मिल गेट प्राइस सब्सिडी योजना
Cottage and Rural Industries Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात सरकार की योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के समर्थन के लिए हथकरघा सहकारी समितियों, NGO और विकास केंद्रों को यार्न खरीद पर 15% सब्सिडी और भाड़ा प्रतिपूर्ति देती है।
इस सब्सिडी के बारे में
वर्ष 2007 में शुरू की गई “मिल गेट प्राइस सब्सिडी योजना” को गुजरात सरकार के उद्योग और खनन विभाग के कुटीर और ग्रामीण उद्योग आयुक्त लागू करते हैं। इसका उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्ता का धागा उपलब्ध कराना है, ताकि कीमत वहनीय रहे और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हो। यह योजना NHDC-मान्यता प्राप्त डिपो से यार्न खरीद पर 15% सब्सिडी और भाड़ा प्रतिपूर्ति (यार्न के प्रकार और क्षेत्र के आधार पर 1–8.5%) देती है। पात्र लाभार्थियों में हथकरघा सहकारी समितियां, NGO और विकास केंद्र शामिल हैं। यह योजना जिला उद्योग केंद्रों (DIC) के माध्यम से लागू होती है और आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति के बुनकरों, का रोजगार बनाए रखने का लक्ष्य रखती है। गुजरात सरकार की यह पहल हथकरघा क्षेत्र की एक अहम जरूरत को पूरा करती है, जिससे बुनकर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर कच्चा माल पा सकते हैं। लागत का बोझ घटाकर यह योजना हथकरघा बुनाई की आर्थिक व्यवहार्यता बढ़ाती है और पारंपरिक शिल्प व कौशल के संरक्षण में भी मदद करती है। यह ग्रामीण उद्योगों और हथकरघा उत्पादन पर निर्भर समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता तंत्र है, जो आर्थिक सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत दोनों को बढ़ावा देता है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, पर ध्यान इसके सामाजिक उत्थान और राज्य में समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को रेखांकित करता है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
आपको क्या मिलेगा
यह योजना दो मुख्य लाभों के जरिए हथकरघा बुनकरों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत देती है:
- यार्न खरीद पर 15% सब्सिडी: आवेदकों को National Handloom Development Corporation (NHDC)-मान्यता प्राप्त डिपो से यार्न खरीद पर 15% सब्सिडी मिलती है। यह सब्सिडी RTGS/ई-पेमेंट के जरिए सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है, जिससे अच्छा धागा अधिक वहनीय हो जाता है।
- भाड़ा प्रतिपूर्ति: भाड़े की लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो यार्न के प्रकार (नॉन-सिल्क/जूट, सिल्क, जूट/जूट मिश्रित) और भौगोलिक क्षेत्र (मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी/दूरदराज, उत्तर-पूर्व) के अनुसार अलग होती है। भाड़े की लागत के 1% से 8.5% तक की प्रतिपूर्ति दी जाती है। इसके अलावा डिपो के परिचालन शुल्क के लिए अतिरिक्त 2.5% दिया जाता है, जिससे यार्न खरीद की लॉजिस्टिक्स के लिए व्यापक सहायता सुनिश्चित होती है। इस दोहरी लाभ संरचना से बुनकरों की परिचालन लागत काफी घटती है और हथकरघा क्षेत्र में स्थिरता व विकास को बढ़ावा मिलता है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से जिला उद्योग केंद्र (DIC) स्तर पर प्रशासनिक समीक्षा पर आधारित है। जमा करने के बाद DIC के नामित कर्मचारी आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों की जांच करेंगे, ताकि आवेदक की संस्था का प्रकार और NHDC-मान्यता प्राप्त डिपो से यार्न खरीद का प्रमाण जैसी पात्रता सत्यापित हो सके। आवेदन का योजना दिशानिर्देशों से मिलान करके अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। सभी मानदंड पूरे होने और दस्तावेज सत्यापित होने पर यार्न खरीद सब्सिडी को RTGS/ई-पेमेंट के जरिए सीधे खाते में जमा करने के लिए संसाधित किया जाएगा, और भाड़ा प्रतिपूर्ति अलग से की जाएगी। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से अनुपालन की जांच है, प्रतिस्पर्धी चयन नहीं।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Purchase Yarn
Purchase yarn from NHDC-recognized depots to be eligible for the subsidy.
आप - 2
- 3
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मिल गेट प्राइस सब्सिडी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण धागा उपलब्ध कराना है, जिससे कीमत वहनीय रहे, उत्पाद की गुणवत्ता सुधरे और गुजरात में आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों, विशेषकर अनुसूचित जाति के बुनकरों, का रोजगार बना रहे।
इस सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
हथकरघा सहकारी समितियां, NGO और विकास केंद्र आवेदन कर सकते हैं। एक मुख्य शर्त यह है कि उन्हें यार्न केवल NHDC-मान्यता प्राप्त डिपो से खरीदना होगा।
15% यार्न खरीद सब्सिडी कैसे दी जाती है?
सत्यापन के बाद 15% सब्सिडी सीधे पात्र आवेदक के खाते में RTGS/ई-पेमेंट के जरिए जमा की जाती है।
क्या भाड़ा प्रतिपूर्ति की दरें अलग-अलग होती हैं?
हां, भाड़ा प्रतिपूर्ति की दरें यार्न के प्रकार (नॉन-सिल्क/जूट, सिल्क, जूट/जूट मिश्रित) और खरीद के क्षेत्र (मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी/दूरदराज, उत्तर-पूर्व) के अनुसार अलग होती हैं। ये दरें 1.00% से 8.50% तक हैं।
आवेदन पत्र कहां से मिलेगा?
मिल गेट प्राइस सब्सिडी योजना का आवेदन पत्र NHDC-मान्यता प्राप्त डिपो से यार्न खरीदने के बाद, अपने स्थानीय जिला उद्योग केंद्र (DIC) के नामित कर्मचारी से हार्ड कॉपी में प्राप्त करना होता है।
क्या आवेदन के लिए कोई विशेष अंतिम तिथि है?
आवेदन “निर्धारित अवधि (यदि कोई हो)” के भीतर जमा करना होता है। आवेदन पत्र लेते समय अपने स्थानीय जिला उद्योग केंद्र (DIC) से जमा करने की समय सीमा के बारे में पूछताछ करना उचित है, क्योंकि ये अलग-अलग हो सकती हैं या स्थानीय स्तर पर सूचित की जाती हैं।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









