Investment Promotion Scheme (IPS) for Thrust Sectors: Scheme For Medical Equipment And Accessories, Medical Diagnostics And Ayush Products Manufacturing Units
Department of Industries, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu द्वारा
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त्वरित उत्तर
यह उप-योजना Dadra & Nagar Haveli और Daman & Diu में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और AYUSH उत्पादों की नई या विस्तार करने वाली MSME विनिर्माण इकाइयों को पूंजी निवेश और क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी देती है।
- फंडिंग राशि
- ₹50 लाख तक
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- 198d — 19 मई 2027
- ज़रूरी पंजीकरण
- Udyam registration
इस सब्सिडी के बारे में
“Scheme For Medical Equipment And Accessories, Medical Diagnostics And Ayush Products Manufacturing Units” थ्रस्ट सेक्टरों के लिए व्यापक “Investment Promotion Scheme (IPS)” के तहत एक लक्षित उप-योजना है। इसे पहली बार July 3, 2015 को Dadra & Nagar Haveli और Daman & Diu के U.T. Administration के Department of Industries ने शुरू किया था। इस योजना को और विस्तारित किया गया है और यह वर्तमान में May 20, 2022 से May 19, 2027 तक चालू है।
मूल Investment Promotion Scheme का व्यापक उद्देश्य विशेष थ्रस्ट सेक्टरों को महत्वपूर्ण बढ़ावा देना है। मूल योजना का लक्ष्य केंद्रशासित प्रदेश को फर्नीचर जैसे क्षेत्रों का केंद्र बनाना, व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, बेरोज़गारी घटाना और स्थानीय श्रमिकों को रोज़गार देने को प्रोत्साहित करना है, जबकि यह उप-योजना विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा विनिर्माण तंत्र पर केंद्रित है।
इसका प्राथमिक लक्ष्य चिकित्सा उपकरण और सहायक सामग्री, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और AYUSH उत्पादों के निर्माण में लगी इकाइयों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देना है। यह सहायता दो मुख्य माध्यमों से दी जाती है: पूंजी निवेश सब्सिडी और क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी, जो इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास, नवाचार और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई हैं।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
Provider
Department of Industries, UT Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and DiuDadra and Nagar Haveli and Daman and Diu · India
लाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹50 लाख तक
आपको क्या मिलेगा
- पूंजी निवेश सब्सिडी: पात्र इकाइयां अपने सकल स्थायी पूंजी निवेश (Gross Fixed Capital Investment) का 20% प्रतिपूर्ति पा सकती हैं, जो प्रति इकाई अधिकतम ₹50 लाख तक सीमित है। इसका उद्देश्य विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने या विस्तार करने के प्रारंभिक वित्तीय बोझ को कम करना है।
- क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी: इकाइयां अपने ऋण पर 60% प्रति वर्ष ब्याज सब्सिडी भी पा सकती हैं, जो प्रति वर्ष अधिकतम ₹50 लाख तक सीमित है। यह सब्सिडी पांच वर्ष तक, या ऋण चुकौती की पूरी अवधि, जो भी पहले हो, उपलब्ध है, जिससे व्यवसाय संचालन और विस्तार के लिए उधार लेने की लागत काफी घटती है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register Online
Create an account on the Single Window Portal by providing details and verifying email and mobile number.
आप - 2
- 3
- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Investment Promotion Scheme (IPS) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
व्यापक IPS योजना चिकित्सा उपकरण, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और AYUSH उत्पाद विनिर्माण इकाइयों जैसे विशेष थ्रस्ट सेक्टरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है, साथ ही महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, बेरोज़गारी घटाना और स्थानीय श्रम को प्रोत्साहित करना भी उसके उद्देश्य हैं। यह उप-योजना विशेष रूप से चिकित्सा और AYUSH विनिर्माण को लक्षित करती है।
“Scheme For Medical Equipment And Accessories, Medical Diagnostics And Ayush Products Manufacturing Units” उप-योजना के तहत कौन-से विशेष लाभ मिलते हैं?
यह उप-योजना पात्र विनिर्माण इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी और क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी देती है।
अधिकतम पूंजी निवेश सब्सिडी कितनी है?
प्रति इकाई अधिकतम ₹50,00,000/- (रुपये पचास लाख) की प्रतिपूर्ति होगी, जो सकल स्थायी पूंजी निवेश के 20% के बराबर है।
अधिकतम क्रेडिट-लिंक्ड ब्याज सब्सिडी कितनी है?
पांच वर्ष तक, या ऋण चुकौती की अवधि, जो भी पहले हो, प्रति वर्ष अधिकतम ₹50,00,000/- (रुपये पचास लाख) दिया जाता है, जो 60% प्रति वर्ष की दर पर है।
पात्र होने के लिए इकाई कहां स्थित होनी चाहिए?
विनिर्माण या सेवा इकाई Dadra & Nagar Haveli और Daman & Diu केंद्रशासित प्रदेश में स्थित होनी चाहिए।
आवेदन की अंतिम तिथि और संचालन अवधि क्या है?
उद्यमों को ऋण के पहले वितरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर, या वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि तक या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना स्वयं May 19, 2027 तक चालू है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









