Assistance in Rent to MSEs
Industries and Mines Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
यह योजना गुजरात में किराए के शेड का उपयोग करके विनिर्माण गतिविधियां करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए चुकाए गए किराए का 65% प्रति वर्ष ₹1,00,000 तक प्रतिपूर्ति देती है।
- फंडिंग राशि
- ₹1 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Gujarat
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
“Assistance in Rent to MSEs” गुजरात के उद्योग और खनन विभाग द्वारा शुरू की गई “Scheme for Assistance to Micro, Small and Medium Enterprises (MSME)” का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह छत्र योजना 7 अगस्त 2020 से 6 अगस्त 2025 तक प्रभावी है, और राज्य के जीवंत MSME क्षेत्र को मज़बूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। गुजरात के MSMEs रोज़गार सृजन, GDP वृद्धि और राष्ट्रीय निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और यह पहल उद्यमियों को सशक्त बनाने तथा इन व्यवसायों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए बनाई गई है।
विशिष्ट घटक “Assistance in Rent to MSEs” सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लक्षित वित्तीय राहत देने पर केंद्रित है। यह विशेष रूप से उन MSEs का समर्थन करता है जिन्होंने अपनी मुख्य विनिर्माण गतिविधियों के लिए किराए या लीज़ पर शेड लिया है। एक महत्वपूर्ण परिचालन लागत कम करके, यह योजना इन उद्यमों पर वित्तीय बोझ घटाती है, ताकि वे उत्पादकता, विस्तार और नवाचार में अधिक निवेश कर सकें। पांच वर्ष तक उपलब्ध यह दीर्घकालिक समर्थन राज्य में सतत औद्योगिक विकास के प्रति दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Industries & Mines Department (IMD) of the Government of Gujarat is the state department that makes industrial and MSME policy. Its executive arm, the Industries Commissionerate, implements those policies, both the state's and the central government's, and runs the Startup…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹1 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
यह योजना गुजरात में पात्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है। लाभार्थी विनिर्माण शेड के लिए चुकाए गए किराए का 65% प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं, जो अधिकतम ₹1,00,000 प्रति वर्ष तक सीमित है। यह महत्वपूर्ण सहायता 5 वर्ष तक की विस्तारित अवधि के लिए उपलब्ध है, जो दीर्घकालिक स्थिरता देती है और परिचालन लागत घटाती है। इस प्रतिपूर्ति से व्यवसाय अपनी पूंजी को विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन या उत्पादन क्षमता बढ़ाने में पुनर्निवेश कर सकते हैं, जिससे राज्य में अधिक सशक्त और प्रतिस्पर्धी विनिर्माण व्यवस्था बनती है।
- वितरण
- Reimbursement
- अवधि
- 61 महीने
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
इस प्रतिपूर्ति योजना के लिए चयन प्रक्रिया में आमतौर पर प्रस्तुत आवेदन और सहायक दस्तावेज़ों का विस्तृत सत्यापन शामिल है। इसमें MSE स्थिति, विनिर्माण गतिविधियों की प्रकृति, किराए/लीज़ समझौते की वैधता और बिजली खपत का प्रमाण जांचा जाता है। प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने से पहले उद्योग और खनन विभाग, गुजरात, या उसकी नामित एजेंसी सभी पात्रता मानदंडों के अनुपालन की समीक्षा करेगी।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on IFP
Visit the Investor Facilitation Portal (IFP) and complete the 'New Investor Registration' process, including email verification.
आप - 2
- 3
- 4
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के तहत मुझे अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है?
आपको प्रति वर्ष ₹1,00,000 तक की प्रतिपूर्ति मिल सकती है, जो आपके विनिर्माण शेड के चुकाए गए किराए का 65% कवर करती है।
यह सहायता कितने समय के लिए उपलब्ध है?
वित्तीय सहायता किराया विलेख की तिथि या उत्पादन से तीन महीने पहले, जो भी बाद में हो, से अधिकतम 5 वर्ष तक उपलब्ध है।
कौन-से प्रकार के उद्यम इस योजना के लिए पात्र हैं?
केवल सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs) जो विनिर्माण गतिविधियों में लगे हैं और गुजरात में किराए/लीज़ के शेड से संचालित हैं, पात्र हैं। इकाई को अपने संचालन के लिए बिजली/शक्ति भी उपयोग करनी होगी।
क्या आवेदन करने के लिए MSME Udyam पंजीकरण आवश्यक है?
हां, चूंकि यह योजना विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) के लिए है, इसलिए आपके उद्यम की स्थिति की पुष्टि हेतु MSME Udyam पंजीकरण अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक है।
मैं Assistance in Rent to MSEs योजना के लिए कैसे आवेदन करूं?
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। आपको पहले Investor Facilitation Portal (IFP) पर “New Investor Registration” पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा और अपना ईमेल सत्यापित करना होगा। सफल पंजीकरण और लॉगिन के बाद आप आवश्यक व्यावसायिक विवरण भर सकते हैं और अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन पूरा कर सकते हैं।
क्या यह योजना भारत भर के सभी व्यवसायों के लिए खुली है?
नहीं, यह योजना गुजरात के उद्योग और खनन विभाग की पहल है और विशेष रूप से राज्य के भीतर काम करने वाले MSEs को समर्थन देने के लिए बनाई गई है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।










