Jyoti Gramodyog Vikas Yojana
Cottage and Rural Industries Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात में नए ग्रामोद्योग स्थापित करने वाले कारीगरों, उद्यमियों और Self-Help Groups के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी, जिनकी परियोजना लागत ₹1 लाख से ₹25 लाख के बीच है।
इस सब्सिडी के बारे में
गुजरात में व्यक्तिगत कारीगर, उद्यमी और Self-Help Groups (SHGs) ₹1,00,000/- से ₹25,00,000/- की परियोजना लागत पर नया ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए 25–30% मार्जिन मनी सब्सिडी पा सकते हैं। Commissioner of Cottage and Rural Industries, गुजरात सरकार ने यह योजना 7 सितंबर 2015 को शुरू की। SC/ST, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को अधिक दर मिलती है।
परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, जहाँ 24x3-फ़ेज़ बिजली आपूर्ति हो और जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो। आवेदन District Industries Centres (DICs) के माध्यम से ऑफ़लाइन जमा होते हैं। सब्सिडी दो वर्ष के सफल संचालन के बाद आपके खाते में जमा होती है, जिसकी पुष्टि DIC द्वारा की जाती है।
आपकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, कम से कम कक्षा 10 की शिक्षा और उस गतिविधि में एक वर्ष का अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए। Partnership firms, private limited companies, joint ventures और HUF पात्र नहीं हैं।
पात्रता
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पूरी पात्रता शर्तें — संस्था प्रकार, स्टेज, क्षेत्र, फाउंडर प्रोफ़ाइल और पंजीकरण आवश्यकताएं — साथ ही इस प्रोग्राम के लिए आपकी फ़िट। देखने के लिए साइन अप करें।
सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹25,000 – ₹4.5 लाख
आपको क्या मिलेगा
- मार्जिन मनी सब्सिडी: नए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए ₹25,000 से ₹4,50,000 तक मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता।
- General वर्ग की परियोजनाओं के लिए ₹10 लाख तक की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाती है, और ₹25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए पहले ₹10 लाख पर 25% तथा शेष लागत पर 10%।
- SC/ST, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों के लिए, ₹10 लाख तक की परियोजनाओं पर सब्सिडी बढ़ाकर 30% की जाती है, और ₹25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए पहले ₹10 लाख पर 30% तथा शेष लागत पर 10%।
- यह सब्सिडी मशीनरी, कच्चे माल और कार्यशील पूंजी (कुल लागत के 10% तक) को कवर करती है, भूमि/भवन के खर्च को छोड़कर।
- सब्सिडी दो वर्ष के सफल संचालन के बाद, District Industries Centre (DIC) द्वारा सत्यापित होने पर, सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है।
- वितरण
- Lump Sum
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदन District Industries Centres (DICs) के माध्यम से ऑफ़लाइन जमा होते हैं, जो जमा किए गए फ़ॉर्म और दस्तावेज़ों की प्रक्रिया और सत्यापन करते हैं। पात्रता मानदंडों का मूल्यांकन होता है, और परियोजना प्रस्तावों की योजना के उद्देश्यों से संगति के लिए समीक्षा होती है। अंतिम स्वीकृति और सब्सिडी वितरण के लिए सत्यापन लाभार्थी द्वारा परियोजना के 2 वर्ष सफलतापूर्वक संचालित होने के बाद होता है, जिसकी पुष्टि DIC करता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Collect Application Form
Applicant obtains the prescribed application format from the District Industries Centre or downloads it online.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Jyoti Gramodyog Vikas Yojana का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य गुजरात में नए ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता (मार्जिन मनी सब्सिडी) देकर ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
इस योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम कितनी परियोजना लागत पात्र है?
योजना ₹1,00,000 से ₹25,00,000 तक की परियोजना लागत का समर्थन करती है।
मेरी परियोजना के लिए मुझे कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
General वर्ग के आवेदकों को 25% सब्सिडी मिल सकती है, जबकि SC/ST, महिलाओं और शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को ₹10 लाख तक की परियोजनाओं पर 30% सब्सिडी मिलती है, और ₹25 लाख तक की परियोजनाओं के लिए स्तरीय ढाँचा है, जिसमें अधिकतम सब्सिडी ₹4.5 लाख तक सीमित है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
Individual artisans, entrepreneurs और Grade-II सक्रिय Self-Help Groups (SHGs), जिनकी आयु 25 से 50 वर्ष के बीच है, जिनके पास कम से कम कक्षा 10 की शिक्षा और एक वर्ष का व्यवसाय अनुभव या संबंधित प्रशिक्षण है, पात्र हैं। परियोजना ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसकी जनसंख्या 20,000 से अधिक न हो।
कौन-सी इकाइयाँ पात्र नहीं हैं?
Partnership firms, private limited companies, joint ventures, HUFs, या समान वाणिज्यिक इकाइयाँ विशेष रूप से आवेदन करने से बाहर हैं।
सब्सिडी कब जारी होती है?
सब्सिडी 2 वर्ष के सफल संचालन के बाद लाभार्थी के खाते में जमा होती है, जिसकी पुष्टि District Industries Centre (DIC) करता है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









