UP इनलैंड वेसल खरीद सब्सिडी
Government of Uttar Pradesh द्वारा
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त्वरित उत्तर
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए इनलैंड वेसल खरीदने वाली संस्थाओं को खरीद लागत का 25% सब्सिडी (प्रति वेसल अधिकतम INR 5 करोड़ तक)।
- फंडिंग राशि
- ₹5 करोड़ तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- प्रदाता
- Government of Uttar Pradesh
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Uttar Pradesh
इस सब्सिडी के बारे में
राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर उत्तर प्रदेश में संचालन के लिए इनलैंड वेसल खरीदने वाली संस्थाओं को नए वेसलों की वास्तविक लागत पर 25% सब्सिडी मिलती है। प्रति वेसल सीमा INR 5 करोड़ (₹50,000,000) है।
यह पहले 10 वेसलों पर लागू होती है, और प्रति पात्र संस्था 4 वेसलों की सीमा है। यह प्रोत्साहन न्यू UP वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 का हिस्सा है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Government of Uttar Pradesh supports startups and businesses through a set of state policies, each run by a different department. This page covers the startup policy, which gives grants, reimbursements and free incubation to early startups, and the MSME, IT, food processing,…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹5 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन देता है: नए इनलैंड वेसलों की वास्तविक लागत पर 25% खरीद सब्सिडी। यह लाभ प्रति वेसल अधिकतम INR 5 करोड़ (₹50,000,000) तक सीमित है, जिससे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स ढांचे में निवेश करने वाली संस्थाओं को बड़ी पूंजी राहत मिलती है। यह सब्सिडी सीधे अधिग्रहण लागत को घटाती है, जिससे आधुनिक इनलैंड जलमार्ग वेसल अधिक सुलभ होते हैं और ऐसे निवेश की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ती है। साथ ही, यह प्रोत्साहन ढांचा पहले 10 वेसलों पर लागू होता है और प्रति पात्र संस्था 4 वेसलों की सीमा रखता है, जिससे लाभ कई व्यवसायों में संतुलित रूप से बंटता है और उत्तर प्रदेश में इनलैंड जलमार्ग परिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस सब्सिडी के लिए किस प्रकार के वेसल पात्र हैं?
यह सब्सिडी "राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर राज्य में संचालन के लिए ऊपर परिभाषित इनलैंड वेसल" के लिए है, विशेष रूप से वे वेसल जो उत्तर प्रदेश के भीतर लॉजिस्टिक्स और परिवहन उद्देश्यों के लिए उपयोग होते हैं।
प्रति वेसल मुझे अधिकतम कितनी सब्सिडी मिल सकती है?
प्रति वेसल अधिकतम सब्सिडी INR 5 करोड़ (₹50,000,000) है। यह सीमा वेसल की कुल खरीद लागत चाहे जो भी हो, लागू होती है, जिससे एक महत्वपूर्ण लेकिन निश्चित वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है।
क्या किसी संस्था द्वारा सब्सिडी के लिए दावा किए जा सकने वाले वेसलों की संख्या पर सीमा है?
हां, व्यापक और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए सीमाएं हैं। सब्सिडी योजना के भीतर कुल मिलाकर पहले 10 वेसलों पर लागू है, और प्रति पात्र संस्था अधिकतम 4 वेसल।
यह सब्सिडी कौन देता है और इसका वितरण कैसे होता है?
यह सब्सिडी न्यू UP वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है। यह पात्र वेसल निर्माताओं के माध्यम से वितरित होती है, जिससे दावेदार के लिए अंतिम खरीद मूल्य प्रभावी रूप से कम हो जाता है।
इस सब्सिडी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में इनलैंड जलमार्ग परिवहन ढांचे में निवेश को प्रोत्साहित करना है। वेसल अधिग्रहण को अधिक किफायती बनाकर यह कार्यक्रम राज्य के लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और व्यापार क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहता है, और राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर टिकाऊ व कुशल माल परिवहन को प्रोत्साहित करता है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









