इस घटक के तहत अधिकतम लाभ सीमित है, जो प्रति इकाई प्रति वर्ष ₹25,00,000/- से ₹50,00,000/- तक है। यह योजना आधुनिक लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग ढाँचे की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित करती है, जिसमें मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क, कोल्ड चेन इकाइयाँ और विशेष परीक्षण सुविधाएँ शामिल हैं। व्यवसायों के पूंजी व्यय को कम करके, गोवा सरकार अधिक निवेश आकर्षित करना, स्थानीय लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करना, और गोवा के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र दक्षता व प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना चाहती है। Directorate of Industries, Trade and Commerce (DITC) इस योजना के संचालन की देखरेख, आवेदनों के प्रसंस्करण और प्रोत्साहन राशि वितरण के लिए जिम्मेदार कार्यान्वयन एजेंसी है। आवेदन Goa Online Portal के माध्यम से सुविधाजनक रूप से स्वीकार किए जाते हैं, जिससे उद्यमियों और व्यावसायिक मालिकों के लिए प्रक्रिया सरल होती है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹25 लाख – ₹50 लाख
आपको क्या मिलेगा
यह योजना गोवा में पात्र लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इकाइयों को महत्वपूर्ण पूंजी सब्सिडी देती है। लॉजिस्टिक्स पार्क, इनलैंड कंटेनर डिपो, वेयरहाउस और कोल्ड चेन इकाइयों सहित मानक परियोजनाएँ संपत्तियों में निवेश की गई स्थायी पूंजी पर 10% सब्सिडी की पात्र हैं, जिसकी अधिकतम सीमा ₹25,00,000/- प्रति इकाई प्रति वर्ष है। विशेष श्रेणी की परियोजनाओं के लिए, जैसे पिछड़े तालुकों में स्थित या महिला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाली परियोजनाएँ, सब्सिडी दर निवेश की गई स्थायी पूंजी के 15% तक बढ़ जाती है, और अधिकतम सीमा ₹50,00,000/- प्रति इकाई प्रति वर्ष तक होती है। वितरण प्रक्रिया कुशल रहने के लिए बनाई गई है, जिसमें आवेदनों का प्रसंस्करण और प्रोत्साहन का वितरण 90 दिनों के भीतर होता है। लाभ की मात्रा स्थानीय रोज़गार से भी जुड़ी है, जो कंपनियों को गोवा के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करती है: यदि गोवा में रोज़गार 60% या उससे अधिक है तो गणना किए गए लाभ का 100% मिलता है, और यदि यह 40% से अधिक लेकिन 60% से कम है तो लाभ का 80% मिलता है। यह वित्तीय सहायता पूंजीगत व्यय का बोझ कम करने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।
- वितरण
- Lump Sum
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme के आवेदनों का मूल्यांकन मुख्य रूप से Directorate of Industries, Trade and Commerce (DITC) द्वारा प्रशासनिक समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। Goa Online Portal के माध्यम से आवेदन जमा होने पर, DITC पात्रता मानदंडों और जमा दस्तावेज़ों का प्रसंस्करण और सत्यापन करता है। पूंजी सब्सिडी की स्वीकृति इस पर निर्भर है कि परियोजना लागत को किसी मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था और पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सावधानीपूर्वक स्वीकृत किया गया हो, जिससे वित्तीय अनुपालन और परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो। इसके अलावा, चयन प्रक्रिया स्थानीय रोज़गार के प्रति इकाई की प्रतिबद्धता पर भी विचार करती है; स्वीकृत लाभ की मात्रा सीधे आवेदक के पेरोल पर गोवा के कर्मचारियों के अनुपात से प्रभावित होती है। DITC के अधिकृत अधिकारी दिए गए वित्तीय प्रोत्साहनों के उचित उपयोग की पुष्टि के लिए इकाई और उसके रिकॉर्ड का साइट निरीक्षण या पर्यवेक्षण भी कर सकते हैं। आवेदन से वितरण तक पूरा चक्र 90 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिससे पात्र व्यवसायों के लिए सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित हो।
आवेदन प्रक्रिया
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Register
Register on the official Goa Online portal by verifying email/mobile and creating login credentials.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
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अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
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फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
यह योजना गोवा में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग उद्योग के विकास और विस्तार के लिए वित्तीय सहायता देने का उद्देश्य रखती है, जिससे स्थायी पूंजी संपत्तियों में निवेश को प्रोत्साहन मिले और राज्य में रोज़गार के अवसर बढ़ें।
इस योजना के तहत सब्सिडी दर और अधिकतम राशि क्या है?
पात्र इकाइयों को स्थायी पूंजी निवेश का 10% पूंजी सब्सिडी मिल सकती है, जो प्रति इकाई प्रति वर्ष ₹25 लाख तक सीमित है। विशेष श्रेणी की परियोजनाओं (जैसे पिछड़े तालुकों में या महिला/SC/ST उद्यमियों के स्वामित्व वाली) को 15% सब्सिडी मिलती है, जो प्रति इकाई प्रति वर्ष ₹50 लाख तक सीमित है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
गोवा में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली कोई भी व्यवसाय इकाई, जो Mega Project के रूप में वर्गीकृत न हो, जिसके पास PAN हो, नियमित IT रिटर्न हों, और 2023 की नीति अधिसूचना के बाद कम से कम छह महीने का लगातार परिचालन हो। न्यूनतम 40% स्थानीय रोज़गार और विशिष्ट भूमि क्षेत्र की आवश्यकताएँ भी लागू होती हैं। इकाई को नई मशीनरी का उपयोग करना होगा और उन्हीं संपत्तियों के लिए पहले प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
लाभ कैसे वितरित किया जाता है और शर्तें क्या हैं?
आवेदन प्राप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर आवेदन संसाधित होते हैं और प्रोत्साहन वितरित किए जाते हैं। सब्सिडी वित्तीय संस्था और पैनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत के आधार पर स्वीकृत होती है। लाभ की मात्रा गोवा के कर्मचारियों के अनुपात पर निर्भर करती है: 60% या अधिक गोवा रोज़गार पर 100% लाभ, और 40-60% गोवा रोज़गार पर 80% लाभ।
उच्च प्रोत्साहनों के लिए किन परियोजनाओं को 'विशेष श्रेणी' माना जाता है?
पिछड़े तालुकों में निर्मित या महिला उद्यमियों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित उद्यमियों के स्वामित्व वाली परियोजनाएँ 'विशेष श्रेणी' की परियोजनाएँ मानी जाती हैं, और वे उच्च 15% सब्सिडी दर और उच्च अधिकतम सीमा के लिए पात्र हैं।
परियोजना में उपयोग की जाने वाली मशीनरी और उपकरणों पर क्या कोई प्रतिबंध हैं?
हाँ, इकाई सेकंड-हैंड मशीनरी से स्थापित नहीं होनी चाहिए, और खरीदे गए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण पहले किसी अन्य सरकारी योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त नहीं कर चुके होने चाहिए। लाभ रद्द होने से बचने के लिए आवेदकों को दी गई सारी जानकारी सही सुनिश्चित करनी होगी।









