PMMSY: Ice Plant/Cold Store of Minimum 30-Ton Capacity - Haryana
Fisheries Department, Government of Haryana द्वारा
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त्वरित उत्तर
हरियाणा के निवासियों के लिए एक केंद्र प्रायोजित सब्सिडी योजना, जिसके तहत मछली संरक्षण ढाँचे को मज़बूत करने के लिए न्यूनतम 30 टन क्षमता वाले बर्फ़ संयंत्र या कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ स्थापित की जा सकती हैं।
इस सब्सिडी के बारे में
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में मत्स्य क्षेत्र के सतत और ज़िम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाना है। यह विशिष्ट घटक आधुनिक बर्फ़ संयंत्र और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना का समर्थन करके फ़सल-पश्चात (post-harvest) ढाँचे की महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करता है। हरियाणा में यह केंद्र प्रायोजित योजना व्यक्तियों और उद्यमियों को 30 टन की न्यूनतम क्षमता वाली सुविधाएँ स्थापित करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी देने का लक्ष्य रखती है। यह पहल कोल्ड चेन को मज़बूत करने, मछली के बेहतर संरक्षण, फ़सल-पश्चात नुकसान कम करने और राज्य भर के मछुआरों व मत्स्य किसानों के लिए बाज़ार पहुँच सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी पर ज़ोर देती है, जिससे मत्स्य पारिस्थितिकी तंत्र को उन्नत करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। लाभार्थियों को इन इकाइयों के दीर्घकालिक परिचालन टिकाऊपन के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा, ताकि सुधरी हुई संरक्षण सुविधाओं के लाभ किफ़ायती बर्फ़ आपूर्ति के माध्यम से प्राथमिक उत्पादकों तक पहुँचें।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹48 लाख – ₹72 लाख
आपको क्या मिलेगा
यह योजना न्यूनतम 30 टन क्षमता वाले बर्फ़ संयंत्र या कोल्ड स्टोरेज सुविधाएँ स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देती है, जिसकी परियोजना लागत ₹1.2 करोड़ (₹120,00,000) लक्षित है। सब्सिडी वितरण मत्स्य क्षेत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सामान्य वर्ग के आवेदक 40% सब्सिडी के पात्र हैं, जो ₹48 लाख (₹48,00,000) होती है। हाशिए के समुदायों और महिला उद्यमियों को सशक्त करने के लिए, अनुसूचित जाति (SC) और महिला लाभार्थियों को 60% सब्सिडी दी जाती है, जो ₹72 लाख (₹72,00,000) तक हो सकती है। यह पर्याप्त नकद सहायता सब्सिडी के रूप में दी जाती है और लाभार्थियों के पूंजीगत व्यय को सीधे कम करती है। प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के अलावा, इस योजना के तहत ऐसे महत्वपूर्ण ढाँचे की स्थापना उत्पाद की गुणवत्ता और बाज़ार पहुँच सुधारकर स्थानीय मत्स्य समुदाय में आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देती है।
- वितरण
- Milestone Based
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
Antyodaya-SARAL Portal के माध्यम से दिए गए आवेदनों की बहु-चरणीय समीक्षा होगी। सबसे पहले, जमा किए गए फ़ॉर्म और सहायक दस्तावेज़, जिनमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) भी शामिल है, पूर्णता और बुनियादी पात्रता मानदंडों के पालन के लिए जाँचे जाएँगे। पात्र आवेदन फिर मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा हरियाणा राज्य सरकार के विशेषज्ञों वाली एक चयन समिति को भेजे जाएँगे। यह समिति प्रस्तावित बर्फ़ संयंत्र/कोल्ड स्टोरेज परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय व्यवहार्यता और समग्र प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। अंतिम चयन प्रस्ताव के योजना उद्देश्यों के अनुरूप होने और आवेदक की सतत संचालन व किफ़ायती बर्फ़ आपूर्ति की प्रतिबद्धता के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित होगा।
आवेदन प्रक्रिया
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Register on Portal
Visit the Antyodaya-SARAL Portal, click 'New User/Register Here', and fill in mandatory details to create an account.
आप - 2
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आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
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शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
हरियाणा में PMMSY के इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य हरियाणा में मत्स्य संरक्षण और कोल्ड चेन ढाँचे को मज़बूत करना है, जिसके लिए न्यूनतम 30 टन क्षमता वाले बर्फ़ संयंत्र और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना हेतु सब्सिडी दी जाती है।
इस सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
आवेदक हरियाणा के निवासी होने चाहिए, उनके पास वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए, और या तो उनके पास परियोजना भूमि का स्वामित्व होना चाहिए या कम से कम 10 वर्ष का दीर्घकालिक पंजीकृत पट्टा होना चाहिए।
कौन सी सब्सिडी राशियाँ उपलब्ध हैं?
सामान्य वर्ग के आवेदकों को 40% सब्सिडी (₹48 लाख तक) मिल सकती है। अनुसूचित जाति (SC) और महिला लाभार्थी 60% सब्सिडी (₹72 लाख तक) के पात्र हैं।
क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
आवेदन के लिए कोई सरकारी शुल्क नहीं लिया जाता। हालाँकि, ऑनलाइन आवेदनों के लिए ₹10/- का सेवा शुल्क लागू है, और अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने पर अतिरिक्त ₹10/- लग सकते हैं।
सब्सिडी प्राप्त करने के बाद लाभार्थी की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं?
लाभार्थियों को सब्सिडी प्राप्त करने के बाद इकाई को चालू रखने, निर्माण के बाद के सभी खर्च उठाने, और मछुआरों तथा मत्स्य किसानों को किफ़ायती मूल्य पर बर्फ़ की आपूर्ति सुनिश्चित करने का वचन देना होगा।
मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?
पंजीकरण के बाद आवेदन Antyodaya-SARAL Portal (saralharyana.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। आप निकटतम अटल सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









