New Charkha-Loom Scheme
Cottage and Rural Industries Department, Government of Gujarat द्वारा
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त्वरित उत्तर
गुजरात सरकार की यह योजना पंजीकृत खादी कातने और बुनने वालों को उत्पादन आधुनिक बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अंबर चरखों और करघों पर 65% सब्सिडी देती है।
इस सब्सिडी के बारे में
“New Charkha-Loom Scheme”, जिसका नेतृत्व गुजरात सरकार के उद्योग एवं खनन विभाग के अधीन कॉटेज एवं ग्रामीण उद्योग आयुक्त करते हैं, राज्य के पारंपरिक खादी क्षेत्र को मज़बूत करने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पंजीकृत खादी कातने और बुनने वालों को वित्तीय सहायता देकर खादी उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना है। अंबर चरखे और करघे की खरीद पर सब्सिडी देकर यह योजना इस परंपरागत कुटीर उद्योग की तकनीकी उन्नति की ज़रूरत को सीधे संबोधित करती है। इसका समग्र लक्ष्य खादी कारीगरों की उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है, और इस पारंपरिक शिल्प की सतत वृद्धि व आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करना है। यह सहायता भारत की हाथ से कती और हाथ से बुनी वस्त्र परंपरा को संरक्षित करने के साथ-साथ कारीगरों को आधुनिक बाज़ार में टिकने के लिए आवश्यक औज़ार देने का भी काम करती है, और इस तरह गुजरात के ग्रामीण व अर्ध-शहरी क्षेत्रों की आजीविका को सुरक्षित रखती है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹8,450 – ₹19,500
आपको क्या मिलेगा
यह योजना गुजरात के खादी कारीगरों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है, जिससे उनकी उत्पादन आधुनिक बनाने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है।
- प्रत्यक्ष सब्सिडी: लाभार्थियों को आवश्यक उपकरणों की खरीद पर 65% सब्सिडी मिलती है, जिसमें अंबर चरखों के लिए अधिकतम ₹8,450 और करघों के लिए अधिकतम ₹19,500 तक शामिल है। पूंजीगत खर्च में यह महत्वपूर्ण कमी आधुनिक औज़ारों को सुलभ बनाती है।
- उत्पादकता में वृद्धि: नए अंबर चरखे और करघे प्राप्त करने में सक्षम बनाकर योजना कारीगरों को उत्पादन बढ़ाने और उत्पाद की गुणवत्ता सुधारने में सीधे मदद करती है, जिससे आय की संभावना बढ़ती है।
- पारंपरिक शिल्प की स्थिरता: यह वित्तीय सहायता खादी उत्पादन के भविष्य में एक रणनीतिक निवेश है, जो पारंपरिक बुनाई और कताई की प्रथाओं को बनाए रखने में मदद करती है और उन्हें कारीगरों के लिए आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य बनाती है।
- खादी संस्थानों के माध्यम से सुविधा: यह योजना पंजीकृत खादी/पॉलीवस्त्र संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाती है, जो आवेदन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया में मार्गदर्शन और सहायता दे सकती हैं, जिससे लाभों तक सुचारु पहुंच सुनिश्चित होती है।
- वितरण
- Lump Sum
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
New Charkha-Loom Scheme की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से सत्यापन और निर्धारित पात्रता मानदंडों के पालन पर केंद्रित है। जमा किए जाने के बाद आवेदनों की कार्यान्वयन करने वाली खादी संस्थाओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा विस्तृत समीक्षा की जाती है। इस सत्यापन में आमतौर पर खरीद चालान और खादी प्रमाणन जैसे दस्तावेजों का मिलान किया जाता है, और संभवतः खरीदे गए उपकरण का भौतिक निरीक्षण भी होता है, ताकि सुनिश्चित हो कि वह योजना के विनिर्देशों पर खरा उतरता है और सक्रिय खादी उत्पादन के लिए है। पात्रता के सत्यापन और स्वीकृति के बाद सब्सिडी राशि संसाधित होकर सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाती है। ध्यान इस बात पर है कि पारंपरिक शिल्प को आधुनिक बनाने के लिए वास्तविक लाभार्थियों को ही सहायता मिले।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Purchase Equipment
Applicants must first purchase the Amber Charkha or loom from an approved vendor.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
- 6
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
New Charkha-Loom Scheme का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह योजना पंजीकृत खादी कातने और बुनने वालों को अंबर चरखों और करघों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता (सब्सिडी) देकर गुजरात में खादी उत्पादन का आधुनिकीकरण करना चाहती है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े और पारंपरिक शिल्प की स्थिरता सुनिश्चित हो।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
यह योजना पंजीकृत खादी/पॉलीवस्त्र कातने वालों और बुनकरों के लिए खुली है, जिनकी संस्थाओं के पास वैध खादी प्रमाणन है। खरीदे गए उपकरण सक्रिय खादी उत्पादन के लिए होने चाहिए।
कितनी सब्सिडी राशि उपलब्ध है?
लाभार्थी उपकरण की लागत पर 65% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ है अंबर चरखे पर ₹8,450 (₹13,000 का 65%) और करघे पर ₹19,500 (₹30,000 का 65%)।
लाभार्थियों तक सब्सिडी कैसे पहुंचती है?
आवेदक के सत्यापित आवेदन और उपकरण खरीद की योजना-अधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।
New Charkha-Loom Scheme के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
आवेदन ऑफ़लाइन है। आवेदकों को पहले उपकरण खरीदना होगा, फिर किसी खादी संस्थान या जिला उद्योग केंद्र से निर्धारित आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा, उसे सभी विवरण के साथ भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज (खरीद चालान, प्रमाणन का प्रमाण) संलग्न करने होंगे। अंत में फॉर्म नामित कर्मचारी को सौंपकर स्वीकृति-रसीद मांगनी होगी।
क्या आवेदक से किसी सह-वित्तपोषण की आवश्यकता है?
हां, योजना 65% सब्सिडी देती है, इसलिए शेष 35% उपकरण लागत का वित्तपोषण आवेदक को स्वयं करना होता है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









