Capital Subsidy for Heritage Hotel under Proprietorship
Tourism Department, Government of Madhya Pradesh द्वारा
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त्वरित उत्तर
मध्य प्रदेश में विरासत होटल स्थापित करने वाले प्रोप्राइटरों के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर 15% (₹2 करोड़ तक) की पूंजी सब्सिडी, पर्यटन विभाग द्वारा।
- फंडिंग राशि
- ₹45 लाख – ₹2 करोड़
- फंडिंग प्रकार
- सब्सिडी
- आवेदन की अंतिम तिथि
- निरंतर
- स्थान
- Madhya Pradesh
इस सब्सिडी के बारे में
'Capital Subsidy for Heritage Hotel under Proprietorship' योजना मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के विरासत पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को गति देने के लिए शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य विरासत होटलों की स्थापना और विकास को प्रोत्साहित करके मध्य प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना है। यह योजना प्रोप्राइटरशिप फर्मों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देती है, जिससे आतिथ्य उद्योग में उद्यमिता और रोज़गार सृजन को बढ़ावा मिलता है। यह उच्च-गुणवत्ता वाले विरासत पर्यटन ढांचे के विकास में आवश्यक भारी स्थायी पूंजी निवेश का भार कम करने के लिए पूंजी सब्सिडी देती है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से उन व्यक्तिगत उद्यमियों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है जो राज्य के पर्यटन परिदृश्य में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। योजना मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा लागू की जाती है, जो कुशल क्रियान्वयन और पात्र परियोजनाओं के लिए सहायता सुनिश्चित करता है। आवेदन राज्य निवेश पोर्टलों के माध्यम से प्रबंधित होते हैं, जिससे पात्र प्रोप्राइटरों के लिए प्रक्रिया सुलभ होती है।
पात्रता
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सब्सिडी प्रदाता
The Madhya Pradesh Tourism Board is the state's tourism agency. It runs a set of schemes for people building, upgrading or running tourism projects in Madhya Pradesh. Most are capital subsidies for hotels, resorts and tourism infrastructure. The rest cover land and heritage…
Learn moreलाभ और फंडिंग
- राशि
- ₹45 लाख – ₹2 करोड़
आपको क्या मिलेगा
योजना स्वीकृत स्थायी पूंजी निवेश पर 15% की पूंजी निवेश सब्सिडी के रूप में महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन देती है। यह सब्सिडी अधिकतम ₹2,00,00,000/- (₹2 करोड़) तक सीमित है। यह प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता विरासत होटल विकसित करने वाले प्रोप्राइटरों के प्रारंभिक निवेश का बोझ कम करने का उद्देश्य रखती है। यह समर्थन इस बात पर निर्भर है कि होटल योजना की अवधि के दौरान परिचालन में लाया गया हो और सब्सिडी प्राप्ति के बाद कम से कम तीन वर्षों तक निरंतर संचालित हो। इससे राज्य के पर्यटन ढांचे में निवेश की दीर्घकालिकता और प्रभाव सुनिश्चित होता है।
- वितरण
- Reimbursement
- बूटस्ट्रैप अनुकूल
- हाँ
समयसीमा और प्रक्रिया
आवेदन
रोलिंग आधार पर
चयन प्रक्रिया
आवेदनों की मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग/बोर्ड द्वारा कठोर सत्यापन प्रक्रिया होती है। इसमें पात्रता मानदंडों की जांच, स्थायी पूंजी निवेश का सत्यापन और परिचालन स्थिति की पुष्टि शामिल है। सभी दस्तावेज़ों और परियोजना विवरणों के योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप सत्यापित होने पर सब्सिडी दावे को वितरण के लिए संसाधित किया जाता है।
आवेदन प्रक्रिया
- 1
Register on Invest Portal
Create an account on the Madhya Pradesh Government's Invest Portal as a 'Vendor / Investor'.
आप - 2
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- 4
- 5
आवेदन कैसे करें
ड्राफ़्ट से वितरण तक चार चरण — हर चरण में एक कार्रवाई।
- 1
शुरू करने से पहले प्रश्न देखें
इस कार्यक्रम के आवेदन फ़ॉर्म में पूछे जाने वाले सभी प्रश्न डाउनलोड करें, ताकि पोर्टल खोलने से पहले आप अपने उत्तर ऑफ़लाइन तैयार कर सकें।
- 2
अपने दस्तावेज़ तैयार करें
चेकलिस्ट के हर दस्तावेज़ को एक ही फ़ोल्डर में तैयार रखें। दस्तावेज़ों की कमी आवेदन खारिज होने का सबसे बड़ा कारण है।
- 3
आधिकारिक पोर्टल पर जमा करें
आधिकारिक आवेदन लिंक का उपयोग करें और अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी विवरण सत्यापित करें।
- 4
फ़ॉलो अप करें
जमा करने के 5–7 दिन बाद प्राप्ति की पुष्टि और समीक्षा समयरेखा के बारे में पूछने के लिए संपर्क करें।
Program templates & documents
Files the program publishes for applicants — download these and apply in the prescribed format.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मैं अधिकतम कितनी सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूँ?
इस योजना के तहत अधिकतम पूंजी सब्सिडी ₹2,00,00,000/- (₹2 करोड़) है।
न्यूनतम कितना निवेश आवश्यक है?
आवेदकों को अपने विरासत होटल परियोजना पर कम से कम ₹3,00,00,000/- (₹3 करोड़) का पूंजी व्यय करना होगा, ताकि वे सब्सिडी के लिए पात्र हों।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
यह योजना विशेष रूप से उन प्रोप्राइटरशिप फर्मों के लिए खुली है जो मध्य प्रदेश में पर्यटन परियोजना के रूप में 'विरासत होटल' स्थापित कर रही हैं।
क्या सब्सिडी वापस करनी होती है?
यह सब्सिडी सशर्त रूप से पुनर्भुगतान योग्य है। यदि इकाई सब्सिडी प्राप्त करने के तीन वर्षों के भीतर परिचालन बंद करती है, तो राशि का एक हिस्सा वापस करना होगा (जैसे 1 वर्ष के भीतर बंद होने पर 80%, 2 वर्षों के भीतर 60%, 3 वर्षों के भीतर 50%)।
मैं पूंजी सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करूँ?
आवेदन मध्य प्रदेश सरकार के Invest Portal के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाते हैं। आवेदन आम तौर पर विरासत होटल का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर करना होता है।
स्रोत
इस पेज की जानकारी आधिकारिक प्रोग्राम और प्रदाता स्रोतों से ली गई है।









