Investment Promotion Scheme (IPS) 2022 — प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए: वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों की योजना
Department of Industries, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu द्वारा
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त्वरित उत्तर
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों के लिए ₹3 करोड़ तक की क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी और ₹10 करोड़ तक की पूंजी निवेश सब्सिडी।
- फंडिंग राशि
- ₹13 करोड़ तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
निवेश संवर्धन योजना (IPS) 2022, जिसे 7 मई 2022 को शुरू किया गया था, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन के उद्योग विभाग की एक पहल है। इसे पहचाने गए प्राथमिकता क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह छत्र योजना MSME क्षेत्र को व्यापक प्रोत्साहन और सहायता देने का लक्ष्य रखती है, ताकि एक जीवंत और सफल व्यावसायिक माहौल बने और उद्यम बाज़ार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षित रहें।
व्यापक IPS 2022 के मुख्य उद्देश्यों में प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात मूल्य को दोगुना करना, विशेष उत्पादों के लिए केंद्रशासित प्रदेश को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, पर्यावरण संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना, स्थानीय श्रम को प्रोत्साहित करके बेरोज़गारी कम करना, व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी को अधिकतम करना, पहली पीढ़ी के उद्यमियों का समर्थन करना, युवा उद्यमिता कौशल निखारना, और R&D व पेटेंटिंग के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना शामिल हैं।
"Scheme For Vaccine Manufacturing Units" IPS 2022 के अंतर्गत एक समर्पित उप-योजना है, जो स्वास्थ्य और बायोटेक के महत्वपूर्ण क्षेत्र को लक्षित करती है। यह वैक्सीन उत्पादन में लगी संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिए बनाई गई है। इस उप-योजना के माध्यम से पात्र वैक्सीन विनिर्माण इकाइयाँ क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी और बड़ी पूंजी निवेश सब्सिडी, दोनों प्राप्त कर सकती हैं, ताकि केंद्रशासित प्रदेश वैक्सीन उत्पादन और संबंधित नवाचार का प्रमुख केंद्र बने। यह योजना विशेष रूप से नए उद्यमों के साथ-साथ विस्तार या विविधीकरण करने वाले मौजूदा उद्यमों को प्रोत्साहित करती है, जिससे इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में मज़बूत विकास सुनिश्चित हो।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Industries, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuDadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · India
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹13 करोड़ तक
आपको क्या मिलेगा
"Scheme For Vaccine Manufacturing Units" पात्र उद्यमों को सब्सिडी के संयोजन के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय सहायता देती है।
- क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी: उद्यमों को बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के 70% के बराबर ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इस सब्सिडी की ऊपरी सीमा प्रति वर्ष ₹60 लाख है, और यह 5 वर्ष की अवधि या ऋण की पूरी पुनर्भुगतान अवधि, जो भी पहले हो, के लिए दी जाती है। ब्याज बोझ में यह महत्वपूर्ण कमी वैक्सीन निर्माताओं के लिए ऋण को अधिक सुलभ और किफायती बनाने का लक्ष्य रखती है। सब्सिडी सीधे बैंक/वित्तीय संस्था में जमा की जाएगी।
- पूंजी निवेश सब्सिडी: नई इमारतों, प्लांट और मशीनरी, तथा उपकरणों में सकल स्थायी पूंजी निवेश के लिए निवेश का 15% पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹10 करोड़ है। यह सब्सिडी आधुनिक वैक्सीन विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना और विस्तार को प्रोत्साहित करती है। यह लाभ उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उन्नत तकनीक अपनाने के लिए अहम है।
- वितरण
- Reimbursement
- अवधि
- 61 महीने
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
हालाँकि विशिष्ट चयन मानदंड और समिति की संरचना स्पष्ट रूप से विस्तृत नहीं है, वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों के लिए निवेश संवर्धन योजना के आवेदनों का संभवतः कठोर मूल्यांकन होगा। प्रक्रिया में आम तौर पर सभी पात्रता मानदंडों के अनुपालन की प्रारंभिक जाँच होती है, जिसमें उद्यम की स्थिति (नया/मौजूदा), निवेश का प्रकार (GFCI), वित्तीय संस्था की ऋण स्वीकृति और आवेदन समय-सीमा का पालन शामिल है। इन पूर्व-शर्तों को पूरा करने वाले आवेदनों की समीक्षा उद्योग विभाग और संभवतः अन्य प्रासंगिक केंद्रशासित प्रशासन निकायों के प्रतिनिधियों की समिति द्वारा होगी। यह समिति प्रस्तावित निवेश, उत्पादन और रोज़गार के प्रति उद्यम की प्रतिबद्धता, और विशेष रूप से वैक्सीन विनिर्माण क्षेत्र में केंद्रशासित प्रदेश के औद्योगिक लक्ष्यों में उसके संभावित योगदान का मूल्यांकन करेगी। स्कीम दिशानिर्देशों का मज़बूत पालन और महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव दिखाने वाले उद्यमों को अनुमोदन मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on Portal
Create an account on the Single Window Portal by providing necessary details and verifying email and mobile number.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Investment Promotion Scheme (IPS) 2022 के वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के केंद्रशासित प्रदेश में नई और मौजूदा वैक्सीन विनिर्माण इकाइयों को क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी और पूंजी सब्सिडी देना है, ताकि औद्योगिक विकास, नवाचार और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिले।
इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
योजना उन नए उद्यमों और मौजूदा उद्यमों के लिए खुली है जिन्होंने योजना की परिचालन अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया हो। इसमें वे उद्यम भी शामिल हैं जो पर्याप्त सकल स्थायी पूंजी निवेश के साथ महत्वपूर्ण विस्तार या विविधीकरण कर रहे हैं।
पात्र इकाई किस प्रकार का वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकती है?
पात्र इकाई बैंक ऋण पर पाँच वर्ष तक प्रति वर्ष ₹60 लाख तक की क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी, और नए प्लांट, मशीनरी व इमारत में निवेश पर निवेश का 15% पूंजी निवेश सब्सिडी पा सकती है, जिसकी सीमा ₹10 करोड़ है।
क्या योजना के लिए आवेदन की कोई समय-सीमा है?
योजना मई 2022 में शुरू होने से पाँच वर्ष तक चलती है। उद्यमों को पहली ऋण वितरण की तिथि या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि, जो भी बाद में हो, से एक वर्ष के भीतर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इससे उद्यम के विकास के आधार पर लचीली आवेदन अवधि मिलती है।
क्या लाभ पाने के लिए बैंक ऋण सुरक्षित करना अनिवार्य है?
हाँ, ब्याज सब्सिडी ऋण-लिंक्ड है, यानी यह RBI दिशानिर्देशों के अनुसार किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत टर्म लोन से जुड़ी है। इसके अलावा, उद्यमों को टर्म लोन पर लगे ब्याज का कम से कम 2% स्वयं वहन करना होगा।
सब्सिडी पाने वाले उद्यमों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं?
लाभार्थी उद्यमों को उत्पादन, बिक्री, टर्नओवर और रोज़गार की वार्षिक जानकारी जमा करनी होगी। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करना होगा और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से कम से कम पाँच वर्ष तक उत्पादन जारी रखना होगा; ऐसा न करने पर पूंजी निवेश सब्सिडी की वसूली हो सकती है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









