Capital Investment Subsidy For Expansion Of Established Star/Deluxe/Standard Hotel/Resort/Heritage Hotel
Tourism Department, Government of Madhya Pradesh द्वारा
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त्वरित उत्तर
मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की 15% (₹5 करोड़ तक) पूंजी निवेश सब्सिडी, राज्य में मौजूदा होटलों, रिसॉर्ट्स और विरासत संपत्तियों के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए।
- फंडिंग राशि
- ₹5 करोड़ तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Madhya Pradesh
इस सब्सिडी के बारे में
योजना "Capital Investment Subsidy For Expansion Of Established Star/Deluxe/Standard Hotel/Resort/Heritage Hotel" मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके मौजूदा पर्यटन आवास इकाइयों के विस्तार को बढ़ावा देना है। यह स्थायी पूंजी निवेश के विरुद्ध 15% पूंजी निवेश सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,00,00,000/- है। पात्र होने के लिए आवेदकों को स्थापित इकाई की ठहरने की क्षमता में कम से कम 50% का विस्तार सुनिश्चित करना होगा। योजना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लागू की जाती है, और आवेदन मध्य प्रदेश सरकार के Invest Portal के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किए जाते हैं। यह पहल आतिथ्य उद्योग के भीतर विकास और प्रगति को बढ़ावा देकर मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को मज़बूत करने के लिए बनाई गई है, जिससे अधिक पर्यटक आकर्षित होते हैं और आर्थिक अवसर बनते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य बेहतर बुनियादी ढांचे के माध्यम से मध्य प्रदेश को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Madhya Pradesh Tourism Board is the state's tourism agency. It runs a set of schemes for people building, upgrading or running tourism projects in Madhya Pradesh. Most are capital subsidies for hotels, resorts and tourism infrastructure. The rest cover land and heritage…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹5 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
योजना स्वीकृत स्थायी पूंजी निवेश पर 15% पूंजी निवेश सब्सिडी देती है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,00,00,000/- है। यह गैर-पुनर्भुगतान योग्य सब्सिडी स्थापित Star, Deluxe, Standard होटलों, रिसॉर्ट्स या विरासत होटलों के विस्तार का समर्थन करने के लिए बनाई गई है। यह वित्तीय प्रोत्साहन पूंजी व्यय का बोझ कम करने का लक्ष्य रखता है, जिससे व्यवसायों के लिए अपनी ठहरने की क्षमता बढ़ाने में निवेश करना अधिक आकर्षक होता है। इसके अतिरिक्त, योजना शीघ्र बंद होने की स्थिति के लिए धनवापसी शर्तें बताकर निरंतर परिचालन का समर्थन करती है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में व्यवसाय गतिविधि बनी रहे।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
पर्यटन विभाग/बोर्ड आवेदन और आवेदक द्वारा जमा दस्तावेज़ों का सत्यापन करता है, ताकि योजना के पात्रता मानदंडों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो। सत्यापित होने पर सब्सिडी दावे की प्रक्रिया होती है, और योजना दिशानिर्देशों के अनुसार धनराशि वितरित की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विस्तार परियोजनाओं के लिए सब्सिडी केवल पात्र इकाइयों को मिले, जिससे योजना की अखंडता और उद्देश्य बने रहें।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on Invest Portal
The applicant must register as a "Vendor / Investor" on the Madhya Pradesh Government's Invest Portal and complete profile setup.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
यह योजना मध्य प्रदेश में निजी निवेश को प्रोत्साहित करके मौजूदा पर्यटन आवास इकाइयों (Star/Deluxe/Standard होटल/रिसॉर्ट/विरासत होटल) के विस्तार को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखती है।
उपलब्ध अधिकतम सब्सिडी कितनी है?
अधिकतम पूंजी निवेश सब्सिडी ₹5,00,00,000/- (₹5 करोड़) है।
पात्रता के लिए न्यूनतम कितना विस्तार आवश्यक है?
आवेदकों को स्थापित इकाई की ठहरने की क्षमता में कम से कम 50% का विस्तार सुनिश्चित करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?
पूंजी सब्सिडी के लिए आवेदन परिचालन शुरू होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ऑनलाइन जमा करना होगा।
सब्सिडी लेने के बाद यदि इकाई बंद हो जाती है तो क्या होता है?
यदि इकाई 1 वर्ष के भीतर बंद होती है, तो सब्सिडी का 80% वापस करना होगा; 2 वर्षों के भीतर 60%; और 3 वर्षों के भीतर 50%।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









