Capital Investment Subsidy For Creation of Infrastructure Along With Installation of Equipment To Establish Film Studio, Film Making, Museum, Aquarium, Theme Park
Tourism Department, Government of Madhya Pradesh द्वारा
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त्वरित उत्तर
मध्य प्रदेश में नए फिल्म स्टूडियो, संग्रहालय, एक्वेरियम या थीम पार्क स्थापित करने के लिए 15% पूंजी निवेश सब्सिडी (₹5 करोड़ तक)।
- फंडिंग राशि
- ₹15 लाख – ₹5 करोड़
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Madhya Pradesh
इस सब्सिडी के बारे में
पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई पूंजी निवेश सब्सिडी योजना राज्य में विशिष्ट पर्यटन परियोजनाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। यह स्वीकृत स्थायी पूंजी निवेश पर 15% पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन देती है, जिसकी सीमा ₹5 करोड़ है। यह पहल नई और मौजूदा दोनों कानूनी संस्थाओं को फिल्म स्टूडियो, फिल्म निर्माण सुविधाओं, संग्रहालयों, एक्वेरियम और थीम पार्क जैसी पर्यटन अवसंरचना विकसित और संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बनाई गई है। प्रारंभिक पूंजी बोझ कम करके, योजना मध्य प्रदेश के एक विविधतापूर्ण पर्यटन गंतव्य के रूप में आकर्षण बढ़ाना और उच्च-संभावना वाले पर्यटन क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहती है। यह योजना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती है और ₹1 करोड़ के न्यूनतम पूंजी व्यय को पूरा करने वाली परियोजनाओं का समर्थन करती है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹15 लाख – ₹5 करोड़
आपको क्या मिलेगा
इस योजना के लाभार्थियों को स्वीकृत स्थायी पूंजी निवेश पर 15% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम सब्सिडी राशि ₹5,00,00,000/- (₹5 करोड़) तक सीमित है, बशर्ते आवेदक न्यूनतम ₹1,00,00,000/- का पूंजी व्यय करे। यह वित्तीय सहायता पर्यटन अवसंरचना की महत्वपूर्ण परियोजनाएँ स्थापित करने की प्रारंभिक लागत कम करना चाहती है। प्रत्यक्ष मौद्रिक लाभ के अलावा, योजना ऑनलाइन सिंगल-विंडो प्रणाली के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को भी सुगम बनाती है, जिससे इन बड़े पैमाने की परियोजनाओं के लिए आवश्यक अनुमतियों में सुव्यवस्थित नियामक समर्थन और आसान नेविगेशन का संकेत मिलता है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
यह योजना मुख्य रूप से आवेदन जमा करने और पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा बाद की सत्यापन प्रक्रिया पर आधारित है। पात्रता मानदंड स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, और आवेदनों का मूल्यांकन इन दिशानिर्देशों के पालन के आधार पर किया जाता है, जिसमें परियोजना की प्रकृति, न्यूनतम पूंजी व्यय और परियोजना के संचालन आरंभ की तुलना में आवेदन के समय को शामिल किया जाता है। इसमें कोई स्पष्ट प्रतिस्पर्धी चयन दौर, पिच कार्यक्रम, या बहु-चरणीय जूरी मूल्यांकन उल्लिखित नहीं है; यह बल्कि पात्र परियोजनाओं के लिए अनुपालन-आधारित मूल्यांकन प्रतीत होता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on Invest Portal
Applicant registers as a 'Vendor / Investor' on the Madhya Pradesh Government's Invest Portal.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
- 6
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना के तहत अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है?
अधिकतम पूंजी निवेश सब्सिडी ₹5,00,00,000/- (₹5 करोड़) है।
इस सब्सिडी के लिए किस प्रकार की परियोजनाएँ पात्र हैं?
पात्र परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में नए फिल्म स्टूडियो, फिल्म निर्माण सुविधाएँ, संग्रहालय, एक्वेरियम या थीम पार्क शामिल हैं।
क्या पात्र होने के लिए न्यूनतम निवेश आवश्यक है?
हाँ, आवेदकों को विभाग द्वारा स्वीकृत न्यूनतम ₹1,00,00,000/- (₹1 करोड़) का पूंजी व्यय करना होगा।
मुझे सब्सिडी के लिए कब आवेदन करना चाहिए?
पूंजी सब्सिडी के लिए आवेदन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन जमा किया जाना चाहिए।
सब्सिडी बनाए रखने के लिए क्या कोई शर्तें हैं?
हाँ, इकाई को सब्सिडी लेने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष संचालित होना चाहिए। यदि इकाई तीन वर्ष से पहले बंद होती है तो आनुपातिक वापसी आवश्यक है।
कौन-सी कानूनी संस्थाएँ आवेदन कर सकती हैं?
पब्लिक/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, साझेदारी फर्में, प्रोप्राइटरी कंसर्न, सहकारी समितियाँ, ट्रस्ट, FPO और व्यक्ति जैसी कानूनी संस्थाएँ आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









