Goa State Logistics And Warehousing Incentives Scheme: स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर सब्सिडी
Department of Industries, Government of Goa द्वारा
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त्वरित उत्तर
गोवा सरकार की एक योजना, जिसके तहत राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग परियोजनाएँ स्थापित करने वाली संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क (प्रत्येक अधिकतम ₹10 लाख तक) की 100% प्रतिपूर्ति मिलती है।
इस सब्सिडी के बारे में
“Goa State Logistics and Warehousing Incentives Scheme” को गोवा सरकार के उद्योग विभाग ने शुरू किया है और इसे उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय (DITC) लागू करता है। इस योजना का उद्देश्य गोवा राज्य में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग उद्योग के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देना है। इस घटक में विशेष रूप से स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में बड़ी सब्सिडी दी जाती है। यह सहायता उन संभावित डेवलपरों के लिए है जो नई लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग परियोजनाएँ स्थापित कर रहे हैं, साथ ही उन लोगों के लिए भी जो विस्तार या विविधीकरण का काम कर रहे हैं। 100% प्रतिपूर्ति दी जाती है, जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए ₹10,00,000 और पंजीकरण शुल्क के लिए ₹10,00,000 तक सीमित है (प्रत्येक घटक के लिए एक बार)। इससे भूमि, भवन या शेड की पात्र खरीद या लीज़ पर लगने वाली शुरुआती पूंजी काफी कम हो जाती है। यह प्रोत्साहन निवेश को आकर्षित करने, व्यवसाय संचालन को सुविधाजनक बनाने और अंततः गोवा में लॉजिस्टिक्स ढाँचे को मज़बूत करने के लिए बनाया गया है।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹2 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
- स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति: पात्र संस्थाओं को स्टाम्प ड्यूटी पर 100% प्रतिपूर्ति मिल सकती है, जो अधिकतम ₹10,00,000 तक है। यह प्रतिपूर्ति भूमि की खरीद, भूमि/शेड/भवन की लीज़ (एक वर्ष के लिए), तथा Economic Development Corporation Limited (EDC Ltd.) और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में निष्पादित बॉन्ड या मॉर्गेज डीड पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी को कवर करती है, साथ ही Goa Industrial Development Corporation (GIDC) द्वारा प्लॉट और शेड के आवंटन के लिए लीज़ डीड पर चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी को भी।
- पंजीकरण शुल्क प्रतिपूर्ति: योजना पंजीकरण शुल्क पर भी 100% प्रतिपूर्ति देती है, जो ₹10,00,000 तक सीमित है।
- दोनों प्रतिपूर्तियाँ पात्र नई इकाइयों और विस्तार/विविधीकरण परियोजनाओं के लिए प्रत्येक घटक (स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क) पर एक बार मिलती हैं, चाहे भूमि निजी हो या सरकारी। इस वित्तीय सहायता से गोवा में लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सुविधाएँ विकसित या विस्तारित करने वाले व्यवसायों पर शुरुआती पूंजी का बोझ काफी घटता है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदन मिलने के बाद उद्योग, व्यापार और वाणिज्य निदेशालय (DITC) प्रारंभिक समीक्षा करता है और आवेदन पत्र या जमा दस्तावेज़ों में कमियों के लिए आवेदक से प्रश्न पूछ सकता है। सत्यापन सफल होने पर DITC एक अधिकारी नियुक्त करता है, जो सत्यापन-सह-अनुशंसा चेकलिस्ट (Annexure X) के अनुसार इकाई का निरीक्षण करता है और सभी रिकॉर्ड व दस्तावेज़ जाँचता है। निरीक्षण रिपोर्ट 48 घंटों के भीतर पोर्टल पर अपलोड की जाती है और उद्यमी को उपलब्ध कराई जाती है। निरीक्षण में भूमि/भवन का पता, परियोजना की श्रेणी, निर्माण पूरा होने की तारीख और वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख जैसे मुख्य विवरण जाँचे जाते हैं। निरीक्षण रिपोर्ट के बाद आवेदन Goa Investment Promotion and Facilitation Board (Goa-IPB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उचित जाँच के लिए भेजा जाता है। Goa-IPB की अनुशंसा के आधार पर DITC एक मूल्यांकन नोट तैयार करता है, जिसे प्रोत्साहन समीक्षा समिति (IRC) के समक्ष रखा जाता है। IRC दावों की जाँच करके उन्हें स्वीकृत करने के लिए जिम्मेदार है। IRC की अनुशंसा के बाद DITC लेखा विभाग के लिए अंतिम स्वीकृति नोट तैयार करता है, ताकि प्रोत्साहन राशि जारी की जा सके। सभी स्वीकृत दावे कालक्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं और आवेदन मिलने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on Goa Online
Register and obtain necessary business approvals on the Goa Online portal (www.goaonline.gov.in).
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के तहत अधिकतम प्रतिपूर्ति कितनी मिल सकती है?
योजना के तहत 100% प्रतिपूर्ति मिलती है, जो स्टाम्प ड्यूटी के लिए ₹10,00,000 और पंजीकरण शुल्क के लिए ₹10,00,000 तक सीमित है। इसलिए दोनों घटकों को मिलाकर इकाई को अधिकतम लाभ ₹20,00,000 तक मिल सकता है।
इस सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
पात्र संस्थाएँ वे हैं जो गोवा में एक व्यावसायिक इकाई के साथ लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेवाएँ देती हैं। उन्हें “नॉन-मेगा उद्योग” होना चाहिए (निवेश ₹100 करोड़ से कम और/या 1000 से कम गोवावासियों को रोज़गार) और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति 2023 के शुरू होने के बाद खर्च किया हो। कम से कम 40% स्थानीय गोवावासी कर्मचारी भी आवश्यक हैं।
कोई इकाई सब्सिडी के लिए कब आवेदन कर सकती है?
आवेदक केवल परियोजना का निर्माण पूरा होने और वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का खर्च लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति 2023 के शुरू होने की तारीख के बाद होना चाहिए।
क्या स्थानीय रोज़गार से जुड़ी कोई शर्तें हैं?
हाँ, आवेदकों को कम से कम 40% स्थानीय रोज़गार देना होगा, यानी गोवा के कर्मचारी। यदि पेरोल पर गोवा के कर्मचारियों का हिस्सा 60% या उससे अधिक है तो योजना 100% लाभ देती है, जबकि 40% से अधिक लेकिन 60% से कम होने पर 80% लाभ मिलता है।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदन Goa Online पोर्टल (www.goaonline.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। इकाइयों को पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और आवश्यक व्यावसायिक स्वीकृतियाँ लेनी होंगी। फिर लॉगिन करके ‘Services’ -> ‘IT Services’ -> ‘Incentives on Logistics and Warehousing Sector’ पर जाकर सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र भरकर जमा करना होगा।









