अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए गोट यूनिट (10+1) स्थापना हेतु सब्सिडी योजना
Department of Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 10+1 गोट यूनिट लगाने के लिए 50% सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम ₹45,000 तक है।
इस सब्सिडी के बारे में
गुजरात की अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाएं 10+1 गोट यूनिट लगाने के लिए 50% सब्सिडी ले सकती हैं, जो अधिकतम ₹45,000 तक है। यूनिट में 10 मादा बकरियां और 1 नर बकरा होता है। यह योजना गुजरात सरकार के पशुपालन विभाग (Department of Animal Husbandry) द्वारा चलाई जाती है।
यूनिट की बाकी 50% लागत आपको स्वयं वहन करनी होती है। यह सब्सिडी वापस नहीं करनी होती और जीवन में एक बार दी जाती है। इससे बकरियां खरीदने तथा उनके भोजन, चारे, आवास और दाने (concentrate) के खर्च में मदद मिलती है। बकरियों से दूध और प्रजनन के जरिए आय होती है।
आप अनुसूचित जनजाति की महिला होनी चाहिए, और हर परिवार से केवल एक व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। अनुसूचित जनजाति की विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना दूर-दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों सहित आर्थिक रूप से कमजोर महिला पशुपालकों को लक्षित करती है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Agriculture, Farmers Welfare & Co-operation, Government of GujaratGujarat · India
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹45,000 तक
आपको क्या मिलेगा
यह योजना पात्र अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को गोट यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है। लाभार्थियों को कुल यूनिट लागत पर 50% सब्सिडी मिलती है, जो अधिकतम ₹45,000 तक सीमित है। यह गैर-वापसी योग्य सब्सिडी बकरियां खरीदने और शुरुआती सेटअप के खर्च का बोझ काफी हद तक कम करने के लिए बनाई गई है। यह लाभ व्यापक पहुंच और योग्य परिवारों में न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए जीवन में एक बार दिया जाता है। इस प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता से महिलाएं टिकाऊ आजीविका में निवेश कर सकती हैं, अच्छी नस्ल की बकरियां ला सकती हैं, और भोजन, चारा, आवास तथा दाने जैसे जरूरी खर्च उठा सकती हैं। इससे वे बकरी पालन शुरू कर सकती हैं या उसे बढ़ा सकती हैं। आर्थिक सहायता के अलावा, यह योजना परिवारों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और बेहतर पोषण का रास्ता भी अप्रत्यक्ष रूप से खोलती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
गोट यूनिट (10+1) सब्सिडी योजना की चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक जांच और उसके बाद प्राथमिकता तय करना शामिल है। I-Khedut पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए गए और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुष्ट किए गए आवेदनों की पहले संबंधित विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाती है। आवेदनों की पूर्णता और पात्रता मानदंड की जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि आवेदक गुजरात की अनुसूचित जनजाति की महिला है। जब पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध स्लॉट से अधिक हो जाती है, तब प्राथमिकता प्रणाली लागू होती है। अनुसूचित जनजाति की विधवाओं या परित्यक्ता महिलाओं को विशेष विचार और प्राथमिकता दी जाती है, ताकि लक्षित समूह के सबसे कमजोर वर्गों तक सहायता पहुंचे। किसी आवेदन को प्रारंभिक रूप से स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थी को गोट यूनिट स्थापित करने के लिए 90 दिन दिए जाते हैं। यह समय सीमा पूरी न होने या लाभार्थी के दिव्यांग पाए जाने पर स्वीकृति रद्द हो जाएगी, और अवसर प्रतीक्षा सूची में अगले पात्र लाभार्थी को दे दिया जाएगा। इससे संसाधनों का कुशल उपयोग और योग्य व्यक्तियों तक समय पर लाभ पहुंचना सुनिश्चित होता है।
आवेदन प्रक्रिया
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Apply Online
Applicant fills and saves the application form on the I-Khedut Portal.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के लिए कौन पात्र है?
यह योजना केवल गुजरात राज्य में पशुपालन करने वाली अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के लिए है।
मुझे अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
आपको यूनिट लागत पर 50% सब्सिडी मिल सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹45,000 है।
“गोट यूनिट (10+1)” का क्या मतलब है?
इसका मतलब है कि अपनी यूनिट स्थापित करने के लिए आपको 10 मादा बकरियां और 1 नर बकरा खरीदने होंगे।
क्या लाभार्थी को कोई योगदान देना होता है?
हां, लाभार्थी को यूनिट लागत का 50% योगदान देना होता है, जिसमें भोजन, पानी, चारा, आवास और दाने का खर्च शामिल है।
मैं यह योजना कितनी बार ले सकती हूं?
इस योजना का लाभ प्रति परिवार जीवन में केवल एक बार मिलता है।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन I-Khedut पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करना होता है, दस्तावेज अपलोड करने होते हैं, सात दिनों के भीतर आवेदन की पुष्टि करनी होती है, हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्रिंट करना होता है, और फिर सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उसे सात दिनों के भीतर निकटतम पशु चिकित्सालय (veterinary dispensary) में भौतिक रूप से जमा करना होता है।
आवेदन के लिए आम तौर पर कौन से दस्तावेज चाहिए?
आम तौर पर आपको पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और लागू होने पर विधवा/परित्यक्ता स्थिति के लिए घोषणा पत्र की जरूरत हो सकती है।
मेरे आवेदन के स्वीकृत होने के बाद क्या होता है?
प्रारंभिक स्वीकृति मिलने पर आपको 90 दिनों के भीतर गोट यूनिट स्थापित करनी होगी। ऐसा न करने पर आपकी स्वीकृति रद्द हो सकती है और लाभ अगले पात्र आवेदक को दिया जाएगा।
क्या सब्सिडी मिलने के बाद मुझे रिकॉर्ड रखने होंगे?
हां, आपको दूध उत्पादन का रिकॉर्ड रखना होगा और विभाग के तकनीकी अधिकारी के दौरों के समय यह जानकारी उन्हें देनी होगी।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









